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जिला ब्यूरो चीफ बुरहानपुर // अशोक सोनी : 94245 26100
बुरहानपुर. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश कुमार ने आज जनपद पंचायत सभाकक्ष में बूथ लेवल अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने बैठक में कहा कि अंतिम रूप से प्रकाशित नामावली में नाम सम्मिलित करने से छुटे हुए ऐसे शेष मतदाताओं के नाम सम्मिलित किये जाये जिन्होनें 2 एवं 3 मार्च को आयोजित विशेष केम्प में आवेदन दिये थे। सभी प्राप्त आवेदन पत्रो का शत-प्रतिशत निराकरण करने के निर्देश भी उन्होंने दिये।
इसके अलावा उन्होंने बैठक में फोटोयुक्त परिचय पत्रों के वितरण की स्थिति, दोहरी प्रविष्टियों को मतदाता सूची से हटाने की कार्यवाही पूर्ण करना, निरंतर अद्यतन प्रक्रिया के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र प्रारूप-07 का भौतिक सत्यापन करना, किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से निरसित नही हो यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये।
उन्होंने दिव्यांग मतदाताओं को मतदाता सूची में चिन्हित करना तथा उनकी सूची अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना, बूथ लेवल अधिकारी को आवंटित मतदान केन्द्रो के भवन में यदि को असुविधा या कमी हो, मरम्मत आदि की आवश्यकता हो तो इसकी जानकारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने आदि के भी निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलबध करायी जाये। इनमें रैम्प, पेयजल, शौचालय, बिजली, फर्नीचर आदि व्यवस्थाएँ शामिल है। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों पर भौतिक सत्यापन कर लिया जाये, यदि कोई कमी हो तो उसकी जानकारी अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करें। बैठक में आदर्ष मतदान केन्दों के संबंध में चर्चा की गयी। महिलाओ द्वारा संचालित किए जाने मतदान केन्द्रो के निर्माण की व्यवस्थाओं पर चर्चा।
मतदाता जागरूकता हेतु जिले में स्थापित समस्त मतदान केन्द्र स्तर पर ई.व्ही.एम.-वीवीपीएटी का प्रदर्शन कराया जायेगा। मतदान केन्द्र क्षेत्र मे आने वाले दल को सहयोग प्रदान करना तथा मतदाताओं को एकत्र करना। मतदान दिवस के पूर्व इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई मतदाता पर्चियों को इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप समय सीमा में वितरण कराना। यदि कोई मतदाता पर्ची प्राप्त करने से शेष रह जाता है तो कारण सहित सूची तैयार कर अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना।
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