Wednesday, November 18, 2015

पति की प्रताड़ना से तंग पंधाना विधायक ने तलाक मांगा

कोर्ट को दिए आवेदन में कहा-पति शराब पीकर गाली गलौज करता है

सदाकत पठान | खंडवा
Present by - toc ness
आए दिन मारपीट व गालीगलौज से तंग भाजपा विधायक योगिता बोरकर ने पति नवलसिंह बोरकर से तलाक मांगा है। नवलसिंह संघ और भाजपा से जुड़े रहे हैं। योगिता पंधाना विधायक है। उन्होंने धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कुटुम्ब न्यायालय में हलफनामा पेश किया।

मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान केस नंबर 972 ए/15 रजिस्टर्ड किया। मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी 16 को होगी। विधायक द्वारा पेश किए हलफनामे में पति नवलसिंह पर आरोप लगाया है कि वर्ष 1996 में शादी के बाद से ही पति शराब पीकर गालीगलौज, मारपीट, चरित्र शंका, मानसिक व शारीरिक यातनाएं दे रहा है। 2013 में पंधाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित होने के बाद अधिकारियों व मंत्रियों से मिलना पड़ता है। पति नवलसिंह मारपीट कर झूठे लांछन लगाकर जान से मारने व दूसरी शादी करने की धमकी देते है। पति की प्रताड़ना से तंग होकर अपने चार बच्चों के साथ अलग रह रही हूं। इसके बावजूद वह विधायक निवास पर आकर मारपीट कर गालीगलौज करते है। पंधाना क्षेत्र के ग्राम धावड़िया की एक महिला से अवैध संबंध स्थापित कर विवाह करना चाहते है। पति को समझाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो जाने के बाद ही विवाह विच्छेद कर अलग रहकर जीवन यापन करने का निर्णय लिया है।

विधायक पति ने कहा- उनकी मर्जी, मेरे नॉलेज में नहीं..

आपकी पत्नी योगिता बोरकर ने तलाक मांगा है, इस सवाल पर विधायक पति नवलसिंह ने कहा यह उनकी मर्जी है, यह बात मेरे नॉलेज में नहीं है, उनके मन में मेरे साथ रहने का नहीं होगा। मेरे जीवन में मुसीबत और संघर्ष लिखा है। लोगों के पीछे सरकारी नौकरी छोड़ दी। मेरी आदत में है, मैं समाजसेवी हूं। उन्हें यह सब पसंद नहीं है। इन्हीं कारणों से पहली प|ी ने तलाक ले लिया था लेकिन बाद में वह भी आ गई। महिला है महिला का ध्यान भटकता रहता है। परसो मामूली कहासुनी हुई थी।

अभी तो मैं उपचुनाव का प्रचार करने झाबुआ में हूं।

एक्सपर्ट कमेंट्स : विधायक ने केस वापस नहीं लिया तो हो सकता है तलाक अधिवक्ता देवेंद्रसिंह यादव, वीरेंद्र वर्मा के मुताबिक हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अनुच्छेद 142 के प्रावधानों का उपयोग कर दायर अर्जी पर दिए आधारों को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य न्यायालय में पेश करना होगा। इसके अलावा विरोध पक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करेगा, इसके लिए समय दिया जाएगा। दोनों के साक्ष्य व प्रमाण आने पर न्यायालय द्वारा परिशीलन उपरांत निराकरण कर निर्णय दिया जाता है। जिन आधारों पर तलाक मांगा है, अगर उन्हें न्यायालय में प्रमाणित कर दिया तो तलाक हो जाएगा।

थाने में भी दे चुकी है आवेदन..

विधायक ने एक माह पहले अजाक थाने में अावेदन दिया था। महिला सेल द्वारा जांच पड़ताल के बाद पति को समझाइश देकर समझौता करवा दिया। बाद में विधायक ने लिखित में दिया कि गुस्से में तलाक मांग लिया था। इससे पहले भी विधायक पति से तलाक के लिए आवेदन पेश कर चुकी है लेकिन समझौता और समझाइश के बाद मामला शांत हो जाता था। इस बार केस न्यायालय में रजिस्टर्ड हो गया। अब कोर्ट से ही निर्णय होगा।

मामला सार्वजनिक करने से कतराई विधायक, बोलीं- ऐसा कुछ नहीं
न्यायालय में हलफनामा पेश कर पति नवलसिंह से आपने तलाक मांगा है, इस सवाल पर विधायक ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आपको किसने बताया है।

यह कहा हलफनामे में

मैं योगिता पति नवलसिंह बोरकर (36) निवासी पंधाना जिला खंडवा शपथ पूर्वक कथन करती हूं। यह कि मैंने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद हेतु श्रीमान न्यायालय के समक्ष अावेदन पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदन पत्र में मेरे द्वारा वर्णित समस्त कथन मेरे स्वज्ञान से सही व दुरुस्त हैं।

नवलसिंह बोरकर
योगिता बोरकर


⚡ खंडवा- पंधाना से BJP विधायक योगिता बोरकर ने की पति की शिकायत । मारपीट , गाली गलौच का लगाया आरोप । पति से तलाक माँगा । कुटुंब कोर्ट में 9 फरवरी को सुनवाई ।

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