Saturday, January 25, 2014

न्यायालय में मृतक के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल

कानून और न्याय के सवालो की जद में पुलिस थाना
toc news internet channel

बैतूल। हमारी अदालते भारत के राष्ट्रपति, सुप्रिम कोर्ट जज, और लोक सभा अध्यक्ष के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर अपराधिक लापरवाही का इतिहास रच चुकी हैं। इस बार न्यायालय ने मृतक महिला के खिलाफ पुलिस का आरोप पत्र स्वीकार करते हुए बिना न्यायिक विवेक का प्रयोग किए, कानून की प्रक्रिया का यंत्रवत् संचालन करते हुए आरोपीगण को न्यायालय के समक्ष पेशी तारीख पर उपस्थित होकर जमानत प्रस्तुत करने के आदेश प्रसारित करने का एक मामला प्रकाश में आया हैं। कानूृन और न्याय के जानकारो के बीच अब यह सवाल उठ गया हैं कि क्या किसी लोक सेवक को गलत जानकारी देकर किसी मृतक के विरूद्ध न्यायालय की कार्यवाही करवाई जा सकती हैं? क्या न्यायालय पुलिस दस्तावेजो को यंत्रवत् स्वीकार कर आदेश प्रसारित कर न्यायोचित कार्य करती हैं? आम आदमी का सवाल तो यह हैं कि न्यायालय को गुमराह करके न्यायिक आदेश का मजाक बनाने वाले पुलिस अधिकारी की वैधानिक जिम्मेदारी क्या तय की जायेगी?

क्या हैं मामला

पुलिस थाना बोरदेही के अंतर्गत ग्राम छिपन्या पिपरिया के रामचरण पिता झनकु के शिकायत आवेदन पत्र पर पुलिस ने जांच करते हुए और शिकायत को सही पाकर शंकर, चैतीबाई, सरस्वतीबाई और कांशीबाई के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107,116 का अभियोग पत्र राजस्व न्यायालय कार्यपालिक दण्डाधिकारी, आमला के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। दण्डाधिकारी दिनेश सावले द्वारा परिशांति भंग करने का अभियोग पत्र स्वीकार करते हुए दण्डिक प्रकरण क्रमांक 411/13 में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 111 के तहत 6 माह की अवधि तक परिशंति कायम रखने के लिए का आरोपीगण को पेशी तारीख 14 जनवरी को उपस्थित होकर प्रत्येक को 5 हजार रूपए का बंध पत्र दाखिल करने के आदेश जारी किए गए हैं। 

मृतक के विरूद्ध आदेश

कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा आदेश भले ही कानून के प्रावधानो के अनुसार हो लेकिन वह मानवाधिकारो के सवालो की जद में आ गया हैं। आरोपीगण के विरूद्ध जारी आदेश में एक महिला कांशीबाई मृत हैं। परिजन शंकर मोहबे बताते हैं कि बहन कांशीबाई की वृद्धावस्था के कारण 2004 में शोभापुर कालोनी, पाथाखेड़ा में मृत्यु हो चुकी थी। बहन चैतीबाई वृद्धावस्था के कारण मरणासन्न अवस्था में हैं जिनका मुकाम छिन्दवाड़ा जिले में हैं तो दूसरी बहन सरस्वीबाई अपने ससुराल में ग्राम खेड़लीबाजार की रहने वाली हैं। दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में तीनो बहनो का पता ग्राम छिपन्या पिपरिया का बताया गया हैं। न्यायालय के सक्षम पेशी दिनांक को मृतक कांशीबाई उपस्थित नहीं हो सकती हैं तो दूसरी अन्य बहने अति वृद्ध होने से चलने फिरने में असमर्थ हैं। न्यायालय के आदेश का पालन कर पाना तीनो के लिए कठिन हैं।

पुलिस जांच पर सवाल

पुलिस थाना बोरदेही विधि, न्याय और मानवाधिकारो के सवालो की जद में हैं। पुलिस ने रामचरण मोहबे के शिकायत आवेदन पर जांच की हैं और अपराधिक घटना को सत्य पाकर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश कर चुकी हैं जिसे न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध कर आदेश जारी कर दिया गया हैं। पुलिस ने जांच के दौरान गवाहो के ब्यान दर्ज करती हैं, घटना स्थल का नक्षा बनाती हैं और फिर अंतिम जांच प्रतिवेदन पर अपनी राय लिखकर न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल करती हैं। इस मामले में पुलिस ने थाने में बैठे बैठे ही अपनी कागजी कार्यवाही को पूरा करना मालूम पड़ता हैं। आरोपीगण से घटना की सत्यता को लेकर कोई पूछताछ नहीं की गई हैं जिसके चलते न्यायालय को गुमराह करने का अपराधिक कृत्य पुलिस कर चुकी हैं। 

क्या हो सकता हैं

अपराध विधि के जानकार भारत सेन अधिवक्ता बताते हैं कि किसी लोक सेवक को झूठी रिपोर्ट कर उसकी कानून की शक्ति का दुरूपयोग करना अपराध हैं। इसलिए दण्डाधिकारी को न्यायालय अवमानना कानून के तहत पुलिस के विरूद्ध कार्यवाही करना चाहिए। पुलिस को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 182, 211 की कार्यवाही कर रामचरण के विरूद्ध प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए और मप्र शासन की ओर आरोपीगण के विरूद्ध विचाराधीन मामले को वापस उठाने की कार्यवाही प्रारंभ करना चाहिए। किसी नागरिक को कानून की शक्ति का दुरूपयोग कर न्यायालय की कार्यवाही का सामना करने के लिए मजबूर करना कानून की आड़ में अत्याचार हैं, न्याय के नाम पर सबसे बड़ा अन्याय हैं और मानवाधिकारो का हनन हैं। दण्डाधिकारी के समक्ष अब मानवाधिकारों की रक्षा का सवाल हैं। सुप्रिम कोर्ट कहती हैं कि न्याय होना ही नहीं न्याय होता दिखना भी चाहिए। नोट: न्यायालय का कैरिकेचर लगाए

CCH ADD

CCH ADD
CCH ADD

dhamaal Posts

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

ANI NEWS INDIA

‘‘ANI NEWS INDIA’’ सर्वश्रेष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया ऑनलाइन नेटवर्क’’ हेतु को स्थानीय स्तर पर कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू कर्मचारियों की सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले एवं तहसीलों में जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की आवश्यकता है।

कार्य क्षेत्र :- जो अपने कार्य क्षेत्र में समाचार / विज्ञापन सम्बन्धी नेटवर्क का संचालन कर सके । आवेदक के आवासीय क्षेत्र के समीपस्थ स्थानीय नियुक्ति।
आवेदन आमन्त्रित :- सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 2 फोटोग्राफ सहित अधिकतम अन्तिम तिथि 30 मई 2019 शाम 5 बजे तक स्वंय / डाक / कोरियर द्वारा आवेदन करें।
नियुक्ति :- सामान्य कार्य परीक्षण, सीधे प्रवेश ( प्रथम आये प्रथम पाये )

पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार। ( पांच अंकों मे + )

कार्य :- उम्मीदवार को समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन (व्यापार) मे रूचि होना अनिवार्य है.
आवश्यक सामग्री :- संसथान तय नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री देगा, परिचय पत्र, पीआरओ लेटर, व्यूज हेतु माइक एवं माइक आईडी दी जाएगी।
प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थानीय कार्यालय मे दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र की जबाबदारी दी जावेगी।
पता :- ‘‘ANI NEWS INDIA’’
‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया नेटवर्क’’
23/टी-7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, प्रेस काम्पलेक्स,
नीयर दैनिक भास्कर प्रेस, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)
मोबाइल : 098932 21036


क्र. पद का नाम योग्यता
1. जिला ब्यूरो प्रमुख स्नातक
2. तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / हायर सेकेंडरी (12 वीं )
3. क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
4. क्राइम रिपोर्टरों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
5. ग्रामीण संवाददाता हाई स्कूल (10 वीं )

SUPER HIT POSTS

TIOC

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

''टाइम्स ऑफ क्राइम''


23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1,

प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011

Mobile No

98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।

http://tocnewsindia.blogspot.com




यदि आपको किसी विभाग में हुए भ्रष्टाचार या फिर मीडिया जगत में खबरों को लेकर हुई सौदेबाजी की खबर है तो हमें जानकारी मेल करें. हम उसे वेबसाइट पर प्रमुखता से स्थान देंगे. किसी भी तरह की जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा.
हमारा mob no 09893221036, 8989655519 & हमारा मेल है E-mail: timesofcrime@gmail.com, toc_news@yahoo.co.in, toc_news@rediffmail.com

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1, प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नं. - 98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।





Followers

toc news