Wednesday, January 5, 2011

अधूरा काम छोड़ने वाले ठेकेदारों से वसूली में सख्ती

निर्माण कार्यों की जानकारी वेबसाइट पर प्रदर्शित होगी,
लोक निर्माण मंत्री श्री नागेन्द्र सिंह के निर्देश

लोक निर्माण विभाग के कार्यों को अधूरा छोड़ने पर जोखिम पर काम कराने पर होने वाली अतिरिक्त लागत की वसूली मूल ठेकेदारों से सख्ती से की जायेगी। लोक निर्माण मंत्री श्री नागेन्द्र सिंह द्वारा विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार तथा अधिक पारदर्शिता लाने के लिये दिये गये निर्देशों के अनुरूप यह आदेश सभी संबंधित अधिकारियों को हाल में ही जारी किये गये हैं। इनमें मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री तथा कार्यपालन यंत्री शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में ठेकेदारों द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी संकलित कर उसे वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए हैं।


लोक निर्माण मंत्री द्वारा हाल ही में की गयी समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि ऐसी राशि वसूलने की कार्यवाही के प्रावधान को वांछित रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। इसके कारण शासन के वित्तीय हित प्रभावित हो रहे हैं।
यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि विभिन्न संभागों में कतिपय ठेकेदारों के विरुद्ध कार्य प्रारंभ न करने या धीमी गति से काम करने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी है तथा मूल ठेकेदार की लागत एवं जोखिम पर शेष कार्य की निविदा आमंत्रित की गयी है। इससे मूल ठेकेदार के विरुद्ध वसूली निकलती है जिसे संबंधित जिले के कार्यपालन यंत्री आर.आर.सी. के माध्यम से वसूली की कार्यवाही कर रहे हैं। लेकिन ये वसूलियां केवल पुस्तकों में दर्ज हैं। व्यवहारिक रूप से वसूलियां नहीं हो पा रही हैं। लोक निर्माण मंत्री ने निर्देश दिये कि सभी संभागों के कार्यपालन यंत्रियों द्वारा कार्यवाही उपरांत छोड़े गये कार्यों के परिप्रेक्ष्य में वसूली योग्य राशि का मासिक विवरण रिटर्न के रूप में अनिवार्य रुप से अधीक्षण यंत्री को भेजा जाये। इस आदेश का तत्काल प्रभाव से सख्ती से पालन करने को भी कहा गया है।
यह भी जानकारी में आया है कि कतिपय ठेकेदारों द्वारा प्रदेश में अधिक संख्या में कार्य कराये जा रहे हैं। वे क्षमता से अधिक होने से उनकी गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है। इसलिए ऐसे ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे क्षमता से अधिक कार्यों की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें जिसमें पारदर्शिता बनी रहे।

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