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| बरगी बांध क्रूज हादसे की न्यायिक जांच शुरू जस्टिस संजय द्विवेदी ने संभाला कार्यभार |
बरगी बांध में 30 अप्रैल 2026 को हुए क्रूज हादसे की न्यायिक जांच विधिवत शुरू हो गई। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी ने आज एकल सदस्यीय जांच आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
राज्य शासन द्वारा बरगी बांध क्रूज हादसे की न्यायिक जांच के लिए 10 मई को राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन कर जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के तहत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया था।
न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी ने आज कार्यभार ग्रहण करते ही आयोग के कार्यों को अंजाम देना प्रारंभ कर दिया। पहले ही दिन नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच के अध्यक्ष डॉ पी जी नाजपाण्डे आयोग के समक्ष उपस्थित हुए और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आयोग ने इसे जांच में शामिल करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर कार्यालय में बना आयोग का कार्यालय : दर्ज कराई जा सकेगी दुर्घटना से संबंधित शिकायत, दस्तावेज, कथन अथवा साक्ष्य.
एकल सदस्य जांच आयोग बरगी बांध क्रूज दुर्घटना का कार्यालय कलेक्ट्रेट कार्यालय के कक्ष क्रमांक 43 में बनाया गया है। क्रूज दुर्घटना से संबंधित व्यक्ति अपनी ऐसी शिकायत, दस्तावेज, साक्ष्य अथवा कथन आयोग के कक्ष क्रमांक 42 में उपस्थित होकर दर्ज करा सकते हैं, जो क्रूज दुर्घटना से संबंधित हों।
क्रूज दुर्घटना से संबंधित व्यक्ति दुर्घटना के बारे में ऐसी जानकारी, दस्तावेज, साक्ष्य या कथन जो दुर्घटना से सम्बंधित हो, आयोग के समक्ष उपस्थित होकर दे सकते हैं।


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