Present by @ Toc News
भोपाल, मनीष वर्मा -
आनंदपुर ट्रस्ट आश्रम मे पिछले 15 वर्षो से अपराधो का सिलसिला निरंतर चलता आ रहा है । आखिर मध्यप्रदेश सरकार ओर जिला प्रशासन इस ट्रस्ट आश्रम पर क्यो इतना मेहरबान है । सर्वप्रथम दलितो के साथ अत्याचार एवं आदिवासी महिलाओ के साथ ज्यादती, छेड़खानी जेसी घटनाक्रम आम है ।
अगर कोई गरीब ग्रामीण पिढीत व्यक्ति ट्रस्ट के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत भी करता है तो इसे ट्रस्ट के प्रभाव के चलते महात्मा लोग पुलिस के साथ साठगांठ करके इनके खिलाफ ही झूठा अपराध (मुकदमा) कायम करवा दिया जाता है । इसी डर की वजह से आज तक ईसागढ के ग्रामीण लोग इनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत तक नही करवा पा रहे है । शासन से लेकर जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन सभी इनके अधिन गुलाम बने हुए है ,यह जेसा कहते हे वेसा ही शासन व जिला प्रशासन काम करते है ।
ईसागढ की बात करे तो वंहा के दलित वर्ग के लोग आश्रम के गुलाम बनाये गये है ।शासन से मिलने वाली भूमि पट्टा जो गरीब किसानो को मिलती है उस भूमि पर भी ट्रस्ट संस्थान ने छल कपट धोखाधड़ी से अपने कब्जे में कर लिया गया है जो मजदूर किसान उनके ट्रस्ट मे काम करते है उनके साथ ट्रस्ट के महात्मा व भगत लोग इनका शारीरिक शोषण करते है ओर इनको पुरी मेहनती के वेतन भी नही दिया जाता है । विगत दिनो ऐसी ही घटना ट्रस्ट मे काम करने वाले गरीब मजदूर रंजीत पुत्र गोपाल हरिजन निवासी ग्राम बहेरिया ईसागढ के साथ घटना को अंजाम दिया है आश्रम परिसर स्थित जमडेरा चक्क पर यह फरियादी काम करता था ।
फरियादी के अनुसार ट्रस्ट की ओर से हर माह 2500/-रू वेतन दिया जाता जो फरियादी ने अपने 8 माह पूर्व का शेष वेतन 20000/-रू बीस हजार मांगे तो ट्रस्ट के महात्मा ज्ञानप्रकाश, राकेश महात्मा ने फरियादी के साथ मारपीट की दोबारा पेसे अगर मांगे तो जान से मारने की धमकी दी गई । बात यही खत्म नही हुईं ट्रस्ट के प्रभाव चलते हुए इन्होंने पुलिस को फोन करके बुला लिया गया ओर उल्टा झूठी शिकायत दर्ज कर फरियादी को थाने मे बंद करवा दिया गया जबकि पुलिस को इस घटना की जांच करके सत्यता मालूम करके ही कोई कदम उठाना चाहिए था कि मामला सही है या गलत ।
ठीक इसी प्रकार दुसरा मामला बाबूलाल कुशवाह निवासी नैथई ( इसागढ ) के साथ भी इनकी पत्नी आश्रम के महात्मा लोग बुरी नजर रखते थे ओर एक दिन मोका पाकर फरियादी की पत्नी वतन बाई उम्र 40 साल को मेडिलाल महात्मा द्वारा अपहरण कर लिया गया जिसका आज दिनांक तक पता नही चला है । फरियादी ने मध्यप्रदेश पुलिस के मुखिया सुरेन्द्रनाथ सिंह जी को भोपाल स्थित पी.एच.क्यू .कार्यालय मे जनसुनवाई में अपनी फरियाद दर्ज कराई गई ।
इस मामले मे मजेदार वाली बात यह है कि जब फरियादी अपहरण की प्रथम शिकायत लेकर ईसागढ थाने पहुंचा तो आश्रम ट्रस्ट के महात्माओ के प्रभाव पर पुलिस ने फरियादी के साथ ही उल्टा छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया व एक बेगुनाह को जेल भिजवा दिया गया इससे साफ पता चलता है कि वंहा कानून नाम की कोई चीज ही नही बची, वंहा तो लायन आडर का स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है ओर पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्यवाही करता नजर आ रहा है ओर जिला प्रशासन की बात करे तो यह भी ट्रस्ट की कठपुतली बना हुआ है ।
करोडो रू की बैशकीमत की जमीन फर्जी तरीके से ट्रस्ट आश्रम के नाम कर दी गई है । ईसागढ तहसील के ग्राम शांतपुर के सर्वे नंबर 81 रकबा 1.160 हैक्टेयर जमीन एवं ग्राम बहेरिया (रूपनगर) मे हल्का नं.51आकलोन,सर्वे न,476/1क/2 रकबा 1.254 शासकीय जमीन व सर्वे नंबर 474/1/खा रकबा 3.971 शासकीय जमीन पर आनंदपुर महात्माओं ने बलपूर्वक कब्जा कर लिया गया है जबकि यह जमीन गरीब दलित किसानो को दि जानी चाहिए थी ।इस से ऐसा प्रतीत होता है की ईसागढ में फिर से अंग्रेजो के शासन की याद दिलाता हो ।
आनंदपुर ट्रस्ट आश्रम के विरुद्ध अपराधो की बात की जाए तो पिछले 15 वर्षो का विवरण की गंभीरता दिखलाता है। दिनांक 4 सितम्बर 2005 अपराध क्रमांक 320/05 धारा 341/294/324/427 ipc घटना स्थल आश्रम परिसर फरियादी श्री राम यादव को जान से मारने की धमकी व मारपीट की गई आरोपी ओमप्रकाश महात्मा । क्रमानुसार - दिनांक 14 अप्रैल 07 को अपराध क्रमांक 106/07 धारा 354/506 ipc फरियादी गुरूमीत कौर पुत्री प्रीतम सिंह छबड़ा उम्र 35 साल के साथ बलात्कार करने की कोशिश की व जान से मारने की धमकी दी गई आरोपी तिलकराज महात्मा घटना स्थल आनंदपुर ट्रस्ट आश्रम परिसर ईसागढ अशोक नगर ।ईसी क्रमानुसार दिनांक 12 मार्च 2009 अपराध क्रमांक 85/09 धारा 354 ipc फरियादी भूरिया बाई पत्नी रामस्वरूप कांझी उम्र 25 साल के साथ आरोपी ट्रस्ट आश्रम के भगत रामलाल ने आश्रम परिसर के अंदर विवेक कालोनी मे फरियादी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की व महिला की छाती दबाई ।
क्रमानुसार - दिनांक 30 मई 2009 अपराध क्रमांक 174/09 धारा 294/323/34 ipc घटना स्थल आनंदपुर ट्रस्ट परिसर फरियादी रामलाल पुत्र जोधीराम पटेल उम्र 40 साल निवासी -आश्रम ट्रस्ट परिसर मे आरोपी सुनील भगत ने ने आश्रम ट्रस्ट परिसर के अंदर ही मारपीट की व चोट पहुंचाई । इसी क्रमानुसार - दिनांक 26 जुन 2012 अपराध क्रमांक 203/2012 धारा 341/294/323/324/504/34 ipc फरियादी जगराम शर्मा पुत्र रामप्रसाद शर्मा निवासी ईसागढ के साथ आरोपी आश्रम ट्रस्ट के भगत राणा भगत पुत्र श्याम भगत उम्र 36 साल निवासी ट्रस्ट परिसर क्षेत्र ने फरियादी के साथ जान से मारने की कोशिश की व धमकी, मारपीट की गई ।
क्रमानुसार - अपराध क्रमांक 25/14 धारा 354/506/ipc 3 (1)11 scst एक्ट फरियादी सुनीता बाई पत्नी रामबाबू वाल्मीकि उम्र 30 साल के साथ आरोपी किशन महात्मा बुरी नियत रखता था ओर मोका पाकर बलात्कार कारने की कोशिश की व जान से मारने की धमकी दी गई । क्रमानुसार - अपराध क्रमांक 69/15 धारा 354 ipc 7/8 बालक को का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं 3(1)11 scst act . फरियादी के साथ दिनाक 21 दिसम्बर 2014 को जमना बाई पुत्री जयराम आदिवासी के साथ भी बलात्कार करने की कोशिश की गई घटना स्थल ट्रस्ट परिसर आरोपी महात्मा का पुत्र पंकज बाली निवासी आनंदपुर ट्रस्ट आश्रम इसागढ ।
यह समस्त अपराध जिसमे महिलाओ व अबोध बच्चो के साथ अत्याचार ज्यादती निरंतर की जा रही है ऐसे ओर भी कोई बडे अपराध है जिसमे राजधानी भोपाल निवासी सिमरन कौर पुत्री गुरूचरण सिंह उम्र 17 साल के साथ तो वहशीपन की हद ही पार कर दी गई सिमरन के साथ आश्रम परिसर मे कई बार बलात्कार किया गया महात्माओ ने अपराध छिपाने के उद्देश्य से सिमरन को एक आश्रम से दुसरे आश्रम शाखा मे भेजते रहे कही पंजाब से जालंधर आश्रम तो कही महाराष्ट्र के पुना स्थित उरली आश्रम मे हर जगह सिमरन केे साथ बलात्कार किया गया ।
सूत्रो से जानकारी है कि ऐसे ओर भी अपराध है जिसमे महात्मा लोगो ने अपनी वासना पुर्ण करने के लिए पुरूष नवयुवक के साथ भी अप्राकृतिक काम करते है जिसका प्रमाण आश्रम स्थान का ही एक विडियो फुटेज हे जो यह साबित करता है यह लोग कितने वहशी है । इतने बड़े जघन्य अपराध हो रहै है ओर अशोक नगर पुलिस प्रशासन सोया हुआ है ओर एक तरफ जिला प्रशासन इन महात्माओ को हथियार रखने के लायसेंस जारी कर रहा है ।
जिसकी निम्न सुचि इस प्रकार से है -- (1)ध्यान सागरानंद पुत्र स्वामी वैराग्यनंद 375 बोर रायफल, (2)विचार ध्यानानंद गुरू स्वामी दर्शन पूर्णानंद -देशी टोपीदार रायफल, (3)अलख सुखानंद गुरू बेअंत आनंद - देशी टोपीदार, (4)ध्यान सत्यानंद गुरू स्वामी दर्शन पूर्णानंद - रायफल, (5)ज्ञान अनमोलानंद गुरू स्वामी दर्शन पूर्णानंद - 12बोर रायफल, (6)विचार पूर्णानंद गुरू स्वामी दर्शन पूर्णानंद 275 बोर रायफल, (7)नितभक्ति आनंद गुरू दर्शन पूर्णानंद - देशी टोपीदार हथियार, (8)कृष्ण लाल पुत्र धर्मदास खत्री - 12 बोर हथियार , (9)हीरालाल पुत्र निरंजन दास अरोड़ा - 12 बोर हथियार, (10)शिवराज पुत्र देशराज खत्री - देशी टोपीदार हथियार, (11)दर्शन विवेकानंद गुरू स्वामी बेअंतानंद - 12 बोर हथियार, (12)अमर विवेकानंद गुरु स्वामी दर्शन पूर्णानंद, - देशी टोपीदार हथियार, (13)आनंद दयानंद गुरु दर्शन पुर्णानंद - रायफल हिथयार, (14)पूर्णभक्ति आनंद गुरू स्वामी दर्शन पूर्णानंद - 12 बोर हथियार , (15)अमर पूर्णानंद गुरु स्वामी दर्शन पूर्णानंद -12 बोर हथियार , (16)ध्यान नित्यानंद गुरु स्वामी दर्शन पूर्णानंद -16 बोर हथियार, (17)अम्मोल विवेकानंद गुरु स्वामी दर्शन पूर्णानंद - 12 बोर हथियार, (18)अनंत शान्तानंद् गुरू बेअंत आनंद - देशी टोपीदार हथियार, (19)महात्मा अमित बृम्हानंद गुरु स्वामी दर्शन पूर्णानंद - 315 बोर रायफल,(20) ज्ञानशब्दानंद गुरू स्वामी दर्शन पूर्णानंद -12 बोर हथियार, ऐसे कई वैध एवं अवैध हथियार है जिनका विवरण काफी लम्बा है ,यह विषय काफी गम्भीर है जल्दी ही सरकार को चाहिए कि ऐसे समाज के लिए खतरनाक हो रहै ट्रस्ट के खिलाफ कार्रवाई की जाये ।
यह सभी अपराध हथियार दिखाकर डराकर किये गये है सूत्रो से जानकारी अनुसार ट्रस्ट परिसर मे ऐसे कई अपराध भी हुये है जिनका आज तक कोई खुलासा नही हो पाया है ओर ना ही पुलिस रिकॉर्ड है अगर पुलिस इस ट्रस्ट में जांच करे तो ऐसे कई अवैध हथियारो का जखीरा भी मिल सकता है ।
जानकर अनुसार यह ट्रस्ट हिन्दूस्तान का सबसे बड़ा अपराधियो का ट्रस्ट संस्थान हे जहां पर नाम बदलकर अपराधी बडी आसानी से छुप जाते हे ओर भगत व महात्मा बना दिये जाते है ओर उसकी सही जानकारी भी छुपा ली जाती है, हथियारो की सुचि मे ऐसे कई अपराधी महात्मा है जिनकी वल्दियत छुपाई गई है । जबकि पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन हथियार के लायसेंस जारी करते वक्त सबंधित व्यक्ति का व संस्था का रिकार्ड जांच कर ही लायसेंस जारी किया जाता है । आखिर ऐसे ट्रस्ट पर कब होगा कानून सख्त कब हमारी सरकार जागेगी क्या यही है वो अच्छे दिनो की शुरुआत क्या यही है हमारे आजाद देश जो अभी भी गुलामी की पंचायत पर निर्भर है ।
भोपाल, मनीष वर्मा -
आनंदपुर ट्रस्ट आश्रम मे पिछले 15 वर्षो से अपराधो का सिलसिला निरंतर चलता आ रहा है । आखिर मध्यप्रदेश सरकार ओर जिला प्रशासन इस ट्रस्ट आश्रम पर क्यो इतना मेहरबान है । सर्वप्रथम दलितो के साथ अत्याचार एवं आदिवासी महिलाओ के साथ ज्यादती, छेड़खानी जेसी घटनाक्रम आम है ।
अगर कोई गरीब ग्रामीण पिढीत व्यक्ति ट्रस्ट के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत भी करता है तो इसे ट्रस्ट के प्रभाव के चलते महात्मा लोग पुलिस के साथ साठगांठ करके इनके खिलाफ ही झूठा अपराध (मुकदमा) कायम करवा दिया जाता है । इसी डर की वजह से आज तक ईसागढ के ग्रामीण लोग इनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत तक नही करवा पा रहे है । शासन से लेकर जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन सभी इनके अधिन गुलाम बने हुए है ,यह जेसा कहते हे वेसा ही शासन व जिला प्रशासन काम करते है ।
ईसागढ की बात करे तो वंहा के दलित वर्ग के लोग आश्रम के गुलाम बनाये गये है ।शासन से मिलने वाली भूमि पट्टा जो गरीब किसानो को मिलती है उस भूमि पर भी ट्रस्ट संस्थान ने छल कपट धोखाधड़ी से अपने कब्जे में कर लिया गया है जो मजदूर किसान उनके ट्रस्ट मे काम करते है उनके साथ ट्रस्ट के महात्मा व भगत लोग इनका शारीरिक शोषण करते है ओर इनको पुरी मेहनती के वेतन भी नही दिया जाता है । विगत दिनो ऐसी ही घटना ट्रस्ट मे काम करने वाले गरीब मजदूर रंजीत पुत्र गोपाल हरिजन निवासी ग्राम बहेरिया ईसागढ के साथ घटना को अंजाम दिया है आश्रम परिसर स्थित जमडेरा चक्क पर यह फरियादी काम करता था ।
फरियादी के अनुसार ट्रस्ट की ओर से हर माह 2500/-रू वेतन दिया जाता जो फरियादी ने अपने 8 माह पूर्व का शेष वेतन 20000/-रू बीस हजार मांगे तो ट्रस्ट के महात्मा ज्ञानप्रकाश, राकेश महात्मा ने फरियादी के साथ मारपीट की दोबारा पेसे अगर मांगे तो जान से मारने की धमकी दी गई । बात यही खत्म नही हुईं ट्रस्ट के प्रभाव चलते हुए इन्होंने पुलिस को फोन करके बुला लिया गया ओर उल्टा झूठी शिकायत दर्ज कर फरियादी को थाने मे बंद करवा दिया गया जबकि पुलिस को इस घटना की जांच करके सत्यता मालूम करके ही कोई कदम उठाना चाहिए था कि मामला सही है या गलत ।
ठीक इसी प्रकार दुसरा मामला बाबूलाल कुशवाह निवासी नैथई ( इसागढ ) के साथ भी इनकी पत्नी आश्रम के महात्मा लोग बुरी नजर रखते थे ओर एक दिन मोका पाकर फरियादी की पत्नी वतन बाई उम्र 40 साल को मेडिलाल महात्मा द्वारा अपहरण कर लिया गया जिसका आज दिनांक तक पता नही चला है । फरियादी ने मध्यप्रदेश पुलिस के मुखिया सुरेन्द्रनाथ सिंह जी को भोपाल स्थित पी.एच.क्यू .कार्यालय मे जनसुनवाई में अपनी फरियाद दर्ज कराई गई ।
इस मामले मे मजेदार वाली बात यह है कि जब फरियादी अपहरण की प्रथम शिकायत लेकर ईसागढ थाने पहुंचा तो आश्रम ट्रस्ट के महात्माओ के प्रभाव पर पुलिस ने फरियादी के साथ ही उल्टा छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया व एक बेगुनाह को जेल भिजवा दिया गया इससे साफ पता चलता है कि वंहा कानून नाम की कोई चीज ही नही बची, वंहा तो लायन आडर का स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है ओर पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्यवाही करता नजर आ रहा है ओर जिला प्रशासन की बात करे तो यह भी ट्रस्ट की कठपुतली बना हुआ है ।
करोडो रू की बैशकीमत की जमीन फर्जी तरीके से ट्रस्ट आश्रम के नाम कर दी गई है । ईसागढ तहसील के ग्राम शांतपुर के सर्वे नंबर 81 रकबा 1.160 हैक्टेयर जमीन एवं ग्राम बहेरिया (रूपनगर) मे हल्का नं.51आकलोन,सर्वे न,476/1क/2 रकबा 1.254 शासकीय जमीन व सर्वे नंबर 474/1/खा रकबा 3.971 शासकीय जमीन पर आनंदपुर महात्माओं ने बलपूर्वक कब्जा कर लिया गया है जबकि यह जमीन गरीब दलित किसानो को दि जानी चाहिए थी ।इस से ऐसा प्रतीत होता है की ईसागढ में फिर से अंग्रेजो के शासन की याद दिलाता हो ।
आनंदपुर ट्रस्ट आश्रम के विरुद्ध अपराधो की बात की जाए तो पिछले 15 वर्षो का विवरण की गंभीरता दिखलाता है। दिनांक 4 सितम्बर 2005 अपराध क्रमांक 320/05 धारा 341/294/324/427 ipc घटना स्थल आश्रम परिसर फरियादी श्री राम यादव को जान से मारने की धमकी व मारपीट की गई आरोपी ओमप्रकाश महात्मा । क्रमानुसार - दिनांक 14 अप्रैल 07 को अपराध क्रमांक 106/07 धारा 354/506 ipc फरियादी गुरूमीत कौर पुत्री प्रीतम सिंह छबड़ा उम्र 35 साल के साथ बलात्कार करने की कोशिश की व जान से मारने की धमकी दी गई आरोपी तिलकराज महात्मा घटना स्थल आनंदपुर ट्रस्ट आश्रम परिसर ईसागढ अशोक नगर ।ईसी क्रमानुसार दिनांक 12 मार्च 2009 अपराध क्रमांक 85/09 धारा 354 ipc फरियादी भूरिया बाई पत्नी रामस्वरूप कांझी उम्र 25 साल के साथ आरोपी ट्रस्ट आश्रम के भगत रामलाल ने आश्रम परिसर के अंदर विवेक कालोनी मे फरियादी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की व महिला की छाती दबाई ।
क्रमानुसार - दिनांक 30 मई 2009 अपराध क्रमांक 174/09 धारा 294/323/34 ipc घटना स्थल आनंदपुर ट्रस्ट परिसर फरियादी रामलाल पुत्र जोधीराम पटेल उम्र 40 साल निवासी -आश्रम ट्रस्ट परिसर मे आरोपी सुनील भगत ने ने आश्रम ट्रस्ट परिसर के अंदर ही मारपीट की व चोट पहुंचाई । इसी क्रमानुसार - दिनांक 26 जुन 2012 अपराध क्रमांक 203/2012 धारा 341/294/323/324/504/34 ipc फरियादी जगराम शर्मा पुत्र रामप्रसाद शर्मा निवासी ईसागढ के साथ आरोपी आश्रम ट्रस्ट के भगत राणा भगत पुत्र श्याम भगत उम्र 36 साल निवासी ट्रस्ट परिसर क्षेत्र ने फरियादी के साथ जान से मारने की कोशिश की व धमकी, मारपीट की गई ।
क्रमानुसार - अपराध क्रमांक 25/14 धारा 354/506/ipc 3 (1)11 scst एक्ट फरियादी सुनीता बाई पत्नी रामबाबू वाल्मीकि उम्र 30 साल के साथ आरोपी किशन महात्मा बुरी नियत रखता था ओर मोका पाकर बलात्कार कारने की कोशिश की व जान से मारने की धमकी दी गई । क्रमानुसार - अपराध क्रमांक 69/15 धारा 354 ipc 7/8 बालक को का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं 3(1)11 scst act . फरियादी के साथ दिनाक 21 दिसम्बर 2014 को जमना बाई पुत्री जयराम आदिवासी के साथ भी बलात्कार करने की कोशिश की गई घटना स्थल ट्रस्ट परिसर आरोपी महात्मा का पुत्र पंकज बाली निवासी आनंदपुर ट्रस्ट आश्रम इसागढ ।
यह समस्त अपराध जिसमे महिलाओ व अबोध बच्चो के साथ अत्याचार ज्यादती निरंतर की जा रही है ऐसे ओर भी कोई बडे अपराध है जिसमे राजधानी भोपाल निवासी सिमरन कौर पुत्री गुरूचरण सिंह उम्र 17 साल के साथ तो वहशीपन की हद ही पार कर दी गई सिमरन के साथ आश्रम परिसर मे कई बार बलात्कार किया गया महात्माओ ने अपराध छिपाने के उद्देश्य से सिमरन को एक आश्रम से दुसरे आश्रम शाखा मे भेजते रहे कही पंजाब से जालंधर आश्रम तो कही महाराष्ट्र के पुना स्थित उरली आश्रम मे हर जगह सिमरन केे साथ बलात्कार किया गया ।
सूत्रो से जानकारी है कि ऐसे ओर भी अपराध है जिसमे महात्मा लोगो ने अपनी वासना पुर्ण करने के लिए पुरूष नवयुवक के साथ भी अप्राकृतिक काम करते है जिसका प्रमाण आश्रम स्थान का ही एक विडियो फुटेज हे जो यह साबित करता है यह लोग कितने वहशी है । इतने बड़े जघन्य अपराध हो रहै है ओर अशोक नगर पुलिस प्रशासन सोया हुआ है ओर एक तरफ जिला प्रशासन इन महात्माओ को हथियार रखने के लायसेंस जारी कर रहा है ।
जिसकी निम्न सुचि इस प्रकार से है -- (1)ध्यान सागरानंद पुत्र स्वामी वैराग्यनंद 375 बोर रायफल, (2)विचार ध्यानानंद गुरू स्वामी दर्शन पूर्णानंद -देशी टोपीदार रायफल, (3)अलख सुखानंद गुरू बेअंत आनंद - देशी टोपीदार, (4)ध्यान सत्यानंद गुरू स्वामी दर्शन पूर्णानंद - रायफल, (5)ज्ञान अनमोलानंद गुरू स्वामी दर्शन पूर्णानंद - 12बोर रायफल, (6)विचार पूर्णानंद गुरू स्वामी दर्शन पूर्णानंद 275 बोर रायफल, (7)नितभक्ति आनंद गुरू दर्शन पूर्णानंद - देशी टोपीदार हथियार, (8)कृष्ण लाल पुत्र धर्मदास खत्री - 12 बोर हथियार , (9)हीरालाल पुत्र निरंजन दास अरोड़ा - 12 बोर हथियार, (10)शिवराज पुत्र देशराज खत्री - देशी टोपीदार हथियार, (11)दर्शन विवेकानंद गुरू स्वामी बेअंतानंद - 12 बोर हथियार, (12)अमर विवेकानंद गुरु स्वामी दर्शन पूर्णानंद, - देशी टोपीदार हथियार, (13)आनंद दयानंद गुरु दर्शन पुर्णानंद - रायफल हिथयार, (14)पूर्णभक्ति आनंद गुरू स्वामी दर्शन पूर्णानंद - 12 बोर हथियार , (15)अमर पूर्णानंद गुरु स्वामी दर्शन पूर्णानंद -12 बोर हथियार , (16)ध्यान नित्यानंद गुरु स्वामी दर्शन पूर्णानंद -16 बोर हथियार, (17)अम्मोल विवेकानंद गुरु स्वामी दर्शन पूर्णानंद - 12 बोर हथियार, (18)अनंत शान्तानंद् गुरू बेअंत आनंद - देशी टोपीदार हथियार, (19)महात्मा अमित बृम्हानंद गुरु स्वामी दर्शन पूर्णानंद - 315 बोर रायफल,(20) ज्ञानशब्दानंद गुरू स्वामी दर्शन पूर्णानंद -12 बोर हथियार, ऐसे कई वैध एवं अवैध हथियार है जिनका विवरण काफी लम्बा है ,यह विषय काफी गम्भीर है जल्दी ही सरकार को चाहिए कि ऐसे समाज के लिए खतरनाक हो रहै ट्रस्ट के खिलाफ कार्रवाई की जाये ।
यह सभी अपराध हथियार दिखाकर डराकर किये गये है सूत्रो से जानकारी अनुसार ट्रस्ट परिसर मे ऐसे कई अपराध भी हुये है जिनका आज तक कोई खुलासा नही हो पाया है ओर ना ही पुलिस रिकॉर्ड है अगर पुलिस इस ट्रस्ट में जांच करे तो ऐसे कई अवैध हथियारो का जखीरा भी मिल सकता है ।
जानकर अनुसार यह ट्रस्ट हिन्दूस्तान का सबसे बड़ा अपराधियो का ट्रस्ट संस्थान हे जहां पर नाम बदलकर अपराधी बडी आसानी से छुप जाते हे ओर भगत व महात्मा बना दिये जाते है ओर उसकी सही जानकारी भी छुपा ली जाती है, हथियारो की सुचि मे ऐसे कई अपराधी महात्मा है जिनकी वल्दियत छुपाई गई है । जबकि पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन हथियार के लायसेंस जारी करते वक्त सबंधित व्यक्ति का व संस्था का रिकार्ड जांच कर ही लायसेंस जारी किया जाता है । आखिर ऐसे ट्रस्ट पर कब होगा कानून सख्त कब हमारी सरकार जागेगी क्या यही है वो अच्छे दिनो की शुरुआत क्या यही है हमारे आजाद देश जो अभी भी गुलामी की पंचायत पर निर्भर है ।