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नई दिल्ली। जेल सुधार और कैदियों के मानवधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया।कोर्ट ने देश के सभी जेलों में एक साल के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकारों से सभी थानों और लॉकअप में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने पर गंभीरता से विचार करने को कहा है।
कोर्ट ने कहा कि जिन राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन नहीं हुआ है, वहां किया जाए। इसके साथ ही जिन राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग में खाली पद हैं उन्हें तीन महीने के भीतर भरा जाए। कोर्ट ने देश के हर थाने में कम से कम दो महिला कांस्टेबल की नियुक्त जरूर करने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली। जेल सुधार और कैदियों के मानवधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया।कोर्ट ने देश के सभी जेलों में एक साल के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकारों से सभी थानों और लॉकअप में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने पर गंभीरता से विचार करने को कहा है।
कोर्ट ने कहा कि जिन राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन नहीं हुआ है, वहां किया जाए। इसके साथ ही जिन राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग में खाली पद हैं उन्हें तीन महीने के भीतर भरा जाए। कोर्ट ने देश के हर थाने में कम से कम दो महिला कांस्टेबल की नियुक्त जरूर करने का आदेश दिया है।