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भोपाल : प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2018-19 में समर्थन मूल्य पर चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी का कार्य 9 जून 2018 तक होगा। इसके लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने जिला कलेक्टर्स को विस्तृत निर्देश जारी किये हैं। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि किसान को टोकन लेने के लिए उपज लेकर आने की आवश्यकता नहीं होगी।
एक किसान से 40 क्विंटल मात्रा की खरीदी के लिए टोकन जारी किये जायेंगे। अपरिहार्य परिस्थिति में 40 क्विंटल से अधिक मात्रा क्रय किये जाने की आवश्यकता होने पर डीएसओ लॉगिन में पृथक से प्रावधान किया जायेगा, जिसका टोकन नंबर भी पृथक होगा। निर्देश में कहा गया है कि अधिक उपार्जन वाले केन्द्रों में कलेक्टर के माध्यम से पृथक अधिकारी नामांकित किये जायें।
प्रदेश की ऐसी कृषि उपज मंडियों और केन्द्रों में, जहाँ उपार्जन कम मात्रा में हो रहा है, वहाँ समिति प्रबंधक को नोडल अधिकारी नामांकित किया जा सकेगा। नोडल अधिकारी को ई- उपार्जन सॉफ्टवेयर में लॉगिन पासवर्ड दिया जायेगा, जो उसके मोबाइल नंबर पर प्रेषित किया जायेगा। कलेक्टर्स को जारी निर्देशों में कहा गया है कि नोडल अधिकारी मंडियों में रहकर टोकन जारी करवायेंगे।
साथ ही, किसानों को टोकन देने के पूर्व संबंधित किसान के परिचय पत्र और आधार कार्ड के माध्यम से वास्तविकता की पुष्टि करेंगे। टोकन 6 जून को दोपहर 12 बजे से 7 जून की मध्य रात्रि 12 बजे तक जारी किये जा सकेंगे। इस व्यवस्था में कोई किसान टोकन पाने में वंचित रहता है, तो संबंधित कलेक्टर की अनुमति से 8 जून को रात्रि 12 बजे से 9 जून को शाम 5 बजे तक टोकन जारी किये जा सकेंगे।
उपार्जन केन्द्रों पर 7 जून को शाम 5 बजे से सामान्य खरीदी बंद होगी। इसके बाद 9 जून को रात्रि 12 बजे तक टोकन के माध्यम से खरीदी की जायेगी। इन तिथियों के बाद कलेक्टर की अनुशंसा पर संचालक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति द्वारा अनुमति दी जा सकेगी। संबंधित दिशा-निर्देश सभी उपार्जन केन्द्रों और मंडियों में भेज दिये गये हैं। निर्देशों में यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि संपूर्ण खरीदी व्यवस्था के दौरान किसानों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाये।