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Sunday, March 26, 2023

सीबीआइ जबलपुर टीम ने सीनियर डीएमई को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा

 


सीबीआइ जबलपुर टीम ने सीनियर डीएमई को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा

कटनी। सीबीआइ जबलपुर की टीम ने आरओएच वेस्ट सेंट्रल रेलवे एनकेजे के सीनियर डिवीजनल मैकेनिकल इंजीनियर (डीएमई) को बुधवार को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा है। उसने ग्वालियर के मशीन सप्लायर के बिल पास करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। सीबीआइ की टीम पूछताछ करने के बाद उसको अपने साथ जबलपुर ले गई है। मामला दर्ज करने के साथ ही अलग-अलग टीमें उसकी संपत्ति की भी जांच कर रही हैं।

सीनियर डीएमई एसके सिंह के सरकारी आवास में जांच के दौरान सीबीआइ को एलआइसी व म्युचूअल फंड में निवेश के कागज सहित लगभग पांच लाख रुपये नकदी भी मिली है। सीबीआइ को वाराणसी में एक निजी अस्पताल निर्माणाधीन होने और भोपाल में दो फ्लैट और जबलपुर में भी प्रापर्टी होने की जानकारी मिली है। सीबीआइ की टीमें पैतृक निवास वाराणसी भी भेजी गई हैं।

Sunday, September 8, 2019

पब माफ़िया के ख़िलाफ़ हुई घेराबंदी : कानून को ताक पर रखकर रात 11.30 बजे के बाद भी कैसे मिल रही शराबः हाई कोर्ट

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पब माफ़िया के ख़िलाफ़ हुई घेराबंदी : कानून को ताक पर रखकर रात 11.30 बजे के बाद भी कैसे मिल रही शराबः हाई कोर्ट
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जनहित याचिका में नोटिस जारी, एसएसपी-कलेक्टर से जवाब तलब
इंदौर। शहर के पबों में रात साढ़े 11 बजे बाद तक शराब मिलने और अवयस्कों को शराब परोसने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने आबकारी कमिश्नर, इंदौर कलेक्टर और एसएसपी को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है।
कोर्ट ने मामले में दायर जनहित याचिका में यह नोटिस दिया है। याचिका मनदीप वर्मा ने एडवोकेट सुधा श्रीवास्तव के माध्यम से लगाई है। इसमें कहा है कि नियमानुसार रात साढ़े 11 बजे बाद शराब बेची नहीं जा सकती, लेकिन शहर में जहां-तहां इस समय के बाद भी शराब मिल रही है।
पबों को बंद करने का एक समय तय होने के बावजूद देर रात तक पार्टियां चलती रहती हैं। कानून है कि अवयस्क को शराब नहीं परोसी जा सकती, लेकिन इन पबों में किशोरों को खुलेआम शराब परोसी जा रही है। तमाम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और पुलिस व प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। युवा देश का भविष्य होते हैं।
शासन की अनदेखी से एक पूरी पीढ़ी अंधेरे के गर्त में जा रही है और कोई कुछ नहीं कर रहा। याचिका की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की बेंच में हुई। आरंभिक तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी कर शासन से जवाब मांगा है। याचिका में अगली सुनवाई अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में होगी।

Thursday, June 27, 2019

पत्रकार से हुये लूट, मारपीट के मामले में अपचारी बालिका सहित युवक गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर

TOC NEWS @ www.tocnews.org
जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822 
रायगढ़। घटना दिनांक 16.06.2019 को रिचा शर्मा नाम की लडकी आहत/प्रार्थी हुमेश जायसवाल से फेसबुक पर दोस्ती कर रायगढ मिलने के लिये बुलायी ।
दोनो हुमेश के कार में सिंघनपुर की ओर घूमने गये थे कि रात्रि 10.00 बजें करीबन एक स्कार्पियों पर अज्ञात लोग आये रास्ता रोककर हुमेश के साथ हत्या करने की नियत से सिर, पैर में हाकी स्टीक एवं पत्थर से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिये और हुमेश से तीन मोबाइल, 5000/रू तथा ई.टी.व्ही. का मोजो किट लूट लिये और आरोपीगण अपने साथ रिचा शर्मा को बिठाकर ले गये । प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना भूपदेवपुर में अपराध क्रमांक 108/19 धारा 307,394,427,34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दरम्यान वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन प्रापत कर थाना प्रभारी भूपदेवपुर निरीक्षक उत्तम साहू एवं सायबर सेल की टीम द्वारा लगातार रिचा शर्मा के फेसबुक एकाउंट से पतासाजी किया जा रहा था तथा आहत/प्रार्थी एवं कथित रिचा शर्मा के मोबाइल नम्बर की जांच की गई । लड़की रिचा शर्मा के मिलने पर खुलासा हुआ कि बरभौना निवासी टिकेश डनसेना एवं उनके साथियों ने हुमेश को सिंघनपुर बरभौना मार्ग में लेकर आने के लिये उसे बोला गया था और हुमेश के साथ मारपीट एवं लूट की घटना टिकेश डनसेना एवं उनके साथियों द्वारा किया गया है । 
विवेचना दौरान घटना में उपयोग किये गये स्कार्पियों को दिनांक 26.06.19 को आनंद पटेल पिता मनहरण पटैल निवासी पामगढ थाना खरसिया के पास से बरामद किया गया पूछताछ पर आनंद पटैल ने घटना दिनांक को उसके स्कार्पियों वाहन क्र सीजी 13 यूसी/5200 में टिकेश डनसेना, पिताम्बर डनसेना, लोकेश झरिया, ईश्वर डनसेना सभी निवासी बरभौना एवं शिव महंत, भूनेश्वर ग्राम गिधा*द्वारा सिंघनपुर जंगल में हुमेश जायसवाल को मारकर उससे रूपये, मोबाईल एवं ETV मोजो किट लूटा गया था और लड़की को साथ ले गये थे।
मामलें में आरोपी आनंद पटैल के मेमोरण्डम कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 395,397,120बी भादवि जोडी गई तथा गिरफ्तार आरोपी आनंद पटैल पिता मनहरण पटैल उम्र 22 वर्ष निवासी पामगढ थाना खरसिया जिला रायगढ एवं अपचारी बालिका (कथित रिचा शर्मा काल्पनिक नाम) को न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया । फरार आरोपियों की पतासाजी की जा रही है।

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