TOC NEWS। 30 May. 2017 13:44
नई दिल्ली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और केंद्रीय मंत्री उमा भारती मंगलवार को विशेष सीबीआई कोर्ट ने निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
विशेष सीबीआई जज एस के यादव ने इनके अलावा भाजपा नेता विनय कटियार, विहिप के विष्णु हरि डालमिया और साध्वी ऋतंबरा को भी कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी को व्यक्तिगत उपस्थित रहने को कहा है। साथ ही कहा है कि व्यक्तिगत उपस्थिति के किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
विवादित ढांचा ढहाने के दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई कर रहा कोर्ट महंत नृत्यगोपाल दास, महंत राम विलाल वेदांती, बैकुंठ लाल शर्मा उर्फ प्रेमजी,चंपत राय बंसल, महंत धर्मदास और सतीश प्रधान को भी दूसरे मामले में उपस्थित रहने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को आडवाणी, जोशी,उमा और अन्य के खिलाफ आपराधित षड्यंत्र रचने के मामले में मुकदमा चलाने के आदेश दिए थे। इस मामले में दो साल तक हर दिन मुकदमा चलाने के आदेश भी दिए थे।