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उज्जैन 10 अप्रैल 2016 । सोशल मीडिया पर असत्य एवं भ्रामक सन्देश डालने पर आई. टी. एक्ट की धाराओं के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री कवीन्द्र कियायत ने ये निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति वाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया पर अनधिकृत, असत्य , भ्रामक अथवा लोक शांति को भंग करने वाला कोई भी सन्देश प्रसारित न करें। साथ ही यदि ऐसा कोई सन्देश आता है, तो उसे दूसरे को फारवर्ड भी न करे, अन्यथा कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कार्यवाही होगी।
उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन के हवाले से एक अनधिकृत, असत्य एवं भ्रामक पोस्ट वाट्सएप पर की गई प्रकाश में आई है, जिसमें सिंहस्थ के दौरान उज्जैन आने वाले यात्रियों को अपने पास अपने परिचय पत्र रखने की अनिवार्यता बताई गई है। जिला प्रशासन द्वारा ऐसा कोई आदेश, सन्देश अथवा विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। जिन भी व्यक्तियों द्वारा उक्त सन्देश वाट्सएप पर प्रसारित किया गया है, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
उज्जैन 10 अप्रैल 2016 । सोशल मीडिया पर असत्य एवं भ्रामक सन्देश डालने पर आई. टी. एक्ट की धाराओं के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री कवीन्द्र कियायत ने ये निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति वाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया पर अनधिकृत, असत्य , भ्रामक अथवा लोक शांति को भंग करने वाला कोई भी सन्देश प्रसारित न करें। साथ ही यदि ऐसा कोई सन्देश आता है, तो उसे दूसरे को फारवर्ड भी न करे, अन्यथा कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कार्यवाही होगी।
उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन के हवाले से एक अनधिकृत, असत्य एवं भ्रामक पोस्ट वाट्सएप पर की गई प्रकाश में आई है, जिसमें सिंहस्थ के दौरान उज्जैन आने वाले यात्रियों को अपने पास अपने परिचय पत्र रखने की अनिवार्यता बताई गई है। जिला प्रशासन द्वारा ऐसा कोई आदेश, सन्देश अथवा विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। जिन भी व्यक्तियों द्वारा उक्त सन्देश वाट्सएप पर प्रसारित किया गया है, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।