क्या उम्मीद करें उन कानून निर्माता सांसदों और विधायकों से, जो खुद यौन शोषण और बलात्कार जैसे अपराधों के आरोपी हैं और विभिन्न अदालतों में उन पर इन मामलों में केस चल रहे हैं.
अब जबकि दिल्ली गैंगरेप के बाद देश में बलात्कार जैसे अपराध के लिए ठोस कानून की मांग हो रही है. इसके लिए देश में बड़े पैमाने पर आंदोलन भी किये जा रहे है. ऐसे माहौल में जबकि बलात्कारियों के लिए फांसी की सजा पर विचार हो रहा है, ऐसे में हम इन कानून निर्माताओं पर कैसे विश्वास कर सकते हैं कि कानून में ऐसे अपराधियों को बचाने के लिए कोई गली नहीं छोड़ी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने भी इन घृणित अपराधों में संलिप्त सांसदों और विधायकों को निलम्बित करने में खुदको असहाय महसूस कर रहा है.
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह रेप के मामले में चार्जशीटेड विधायक व सांसदों को निलंबित करने का निर्देश नहीं दे सकता है. यह मामला विधायिका का है. रेपिस्टों के नाम, फोटो और पता वेबसाइट पर सार्वजनिक करने की तैयारी बीच यह बात सामने आई है कि देशभर में 42 ऐसे विधायक हैं जिन पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं. छह ऐसे हैं जिन पर सीधा रेप का आरोप है. कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ऐसे नेताओं को टिकट देती है जिन पर रेप के आरोप लगे हुए हैं.
जिन छह विधायकों पर रेप के आरोप हैं उनमें से तीन उत्तर प्रदेश हैं. ये विधायक सपा से हैं और इनके नाम श्रीभगवान शर्मा, अनूप संदा और मनोज कुमार पारस हैं. वहीं बाकी के तीन का नाम मो. अलीम खान (उप्र, भाजपा), जेठाभाई जी अहिर (गुजरात, भाजपा), कंडीकुंता वेकांता प्रसाद (तेलगू देशम पार्टी, आंध्र प्रदेश) है. दूसरी ओर, 36 विधायकों का नाम महिलाओं के शोषण के मामले में सामने आए आए हैं उनमें से छह कांग्रेस, पांच भाजपा और तीन सपा के हैं. महिलाओं का शोषण करने वाले सबसे ज्यादा विधायक उत्तर प्रदेश से हैं. इनकी संख्या सर्वाधिक आठ हैं. इसके बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का नाम आता है, जहां के सात-सात विधायक हैं. वहीं रेप के आरोपी 27 उम्मीदवारों ने पिछले साल में अलग-अलग जगह से चुनाव लड़ चुके हैं.