TOC NEWS @ www.tocnews.org
जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़ // उत्सव वैश्य : 9827482822
रायगढ़, नोवेल कोरोना वायरस ( कोविड-19 ) के संक्रमण के प्रसार एवं रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश के परिपेक्ष्य में 8 मई 2020 के पश्चात माह मई में आने वाले प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक ( दिन शनिवार एवं रविवार ) पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया था उस आदेश को निरस्त कर नया आदेश जारी किया गया है।
नवीन आदेश अनुसार ऐसी दुकानें और प्रतिष्ठान जिनको सप्ताह में पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक संचालन की अनुमति दी गयी थी वह पूर्व में निर्धारित समयानुसार ही शनिवार को भी खोली जा सकेंगी तथा साप्ताहिक अवकाश के रूप में दिन रविवार को एक दिन बंद रहेंगे।
इसके साथ ही वे अनुमति प्राप्त अत्यावश्यक गतिविधियां जिन्हें सप्ताहांत में शनिवार और रविवार के लॉक डाउन के दौरान संचालन की अनुमति थी वे पूर्व में निर्धारित किये गए समयानुसार ही शनिवार और रविवार को संचालित होंगी।
राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं एडवायजरी पूर्ववत लागू रहेंगे। उक्त आदेश के अनुक्रम में अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तिगत आवाजाही संपूर्ण रायगढ़ जिला में रात्रि कफ्र्यू के रूप में शाम 7 बजे से प्रात: 7 बजे तक पूर्णत: बंद रहेगी।