Tuesday, January 13, 2026

जबलपुर पुलिस की बड़ी सराहनीय भूमिका : आदेश का उल्लंघन कर अवैध रूप से चायनीज मांझा बेचने वाले 5 दुकान संचालक तुरंत गिरफ्तार


जबलपुर पुलिस की बड़ी सराहनीय भूमिका : आदेश का उल्लंघन कर अवैध रूप से चायनीज मांझा बेचने वाले 5 दुकान संचालक तुरंत गिरफ्तार

जबलपुर. चाइनीज मांझा मानव जीवन, पशु-पक्षियों एवं सार्वजनिक सुरक्षा के लिए अत्यंत घातक है। इसके उपयोग से गंभीर दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है जिसे दृष्टिगत रखते हुये चायनीज मांझा के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है।

पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा थाना क्षेत्र में चायनीज माझा का कहीं विक्रय न हो इस हेतु समय समय पर दुकानों को चैक करने तथा  पतंग-माझा बेचने वालो को समझाइश के दौरान विक्रेताओं को वैकल्पिक रूप से सुरक्षित सूती, कपास के मांझे के विक्रय के लिए प्रेरित करने तथा चायनीज मांझा बेचने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। 

 आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री आयुष गुप्ता (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  अपराध श्री जितेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोन-2 सुश्री पल्लवी शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री सूर्यकांत शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) सुश्री अंजना तिवारी, के मार्ग निर्देशन में समस्त नगर पुलिस अधीक्षकों के द्वारा अपने अपने अनुभाग के थाना प्रभारियों कें द्वारा समय समय पर चैक करवाया गया।

थाना प्रभारी लार्डगंज श्री नवल सिंह आर्य ने बताया कि दिनांक  12-1-26 की रात्रि दौरान भ्रमण के विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि राजा पतंग वाले के यहां गली नम्बर 4 उजारपुरवा में प्रतिबंधित चायनीज माजा (पतंग का धागा) बेचा जा रहा है सूचना पर राजा पतंग वाले के यहां गली नम्बर 4 उजारपुरवा में दबिश दी गई जहां दुकान संचालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम सुनील साहू पिता कमल साहू उम्र 39 वर्ष निवासी गली नम्बर 4 उजारपुरवा बताया जो अपनी दुकान में प्रतिबंधित चायनीज माझा अत्याधिक मात्रा में बेचने के लिये रखे मिला। 


जबलपुर पुलिस की बड़ी सराहनीय भूमिका : आदेश का उल्लंघन कर अवैध रूप से चायनीज मांझा बेचने वाले 5 दुकान संचालक तुरंत गिरफ्तार

जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के आदेश दिनांक 7-12-25 के आदेश का उल्लंघन करना पाये जाने से आरोपी सुनील साहू की दुकान में रखे 19 पेकेट चायनीज माझा जिसके प्रत्येक पेकेट में लाल रहे रंग की लच्छी, 3 चरखी खुली हुयी, जिसमें लाल हरे काले रंग का चायनीज माझा, 251 लच्छी रहे लाल काले रंग की (राजा पतंग वाले रैपर ) में लिपटा हुआ मिला जिसे जप्त करते हुये चायनीज माझा के संबंध में पूछताछ करने पर कोतवाली स्थित अलीम पतंग दुकान वाले  मोह. हिदायत से उक्त प्रतिबंधित चायनीज मांजा 7 हजार रूपये में खरीदना बताया। कोतवाली स्थित अलीम पंतग वाले की दुकान में दबिश दी गयी जहॉ मोह. हिदायत उम्र 50 वर्ष निवासी मोतीनाला बडी मदार टेकरी हनुमानताल का मिला जिसने पूछताछ करने पर उक्त चायनीज मांजा बेचना स्वीकार किया। सुनील साहू एवं मोह. हिदायत के विरूद्ध 106 (1), 223ए, 49 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

उल्लेखनीय भूमिका- अवैध रूप से चायनीज मांझा बेचने वालों को पकडने में सहायक उप निरीक्षक मनोज गोस्वामी, प्रधान आरक्षक विकास ठाकुर, पंकज, हेमराज, नरेन्द्र, रोहित की सराहनीय भूमिका रही। 

थाना प्रभारी माढ़ोताल श्री वीरेन्द्र सिंह पवार ने बताया कि आज दिनांक 13-1-26 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि लमती रोड़ के पास एक व्यक्ति अपनी दुकान में प्रतिबंधित चाईनीज मांझा बेचने के लिये ले जा रहा है। सूचना पर मुखबिर के बताये स्थान काली मंदिर बजरंग नगर में दबिश दी गई जहां किराने की दुकान का संचालक  चाईनीज मांझा की बिक्री करते हुये पाया गया जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम रूप सिंह पटेल उम्र 55 वर्ष निवासी काली मंदिर बजरंग नगर बताया दुकान संचालक द्वारा जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के आदेश दिनांक 7-12-25 के आदेश का उल्लंघन करना पाये जाने से आरोपी रूप सिंह पटेल के कब्जे से प्रतिबंधित  चायनीज मांझा की 6 नग गिर्री एवं कागज में लिपटे 20 नग चायनीज माझा के छोटे पैकेट जप्त  करते हुये आरोपी रूप सिंह पटेल के विरूद्ध धारा 223(बी), 125 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

उल्लेखनीय भूमिका- अवैध रूप से चायनीज मांझा बेचने वाले दुकान संचालक को पकडने में प्रधान आरक्षक सचिन नामदेव, श्रवण सरोज, आरक्षक संजीव कुमार, विनय सिंह की सराहनीय भूमिका रही। 

थाना प्रभारी गोरखपुर श्री नितिन कमल ने बताया कि आज दिनॉक 13-1-26 को दौरान भ्रमण छोटी लाईन फाटक के पास भाईजान इत्र वाले की  दुकान में टेबिल लागाकर चायनिज मांझा अवैध रूप से बेचते हुये मिला जिसने पूछताछ पर अपना नाम केसर रजा  मसूरी उम्र 28 वर्ष निवासी बेहना मोहल्ला गोरखपुर  जिसकी दुकान से तलाशी लेते हुये 150 नग चायनीज मांझा एवं 5 रोलर जप्त करते हुये धारा 223(ए), बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

 उल्लेखनीय भूमिका- अवैध रूप से चायनीज मांझा बेचने वाले दुकान संचालक को पकडने में उप निरीक्षक चंद्रभान सिंह अंसोलिया, आरक्षक अश्वनीय द्विवेदी, अजय भारद्वाज, की सराहनीय भूमिका रही। 

थाना प्रभारी गोहलपुर श्री रीतेश पांडे ने बताया कि आज दिनॉक 13-1-26 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि अबुजर मस्जिद के पास गोहलपुर में किराना दुकान संचालक अपनी दुकान में प्रतिबधित चायनिज मांझा बेचते हुये मिला, दुकान संचालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम जमील  अंसारी उम्र 47 वर्ष निवासी गाजीनगर गोहलपुर बताया जो चैक करने पर दुकान में 10 रोड चायनीज मांझा रखे मिला जिसे  जप्त करते हुये धारा 223(बी), बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

उल्लेखनीय भूमिका- अवैध रूप से चायनीज मांझा बेचने वाले दुकान संचालक को पकडने में प्रधान आरक्षक जितेन्द्र कुमार यादव, जितेन्द्र तिवारी आरक्षक समरेन्द्र एवं लालजी यादव की सराहनीय भूमिका रही।

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