| पंजाब सूचना आयोग के आदेश की अवहेलना पर लोक सूचना अधिकारी पर भारी जुर्माना, सूचना दस्तावेज भी देने होंगे |
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पंजाब , पंजाब राज्य सूचना आयोग ने अपने आदेशों की लगातार अवहेलना को गंभीर मानते हुए एक लोक सूचना अधिकारी (PIO) पर भारी जुर्माना लगाया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पारित आदेशों का पालन न करना गंभीर लापरवाही है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।
मामले में यह सामने आया कि आयोग द्वारा पहले भी सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन संबंधित लोक सूचना अधिकारी ने न तो समय पर सूचना दी और न ही आदेशों का पालन किया। इस पर आयोग ने पहले ₹10,000 का जुर्माना लगाया था, जिसे अब बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है।
आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि मांगी गई सूचना एवं संबंधित दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से आवेदक को उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही कहा गया कि बार-बार आदेशों की अनदेखी करना RTI कानून की भावना के विरुद्ध है।
आयोग ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि लोक सूचना अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध व्यक्तिगत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। सूचना आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना माफ करने का कोई आधार नहीं पाया गया।
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