Monday, January 27, 2014

गर्मा रहा है नर्स अनिता रजक को निलंबित करने का मामला!

toc news internet channel

(महेश रावलानी)

सिवनी । लखनादौन में कथित तौर पर इंजेक्शन लगाने पर हुए एक सोलह वर्षीय बाला की मौत का मामला अब यू टर्न लेकर प्रशासन के गले की फांस बनकर रह गया है। चिकित्सा एवं अन्य क्षेत्र से जुड़े पांच विभिन्न संगठनों ने कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को संबोधित पत्र में आंदोलन को सशर्त स्थगित करने का निर्णय लिया है।

मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के स्वास्थ्य प्रकोष्ठ, मध्य प्रदेश बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ एवं मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के अध्यक्षों के संयुक्त हस्ताक्षरों से जारी इस पत्र में लखनादौन में घटी घटना को आपत्ति जनक करार दिया गया है।

अपने पत्र में उन्होंने 21 जनवरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लखनादौन में पदस्थ महिला चिकित्सक डॉ.ज्योतिबाला पंद्रे, स्टाफ नर्स श्रीमति वसुंधरा एवं एएनएम श्रीमति अनीता रजक के खिलाफ अवैधानिक तौर पर धारा 304ए एवं भादवि की धारा 34 के तहत मुकदमा दायर करने और उन्हें गिरफ्तार करने पर आपत्ति दर्ज की है।

उन्होंने इस पत्र में सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील नंबर 1386/2009 (सुश्री आई मल्होत्रा विरूद्ध डॉ.ए.कृपलानी एवं अन्य) में 24 मई 2009 को पारित आदेश एवं 11 नवंबर 2011 को संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं के पत्र क्रमांक अ.प्रशा./सेल-6/2011/1504 का हवाला भी दिया गया है।

इस पत्र में कहा गया है कि एक बच्ची की इंजेक्शन लगाने के उपरांत मृत्यु हो जाने पर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा एकतरफा नियम विरूद्ध कार्यवाही करते हुए महिला चिकित्सक डॉ.ज्योतिबाला पंद्रे, स्टाफ नर्स श्रीमति वसुंधरा डांगे एवं एएनएम श्रीमति अनीता रजक के विरूद्ध धारा 304ए एवं भादवि की धारा 34 के तहत मामला पंजीबद्ध कर 21 और 22 जनवरी की दर्मयानी रात में उक्त तीनों महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार कर निरूद्ध कर लिया गया था। पत्र में कहा गया है कि जिला मुख्यालय पर अधिकारी कर्मचारियों के प्रबल विरोध के कारण 22 जनवरी को दोपहर में इन्हें छोड़ा गया जो आपत्तिजनक एवं खेदजनक है।

पत्र में कहा गया है कि 22 जनवरी को स्वास्थ्य कर्मचारी और अधिकारी संघों के प्रतिनिधि संघों के प्रतिनिधि मण्डल एवं कर्मचारियों के द्वारा कलेक्टर एवं एसपी से भेंट कर ज्ञापन के माध्यम से निरूद्ध कर्मचारियों और अधिकारियों के विरूद्ध दर्ज की गई प्राथमिकी वापस ली जाकर मुकदमों को समाप्त करने का आग्रह किया गया था।

नहीं की कलेक्टर ने सार्थक पहल

अपने इस पत्र में कर्मचारी और अधिकारी संघों के अध्यक्षों ने जिला कलेक्टर भरत यादव पर आरोप लगाया है कि संघों द्वारा जब देश की शीर्ष अदालत की अपील नंबर 1386/2009 (सुश्री आई मल्होत्रा विरूद्ध डॉ.ए.कृपलानी एवं अन्य) में 24 मई 2009 को पारित आदेश एवं 11 नवंबर 2011 को संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं के पत्र क्रमांक अ.प्रशा./सेल-6/2011/1504 का हवाला दिये जाने के बाद भी जिला कलेक्टर द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को महत्व नहीं दिया गया है।

संघों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि जिला अधिकारियों द्वारा कर्मचारी और अधिकारियों की गिरफ्तारी को उचित ठहराते हुए इन्हें छुड़ाने या प्राथमिकी वापस लेने की दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं की गई है। संघ का आरोप है कि जिला स्तर पर शीर्ष अधिकारियों द्वारा एक तरफा अवैधानिक कार्यवाही को उचित ठहराने से क्षुब्ध होकर समस्त स्वास्थ्य विभागीय अमले को जनांदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा है।

 प्रांतीय निकाय ने ठहराया सिवनी इकाई की मांग को जायज

वहीं, इस पत्र में इस बात का उल्लेख भी प्रमुखता के साथ किया गया है कि सिवनी जिले के स्वास्थ्य विभागीय संगठनों एवं कर्मचारियों की एक सूत्रीय मांग को जायज ठहराते हुए प्रांतीय निकाय द्वारा मुख्यालय भोपाल एवं प्रदेश के अन्य जिलों में भी प्रदर्शन किए गए हैं। प्रदेश भर से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के लगभग साठ फीसदी जिलों में लखनादौन की इस घटना की अनुगूंज सुनाई पड़ी है। अनेक स्थानों पर कर्मचारी संघों ने प्रतीकात्मक धरना प्रदर्शन कर सिवनी के कर्मचारियों की मांग को उचित ठहराया है।

 सशर्त हुई काम वापसी

इस पत्र में इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय निकाय में लिए गए निर्णय के अनुसार जिला सिवनी में किए जा रहे आंदोलन को पूरी तरह उचित ठहराते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अगर 30 जनवरी तक पुलिस में दर्ज प्राथमिकी वापस नहीं ली जाती है एवं दोषी पुलिस अधिकारियों को दण्डित नहीं किया जाता है तो प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग से संबंधित समस्त कर्मचारी एवं अधिकारी 31 जनवरी को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे एवं स्वास्थ्य सेवाएं ठप्प रहेंगी।

 सात दिन का अल्टीमेटम!

पांच संघों के अध्यक्षों से हस्ताक्षरित इस पत्र के अंत में यह कहा गया है कि प्रांतीय निकाय के निर्णय और पहल एवं मानवता को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य विभाग सिवनी के द्वारा भी जारी आंदोलन को सात दिवसों के लिए स्थगित किया गया है। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर अब तक लखनादौन में स्वास्थ्य कर्मचारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही को 30 जनवरी के अंदर निरस्त कर एफआईआर को वापस नहीं लिया जाता है तो विभाग पुनः आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगा। (साई)

Popular Posts

dhamaal Posts

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

ANI NEWS INDIA

‘‘ANI NEWS INDIA’’ सर्वश्रेष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया ऑनलाइन नेटवर्क’’ हेतु को स्थानीय स्तर पर कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू कर्मचारियों की सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले एवं तहसीलों में जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की आवश्यकता है।

कार्य क्षेत्र :- जो अपने कार्य क्षेत्र में समाचार / विज्ञापन सम्बन्धी नेटवर्क का संचालन कर सके । आवेदक के आवासीय क्षेत्र के समीपस्थ स्थानीय नियुक्ति।
आवेदन आमन्त्रित :- सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 2 फोटोग्राफ सहित अधिकतम अन्तिम तिथि 30 मई 2019 शाम 5 बजे तक स्वंय / डाक / कोरियर द्वारा आवेदन करें।
नियुक्ति :- सामान्य कार्य परीक्षण, सीधे प्रवेश ( प्रथम आये प्रथम पाये )

पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार। ( पांच अंकों मे + )

कार्य :- उम्मीदवार को समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन (व्यापार) मे रूचि होना अनिवार्य है.
आवश्यक सामग्री :- संसथान तय नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री देगा, परिचय पत्र, पीआरओ लेटर, व्यूज हेतु माइक एवं माइक आईडी दी जाएगी।
प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थानीय कार्यालय मे दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र की जबाबदारी दी जावेगी।
पता :- ‘‘ANI NEWS INDIA’’
‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया नेटवर्क’’
23/टी-7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, प्रेस काम्पलेक्स,
नीयर दैनिक भास्कर प्रेस, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)
मोबाइल : 098932 21036


क्र. पद का नाम योग्यता
1. जिला ब्यूरो प्रमुख स्नातक
2. तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / हायर सेकेंडरी (12 वीं )
3. क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
4. क्राइम रिपोर्टरों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
5. ग्रामीण संवाददाता हाई स्कूल (10 वीं )

SUPER HIT POSTS

TIOC

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

''टाइम्स ऑफ क्राइम''


23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1,

प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011

Mobile No

98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।

http://tocnewsindia.blogspot.com




यदि आपको किसी विभाग में हुए भ्रष्टाचार या फिर मीडिया जगत में खबरों को लेकर हुई सौदेबाजी की खबर है तो हमें जानकारी मेल करें. हम उसे वेबसाइट पर प्रमुखता से स्थान देंगे. किसी भी तरह की जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा.
हमारा mob no 09893221036, 8989655519 & हमारा मेल है E-mail: timesofcrime@gmail.com, toc_news@yahoo.co.in, toc_news@rediffmail.com

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1, प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नं. - 98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।





Followers

toc news