Sunday, January 11, 2026

‘पति का पत्नी के साथ ‘अप्राकृतिक’ यौन संबंध बनाना अपराध नहीं’, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला


‘पति का पत्नी के साथ ‘अप्राकृतिक’ यौन संबंध बनाना अपराध नहीं’, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला 

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ग्वालियर . वैवाहिक रिश्तों और आपराधिक कानून की सीमाओं पर ग्वालियर हाईकोर्ट ने बड़ा और चर्चित फैसला सुनाया है। पति-पत्नी के बीच दर्ज गंभीर आरोपों पर अदालत की टिप्पणी ने कानून, समाज और रिश्तों को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

ग्वालियर हाईकोर्ट (Gwalior High Court) की एकल पीठ ने पति-पत्नी के बीच चले आपराधिक मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए बलात्कार और अप्राकृतिक कृत्य के आरोपों को निरस्त कर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि पति-पत्नी के वैवाहिक संबंधों में, जहां पत्नी बालिग है, वहां भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद के कारण 376 लागू नहीं होती और ऐसे मामलों में 377 के तहत भी अभियोजन नहीं चलाया जा सकता। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि पति के विरुद्ध क्रूरता, मारपीट और अश्लीलता के आरोप यथावत रहेंगे और इन पर ट्रायल जारी रहेगा। (MP News)

वैवाहिक विवाद से जुड़ा है मामला, कोर्ट ने सुनाया फैसला

मामला मुरैना जिले के कोतवाली थाना में दर्ज अपराध से जुड़ा है, जिसमें पत्नी ने पति पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट, बलात्कार और अप्राकृतिक कृत्य जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। आरोपों के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट पेश की और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुरैना ने संज्ञान लिया था। इसके बाद पति ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चार्जशीट और आगे की कार्यवाही को निरस्त करने की मांग की। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि यह मामला वैवाहिक विवाद का परिणाम है और तलाक की कार्यवाही के बाद दबाव बनाने के लिए आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया।

'पत्नी बालिग हो तो बलात्कार नहीं'

कोर्ट ने कहा कि पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ किया गया यौन संबंध, यदि पत्नी बालिग हो, तो उसे बलात्कार नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि संशोधित कानून और शीर्ष अदालत के निर्णयों के आलोक में, पति-पत्नी के बीच ऐसे आरोपों में धारा 377 का प्रयोग भी टिकाऊ नहीं है। कोर्ट ने पाया कि चिकित्सा साक्ष्य में भी ऐसे आरोपों की पुष्टि नहीं होती और ऐसे गंभीर आरोप वैवाहिक विवाद के बीच लगाए गए है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अनुसार, पति द्वारा पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध नहीं है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आईपीसी की धारा 375 के तहत पति द्वारा अपनी पंद्रह वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ किया गया कोई भी यौन संबंध या यौन कृत्य बलात्कार नहीं है, इसलिए अप्राकृतिक कृत्य के लिए पत्नी की सहमति का अभाव अपना महत्व खो देता है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि पति-पत्नी के बीच आपसी सहमति से किए गए कृत्य भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 377 के तहत अपराध नहीं बनते , न्यायमूर्ति जी.एस. अहलूवालिया की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि वयस्क व्यक्तियों के बीच आपसी सहमति से किए गए कृत्य, चाहे वे पुरुष हों या महिला, आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध नहीं हैं । 

यह फैसला बलात्कार की संशोधित परिभाषा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप है। न्यायालय ने कहा कि "वैवाहिक बलात्कार को अब तक मान्यता नहीं दी गई है।" इस मामले में, याचिकाकर्ता की पत्नी, पीड़िता ने उसके खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध और तलाक की धमकी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। उसने दावा किया कि दहेज की मांग के कारण उसके ससुराल वालों ने उसे परेशान किया और यह भी आरोप लगाया कि उसके पति ने कई बार उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। 

याचिकाकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि पति-पत्नी के बीच सहमति से किए गए कृत्य आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध नहीं बनते हैं । आईपीसी की धारा 375 के तहत "बलात्कार" की संशोधित परिभाषा का हवाला देते हुए , न्यायालय ने कहा कि यदि पत्नी की आयु पंद्रह वर्ष से कम नहीं है और वैवाहिक संबंध कायम है, 

तो ऐसे कृत्य बलात्कार नहीं माने जाते। न्यायालय ने कहा कि आईपीसी की धारा 375 के तहत "बलात्कार" की संशोधित परिभाषा के अनुसार, किसी महिला के गुदा में लिंग का प्रवेश भी "बलात्कार" की परिभाषा में शामिल किया गया है और पति द्वारा पंद्रह वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ कोई भी यौन संबंध या यौन क्रिया बलात्कार नहीं है, तो इन परिस्थितियों में अप्राकृतिक कृत्य के लिए पत्नी की सहमति का अभाव महत्वहीन हो जाता है। 

न्यायालय ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जोहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ( 2018) 1 एससीसी 791 मामले में धारा 377 के तहत समलैंगिक वयस्कों के बीच सहमति से किए गए यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। इसलिए, वैवाहिक संबंधों के संदर्भ में अप्राकृतिक कृत्यों के लिए सहमति का अभाव महत्वहीन हो जाता है। न्यायालय ने रिपोर्टिंग में देरी के तर्क को भी खारिज करते हुए कहा कि चूंकि कथित कृत्य स्वयं अपराध नहीं था, इसलिए रिपोर्टिंग का समय अप्रासंगिक हो जाता है। 

न्यायालय ने माना कि पति-पत्नी के बीच सहमति से किया गया अप्राकृतिक यौन संबंध आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध नहीं है । 

"...किसी पति द्वारा अपनी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ, जो उसके साथ रहती है, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध नहीं है , इसलिए इस बात पर और विचार-विमर्श की आवश्यकता नहीं है कि एफआईआर निराधार आरोपों के आधार पर दर्ज की गई थी या नहीं।" 

न्यायालय ने यौन कृत्यों की आपराधिकता निर्धारित करने में सहमति के महत्व पर जोर दिया और निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान कानून के तहत वैवाहिक बलात्कार को मान्यता नहीं दी गई है। न्यायालय ने माना कि पति-पत्नी के बीच सहमति से किया गया अप्राकृतिक यौन संबंध आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध नहीं बनता है । परिणामस्वरूप, न्यायालय ने एफआईआर रद्द कर दी और आवेदक के खिलाफ आपराधिक अभियोग खारिज कर दिया। 

[ मनीष साहू बनाम मध्य प्रदेश राज्य , 2024 एससीसी ऑनलाइन एमपी 2603 , दिनांक 01-05-2024 का आदेश ] 

*न्यायमूर्ति जी.एस. अहलूवालिया द्वारा दिया गया निर्णय इस मामले में पेश हुए वकील: आवेदक के वकील श्री साजिदुल्ला खान प्रतिवादी संख्या 1/राज्य की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप परिहार। श्री उमेश वैध, प्रतिवादी संख्या 2 के वकील दंड संहिता, 1860 खरीदें   

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