राजनगर. न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सुनील दंडौतिया की अदालत ने लाखों रुपये की सरकारी जमीन में फर्जीवाड़ा करने पर तत्कालीन तहसीलदार, पटवारी सहित चार लोगों पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।
खजुराहो मेला ग्राउंड की जमीन नंम्बर 1768/6/2 में हेर फेर किया था। तत्कालीन तहसीलदार डीआर महेश्वर हाल रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर, पटवारी सुखनंदन चतुर्वेदी, मेवादेवी अग्रवाल, राजेन्द्र अग्रवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471/34, 120बी के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज करने के लिये थाना खजुराहो को आदेश दिया है। साथ इस मामले के रिकॉर्ड जब्त कर फर्जीवाड़ा में सामिल अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया है।
खजुराहो मेला ग्राउंड की जमीन नंम्बर 1768/6/2 में हेर फेर किया था। तत्कालीन तहसीलदार डीआर महेश्वर हाल रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर, पटवारी सुखनंदन चतुर्वेदी, मेवादेवी अग्रवाल, राजेन्द्र अग्रवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471/34, 120बी के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज करने के लिये थाना खजुराहो को आदेश दिया है। साथ इस मामले के रिकॉर्ड जब्त कर फर्जीवाड़ा में सामिल अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया है।