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जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़ // उत्सव वैश्य : 9827482822
रायगढ़। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात पुलिस रायगढ़ द्वारा धारा 185 mv act शराब सेवन कर वाहन चालन करने वाले चालक के विरुद्ध कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।
माननीय न्यायालय द्वारा मोटर यान अधिनियम के तहत 10000/- रु अर्थदंड से दंडित किया गया |
यातायात पुलिस की कार्यवाही से शराब पीकर वाहन चलाने वालों में हड़कंप मच गई है।।