Sunday, September 15, 2024

झोलाछाप डॉक्‍टरों द्वारा किये जा रहे अनैतिक चिकित्‍सकीय व्‍यवसाय को प्रतिबंधित करने कलेक्‍टर ने जारी किया आदेश


झोलाछाप डॉक्‍टरों द्वारा किये जा रहे अनैतिक चिकित्‍सकीय व्‍यवसाय को प्रतिबंधित करने कलेक्‍टर ने जारी किया आदेश

जबलपुर // विनय जी. डेविड 9893221036

जबलपुर। झोलाछाप चिकित्‍सकों एवं गैर मान्‍यताधारी व्‍यक्तियों द्वारा किये जा रहे अनैतिक चिकित्‍सकीय व्‍यवसाय को नियंत्रित करने के लिए कलेक्‍टर दीपक सक्‍सेना ने जिले में संचालित अमानक क्‍लीनिक एवं चिकित्‍सकीय स्‍थापनाओं को प्रतिबंधित करने की कार्यवाही के निर्देश अनुभागीय दंडाधिकारियों, विकासखंड चिकित्‍सा अधिकारियों, सिविल अस्‍पतालों के प्रभारी अधिकारियों एवं शहरी सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र के प्रभारियों को दिए है। 

 इस बारे में जारी आदेश में कलेक्‍टर श्री सक्‍सेना ने कहा है कि अपात्र व्‍यक्तियों द्वारा फर्जी चिकित्‍सकीय डिग्री अथवा सर्टिफिकेट का प्रयोग कर झोलाछाप चिकित्‍सकों के रूप में अमानक चिकित्‍सकीय पद्धतियों का उपयोग कर रोगियों का उपचार किया जा रहा है। उन्‍होंने आदेश में अनुभागीय दंडाधिकारियों, विकासखंड चिकित्‍सा अधिकारियों, प्रभारी अधिकारी सिविल अस्‍पताल रांझी, मनमोहन नगर एवं सिहोरा तथा शहरी सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र के प्रभारियों को निर्देश दिए है कि अपात्र व्‍यक्तियों अथवा झोलाछाप चिकित्‍सकों द्वारा किये जा रहे अनैतिक चिकित्‍सकीय व्‍यवसाय को नियंत्रित करने हेतु अमानक क्‍लीनिक व चिकित्‍सकीय स्‍थापनाओं को तत्‍काल प्रतिबंधित किया जाये। 

 श्री सक्‍सेना ने कहा है कि बिना उचित पंजीयन के अमानक चिकित्‍सकीय संस्‍थाओं का संचालन मध्‍यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्‍थापनाएं (रजिस्‍ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 की धारा 3 का उल्‍लंघन है एवं ऐसा करना दण्‍डनीय अपराध है। इसके लिए 3 वर्ष का कारावास एवं 50 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित भी किया जा सकता है। उन्‍होंने बिना वैधानिक डिग्री प्राप्‍त किये अपने नाम के आगे डॉक्‍टर की उपाधि का इस्‍तेमाल करने वाले चिकित्‍सकीय व्‍यवसाय करने वाले व्‍यक्तियों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। 

 कलेक्‍टर ने झोलाछाप एवं अपात्र व्‍यक्तियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य कार्यालय के नोडल अधिकारी नर्सिंग होम डॉ. आदर्श विश्‍नोई को उपलब्‍ध कराने के निर्देश भी अनुभागीय दंडाधिकारियों, विकासखंड चिकित्‍सा अधिकारियों, प्रभारी अधिकारी सिविल अस्‍पताल रांझी, मनमोहन नगर एवं सिहोरा तथा शहरी सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र के प्रभारियों को दिए हैं।

Monday, September 2, 2024

कांबिंग गस्त में कई वर्षों से फरार मामलों के पकड़े गए 511 वारंटी पकड़े गए

 


जबलपुर. पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह (भा.पु.से.) द्वारा अपराधों की रोकथाम हेतु गुंडे, बदमाशों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध उनके आपराधिक रिकार्ड को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिदिन प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कराई जा रही है.

वहीं थानों में लंबित वारंटो की तमीली तथा मामलों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कांबिंग गस्त हेतु आदेशित किए जाने पर दिनॉक 30-08-24 की रात्रि 12 बजे से आज दिनांक 31.08.24 के प्रातः 5 बजे तक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुश्री सोनाक्षी सक्सेना (भा.पु.से. ), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री समर वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर (यातायात) श्री प्रदीप कुमार शेण्डे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री सूर्यकांत शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमति सोनाली दुबे, तथा समस्त नगर पुलिस अधीक्षकों/उप पुलिस अधीक्षक/एसडीओपी के मार्गदर्शन में समस्त थाना प्रभारी शहर एवं देहात द्वारा हमराह स्टाफ के कॉम्बिग गस्त की गयी। कॉम्बिग गस्त के दौरान वारंटी एवं लंबित मामलों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु प्रत्येक थाने में 2-3 टीमें बनाई गई, एक टीम के प्रभारी थाना प्रभारी स्वयं थे, अन्य टीम के प्रभारी उप निरीक्षक सहायक उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी थे। टीमों के द्वारा दबिश देते हुए कॉम्बिंग गस्त के दौरान कई वर्षों से फरार 209 गैर म्यादी वारिटयों एवं 302 गिरफ्तारी वारंटियों को पकडा गया तथा 133 जमानती वारंट तामील किए गए। इसी प्रकार अवैध शराब कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश देते हुये 35 आरोपियों को पकड़कर 17 लीटर कच्ची तथा 531 पाव देशी/विदेशी शराब जप्त की गयी।

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