Wednesday, July 29, 2015

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मुंबई सीरियल ब्लास्ट के गुनहगार याकूब मेमन की दया याचिका ठुकरा दी फांसी तय

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मुंबई सीरियल ब्लास्ट के गुनहगार याकूब मेमन की दया याचिका ठुकरा दी है. इस तरह याकूब की फांसी पर अब अंतिम मुहर लग चुकी है. याकूब को 30 जुलाई को सुबह 7 बजे फांसी दे दी जाएगी.

इस तरह साल 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी को लेकर सस्पेंस पूरी तरह खत्म हो गया है. 30 जुलाई को फांसी टालने की याकूब की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है. 

दया याचिका पर गृह मंत्रालय की ओर से राय बताने खुद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने पहुंचे थे. कानूनी राय देने के लिए सॉलिसीटर जनरल रंजीत कुमार भी राष्ट्रपति भवन में मौजूद रहे. 
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यूरेटिव याचिका पर दोबारा सुनवाई नहीं होगी. इस तरह याकूब फांसी के फंदे के बेहद करीब आ गया.
गृह मंत्रालय ने अपने पुराने रुख पर कायम रहते हुए फांसी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. गृह मंत्रालय ने अपनी सिफारिश के साथ इसे राष्ट्रपति के पास भेजा था.
नागपुर जेल के आसपास सुरक्षा कड़ी
याकूब मेमन की फांसी के मद्देनजर नागपुर जेल के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. जेल के आसपास के इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है. जेल परिसर के अंदर मीडिया के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है. मुंबई में अलर्ट का ऐलान किया जा चुका है.
जन्मदिन पर ही फांसी की सजा पर अमल
खास बात यह है कि याकूब मेमन को उसके जन्मदिन पर ही फांसी के फंदे पर झुलाया जाएगा. याकूब का जन्म 30 जुलाई, 1962 को मुंबई में हुआ था. उसकी जन्मतिथि का खुलासा उसके पासपोर्ट से हुआ है.
गवर्नर ने खारिज की दया याचिका
महाराष्ट्र के गवर्नर ने भी याकूब मेमन की दया याचिका खारिज कर दी. याकूब ने राष्ट्रपति के पास भी दया याचिका भेजी थी, जिसे राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया.
अदालत से नहीं मिली राहत
याकूब की याचिका पर तीन जजों की बेंच ने सुनवाई की. इससे पहले, मंगलवार को याकूब की याचिका पर जस्टि‍स एआर दवे और जस्ट‍िस कुरियन जोसेफ के बीच मतभेद हो गया था, जिसके बाद मामला चीफ जस्ट‍िस को भेजा गया. बुधवार को लंच के पहले याकूब के वकील राजू रामचंद्रन ने बेंच के सामने अपना पक्ष रखा. उसके बाद अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बहस शुरू की. रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि याकूब ने मौत की सजा पाने वाले अपराधियों को दी जाने वाली सारी स्थितियां आजमा ली हैं और उसकी सजा हर स्तर पर बरकरार रखी गई, ऐसे में अब इस दया याचिका का कोई तुक नहीं बनता. 
जानकारी के मुताबिक, जस्ट‍िस दवे ने जहां 30 जुलाई के लिए जारी मौत के वारंट पर रोक लगाने से इनकार किया, वहीं न्यायमूर्ति कुरियन ने कहा है कि मृत्युदंड क्रियान्वित नहीं होगा. इन सब के बीच अब सीबीआई के एक पूर्व अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि याकूब को भारत लाने के पीछे सीबीआई का अहम किरदार था और संस्थान ने उसे सुरक्षा का भरोसा दिया था!
सीबीआई ने दिलाया था विश्वास

सीबीआई के शीर्ष अधिकारी रहे शांतनु सेन ने एक टीवी चैनल से इंटरव्यू में कहा कि सीबीआई ने पाकिस्तान में अपने सभी सूत्रों की मदद से मेमन परिवार को यह यकीन दिलाया था कि उनकी सुरक्षा भारत में ही मुमकिन है. सीरियल धमाकों के एक साल बाद जब याकूब मेमन को मुंबई की एक कोर्ट में पेश किया गया तो यह साफ नहीं था कि उसने नेपाल में सरेंडर किया या उसे नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था.

शांतनु उस वक्त सीबीआई की स्पेशल टास्क फोर्स के प्रमुख थे, जो मुंबई हमले की जांच कर रही थी. शांतनु ने कहा, 'हमारे सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान में बसने को लेकर मेमन परिवार में ही एकमत नहीं था. उस वक्त याकूब और उसका भाई टाइगर दोनों कराची में थे. टाइगर ने कथित तौर पर याकूब ने भारत लौटने से मना किया था.' शांतनु ने बताया कि याकूब के परिवार में कुछ लोग पाकिस्तान में असुरक्ष‍ित महसूस करते थे. उन्हें डर था कि वे उस माहौल में रह नहीं कर पाएंगे और पाकिस्तानी उन पर भरोसा नहीं करेंगे.

'सजा को लेकर नहीं किया था कोई वादा'

शांतनु ने उन खबरों और दलीलों को खारिज किया, जिसमें कहा जा रहा है कि सीबाआई ने टाइगर और दाऊद इब्राहिम के बारे में जानकारी के बदले याकूब को छोड़ने जैसा कोई वादा किया था. उन्होंने कहा, 'हमनें उन्हें भारत की न्याय व्यवस्था में का भरोसा दिलाया. पहले दिन से ही उनकी हर हलचल पर हमारी नजर थी. हमें पता था कि वे कैसे आने वाले हैं और वे जहां भी आते, हम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने मेमन परिवार से कोई झूठा वादा नहीं किया गया था और न ही उन्हें धोखा दिया गया.'

पूर्व अधि‍कारी ने बताया कि याकूब ने लौटने के बाद अपने परिवार को भी वापस लाने में मदद की. इसमें उसके दो भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. 11 लोगों में से सिर्फ चार लोगों को सजा सुनाई गई है. बाकी किसी को सजा नहीं सुनाई गई.

हालांकि, दलील यह भी है कि जब याकूब भारत लौटा तो बी रमन रॉ के टॉप अफसर थे. उन्होंने लिखा था कि याकूब ने जांच एजेंसियों की पूरी मदद की थी इसलिए उसे मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए.

परिवार को विश्वास था, टल जाएगी सजा

दूसरी ओर, याकूब के परिवार को भरोसा था कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में याकूब मेमन की अर्जी पर न्याय होगा. गौरतलब है कि कोर्ट के आदेश के तहत 30 जुलाई यानी गुरुवार को याकूब को फांसी होनी है.

CCH ADD

CCH ADD
CCH ADD

dhamaal Posts

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

ANI NEWS INDIA

‘‘ANI NEWS INDIA’’ सर्वश्रेष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया ऑनलाइन नेटवर्क’’ हेतु को स्थानीय स्तर पर कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू कर्मचारियों की सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले एवं तहसीलों में जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की आवश्यकता है।

कार्य क्षेत्र :- जो अपने कार्य क्षेत्र में समाचार / विज्ञापन सम्बन्धी नेटवर्क का संचालन कर सके । आवेदक के आवासीय क्षेत्र के समीपस्थ स्थानीय नियुक्ति।
आवेदन आमन्त्रित :- सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 2 फोटोग्राफ सहित अधिकतम अन्तिम तिथि 30 मई 2019 शाम 5 बजे तक स्वंय / डाक / कोरियर द्वारा आवेदन करें।
नियुक्ति :- सामान्य कार्य परीक्षण, सीधे प्रवेश ( प्रथम आये प्रथम पाये )

पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार। ( पांच अंकों मे + )

कार्य :- उम्मीदवार को समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन (व्यापार) मे रूचि होना अनिवार्य है.
आवश्यक सामग्री :- संसथान तय नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री देगा, परिचय पत्र, पीआरओ लेटर, व्यूज हेतु माइक एवं माइक आईडी दी जाएगी।
प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थानीय कार्यालय मे दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र की जबाबदारी दी जावेगी।
पता :- ‘‘ANI NEWS INDIA’’
‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया नेटवर्क’’
23/टी-7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, प्रेस काम्पलेक्स,
नीयर दैनिक भास्कर प्रेस, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)
मोबाइल : 098932 21036


क्र. पद का नाम योग्यता
1. जिला ब्यूरो प्रमुख स्नातक
2. तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / हायर सेकेंडरी (12 वीं )
3. क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
4. क्राइम रिपोर्टरों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
5. ग्रामीण संवाददाता हाई स्कूल (10 वीं )

SUPER HIT POSTS

TIOC

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

''टाइम्स ऑफ क्राइम''


23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1,

प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011

Mobile No

98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।

http://tocnewsindia.blogspot.com




यदि आपको किसी विभाग में हुए भ्रष्टाचार या फिर मीडिया जगत में खबरों को लेकर हुई सौदेबाजी की खबर है तो हमें जानकारी मेल करें. हम उसे वेबसाइट पर प्रमुखता से स्थान देंगे. किसी भी तरह की जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा.
हमारा mob no 09893221036, 8989655519 & हमारा मेल है E-mail: timesofcrime@gmail.com, toc_news@yahoo.co.in, toc_news@rediffmail.com

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1, प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नं. - 98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।





Followers

toc news