रायपुर ! कार्यालय अभिंयता विद्युत एवं यात्रिकी लोक निर्माण विभाग रायपुर द्वारा सूचना देने मे विलम्ब की शिकायत सही पाए जाने पर राज्य सूचना आयुक्त एसके तिवारी ने अधिनियम की धारा
20 (1) के तहत विभाग के जनसूचना अधिकारी को 05 हजार रू. का अर्थदण्ड
अधिरोपित किया है। धारा 19 (8)(ख) के तहत अपीलार्थी को एक हजार रू. की क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने हेतु जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रकरण में शिकायतकर्ता संजय ठाकुर ने विद्युत एवं यांत्रिकी लोक निर्माण विभाग रायपुर के समक्ष विभाग द्वारा 125 नग माइक्रोवेव आवेन व्यक्तिगत कोटेशन के आधार पर 10,87,580 रूपये का क्रय के संबंध में दस्तावेजों की मांग की थी। निर्धारित समयावधि में जनसूचना अधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यथित होकर आवेदक ने प्रथम अपीलीय अधिकारी के सक्षम प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के उपरांत भी जानकारी प्राप्त नहीं होने पर 20 जून 2011 को राज्य सूचना आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत किये जाने पर 09 जनवरी 2012 को सुनवाई के लिए आहुत किया गया।
दोनो पक्षाें को सुना गया तथा प्रकरण के अध्ययन में राज्य सूचना आयुक्त ने पाया कि जनसूचना अधिकारी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी के 1 अप्रैल 2011 को 7 दिवस में जानकारी प्रदाय करने का अवहेलना किया है। जनसूचना अधिकारी के आदेश की अवहेलना करके जानकारी नहीं देने पर आवेदक को आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराना पड़ा था, जिससे स्पष्ट है कि धारा 18 (1)(च) के तहत शिकायत सहीं होना पाया गया है। इस पर कार्रवाई करते हुए सूचना आयुक्त ने जनसूचना अधिकारी पर 5 हजार रू. का जुर्माना लगाया।