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कूट रचित दास्तावेज तैयार कर बैंक से 4 लाख रूपयें का लोन लेकर धोखाधडी, 10-10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रूपये के अर्थदंड |
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जबलपुर. थाना अधारताल अन्तर्गत धोखाधडी के प्रकरण में कूट रचित दास्तावेज तैयार कर किसी और की जमीन को अपना बताकर लोन वाले पति-पत्नि का सहयोग करने वाले आरोपियों को सारगर्भित विवेचना एवं मान्नीय न्यायालय में विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप 10-10 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थ दण्ड से किया गया दण्डितथाना अधारताल में गौरव प्रसाद तिवारी उम्र 32 वर्ष निवासी रिछाई रांझी ने लिखित शिकायत की थी कि उसके दादाजी गौरीशंकर तिवारी के नाम पर दर्ज जमीन मौजा बघेली रकवा 2.760 हैक्यिर भूमि है उसके दादा की मृत्यु 27-5-13 में हो चुकी है, दादाजी के स्वर्गवास के बाद जमीन पर बुआई उसके पिता एवं चाचा नारायण प्रसाद करते है। जुलाई महीने मे फौती चढवाने एवं खसरे की नकल लेने तहसील पनागर गया था जहॉ पता चला उसके दादा जी के नाम पर दर्ज जमीन पर आई.सी.आई.सी बेैंक आधारताल द्वारा 408100 रूपये दिनॉक 23-12-16 को किसान क्रैडिट कार्ड बनाकर लोन स्वीकृत किया गया है.जब वह आईसीआईसी बैंक शाखा जाकर पता किया तो ब्लूम चौक शास्त्री ब्रज उसे भेजा गया जहॉ जाकर उसने पता कि के.सी.सी. बनाने वाले मैनेजर से मिला एवं सम्पूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति दी जिसमे के.सी.सी. लोन लेने वाले गौरी शंकर यादव और उनकी पत्नि रेखा यादव निवासी सुमन नगर रिछाई एंव जमानतदार राजकुमार यादव, निवासी अधारताल, विजय मिश्रा निवासी रिछाई के नाम के हस्ताक्षरित दस्तावेज थे।इन्हें भी पढ़ें:- हाईकोर्ट ने कहा- झूठी FIR कराने वालों पर पुलिस को करना होगा केसहम लोगो ने किसी बैंक से कोई लोन नहीं लिये है उसके दादा श्री गौरी शंकर तिवारी के नाम की उक्त भूमि पर गौरी शंकर यादव, रेखा बाई यादव द्वारा षणयंत्र पूर्वक जमीन की फर्जी कूट रचित खाता बही तैयार बैंक से 4 लाख 8 हजार 100 रूपयें का के.सी.सी. लोन लेकर रकम हडप लिये है, जमानतदार के रूप में राजकुमार यादव निवासी सुभाष नगर महाराजपुर एवं विजय कुमार मिश्रा रिछाई द्वारा मिली भगत कर रकम निकालने मे सहयोग किये हैं ।शिकायत जांच पर गौरी शंकर यादव, श्रीमति रेखा बाई यादव, दोनों निवासी सुमन निगर रिछाई, तथा जमानतदार राजकुमार यादव निवासी सुभाष नगर महाराजपुर एवं विजय कुमार मिश्रा निवासी रिछाईं के विरूद्ध दिनॉक 9-5-19 को अपराध क्रमांक 375/2019, धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी राजकुमार यादव निवासी सुभाष नगर महाराजपुर एवं विजय कुमार मिश्रा निवासी रिछाईं को अभिरक्षा में लेते हुये प्रकरण मे गिरफ्तार किया गया।उप निरीक्षक टेकचंद शर्मा द्वारा उक्त मामले की सारगर्भित विवेचना कर चालान पेश करते हुये न्यायालय द्वारा जारी समंस वारंट की तामीली समय पर कराई जाकर समय पर साक्षियों को मान्नीय न्यायालय उपस्थित कराया गया। प्रकरण की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री अरविंद जैन द्वारा की गई।सारगर्भित विवेचना एवं माननीय न्यायालय मे विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप दिनांक 22.1.2026 को मान्नीय न्यायालय श्रीमती प्रीति शिखा अग्निहोत्री तेईसवें अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी 1-राजकुमार यादव उम्र 62 वर्ष, निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सुभाष नगर महाराजपुर, थाना आधारताल, 2-विजय कुमार यादव, उम्र 55 वर्ष, निवासीः कांचघर स्टेशन रोड खेरमाई मंदिर के पास थाना घमापुर, को धारा 467, 471, भा.द.वि. में 10-10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रूपये के अर्थदंड एवं धारा 420, 468, 120 बी, भा.द.वि में 7-7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रूपये अर्थदंड से दण्डित किया गया।


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