बडवानी : मध्यप्रदेश में बडवानी जिले की एक अदालत ने विकलांग युवती को घर छोडऩे के बहाने जंगल ले जाकर उसके साथ दुष्कृत्य करने के मामले में एक युवक को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश श्रोत्रीय ने खेतिया थाना क्षेत्र के करणपुरा निवासी संदीप बारेला को दुष्कृत्य के मामले में दोषी पाए जाने पर कल दस वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 25 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन के अनुसार 25 दिसंबर 2011 को पीड़ित युवती अपनी बहन के घर चितरी गांव गई थी।
उसी शाम उसकी बहन ने उसे लौटने के लिए एक बस में बैठा दिया था। खेतिया बस स्टैंड पर मिले आरोपी ने विकलांग युवती को घर छोडऩे का प्रस्ताव दिया और अपने दुपहिया वाहन पर बैठा लिया। उसने युवती को घर न ले जाकर जंगल में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कृत्य किया। बाद में संदीप ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए करणपुरा स्थित युवती के घर के सामने छोड़ दिया था। युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में उसका चालान प्रस्तुत किया था।