पास्को एक्ट के प्रकरण में आरोपी हुआ दोषमुक्त |
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भोपाल, मामला इस प्रकार है स्टेशन बजरिया थाना क्षेत्र भोपाल में सरिका नाथ ( बदला हुआ नाम ) पुत्री जानकी नाथ उम्र 13 वर्ष ने थाना उपस्थित होकर पड़ोस में रहने वाले आबिद खान उर्फ ई ई के खिलाफ शिकायत की थी कि आबिद ने रुबीना दीदी के घर के सामने मुझे हाथ पकड़ कर अपनी और खींचा और मेरे साथ छेड़छाड़ की है
वर्ष 2016 में आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र उपनिरीक्षक निगार खान के द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था आरोपी के अधिवक्ता श्री अशोक विश्वकर्मा ने जमानत करा कर संपूर्ण प्रकरण की पैरवी की फरियादी उसकी मां उसके पिता भाई एवं स्वतंत्र साक्षी रुबीना के अतिरिक्त पीड़ित छात्रा के स्कूल के शिक्षक एवं पुलिस में एफ आई आर दर्ज कराइ एवं विवेचना अधिकारी निगार खान के कथन माननीय न्यायालय के समक्ष हुए.
हाथ पकड़ने पर पास्को एक्ट नहीं बनने का तर्क माननीय न्यायालय के समक्ष आरोपी के अधिवक्ता द्वारा पुरजोर तरीके से रखा गया था जिसे माननीय न्यायालय ने माना एवं घनी आबादी जिसमें घटना घटित होना संभावित नहीं था को भी दोष मुक्ति का मुख्य कारण माना गया निर्णय 16 /01/ 2020 को खुले अदालत में सुनाया गया था जिसमें आरोपी आबिद को भारतीय दंड विधान की धारा 354 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम वर्ष 2012 की धारा 11 एवं 12 से आबिद को दोषमुक्त किया गया.