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सतना | कलेक्टर नरेश पाल के निर्देश पर प्राइवेट डॉ. अवधेश गर्ग के इलाज से मझगंवा तहसील के ग्राम कानपुर निवासी दो सगी बहनों की मृत्यु संबंधी जांच अनुविभागीय अधिकारी मझगवा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा की गई।
जांच प्रतिवेदन के अनुसार डॉ अवधेश गर्ग को दोषी पाये जाने पर म.प्र. राज्य आयुर्विज्ञान परिषद एक्ट 1956 एवं 1958 के सेक्शन 24 के अंतर्गत पुलिस थाना मझगंवा में प्रकरण पंजीवद्व किया जाकर संबंधित डॉक्टर द्वारा संचालित उक्त दवाखाना सील किया गया तथा उसे भविष्य में दवाखाना नहीं खोलने की हिदायत दी गई है।