कर्नाटक में एक अदालत ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक वाई. सम्पांगी को भ्रष्टाचार के एक मामले में शनिवार को दोषी ठहराते हुए साढे़ तीन साल के कारावास की सजा सुनाई।
रिश्वत के एक मामले में सम्पांगी के खिलाफ सजा सुनाते हुए विशेष लोकायुक्त अदालत के न्यायाधीश एन.के. सुधींद्र राव ने विधायक पर 100,000 रूपये का जुर्माना भी किया। सम्पांगी पर भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम-1988 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए आरोप तय किए गए थे।
उन्हें बेंगलुरू जेल ले जाया गया है। एक व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने सम्पांगी को जनवरी 2009 में अपने आवास पर 500,000 रूपये रिश्वत स्वीकार करते हुए हिरासत में ले लिया था। उसके बाद उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। सम्पांगी कोलार गोल्ड फील्ड्स विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।
रिश्वत के एक मामले में सम्पांगी के खिलाफ सजा सुनाते हुए विशेष लोकायुक्त अदालत के न्यायाधीश एन.के. सुधींद्र राव ने विधायक पर 100,000 रूपये का जुर्माना भी किया। सम्पांगी पर भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम-1988 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए आरोप तय किए गए थे।
उन्हें बेंगलुरू जेल ले जाया गया है। एक व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने सम्पांगी को जनवरी 2009 में अपने आवास पर 500,000 रूपये रिश्वत स्वीकार करते हुए हिरासत में ले लिया था। उसके बाद उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। सम्पांगी कोलार गोल्ड फील्ड्स विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।