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नई दिल्ली/टीम डिजिटल। केंद्र की मोदी सरकार आधार कार्ड को हर विभाग में अहम कर रही है। केंद्र ने आधार को सभी जरूरी सेवाओं से जोड़ना अहम किया है। इसी के चलते सरकार ने कहा था कि बैंक खातों के साथ आधार को लिंक करना भी अनिवार्य है। अभी तक सभी बैंक ग्राहकों के खाते आधार से लिंक नहीं हुए हैं।
इसी के बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने सभी बैंकों को आधार को बैंक खातों से लिंक करने के लिए ब्रांच में जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। यूआईडीएआई ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी बैंकों को 30 सितंबर तक अपनी 10 फीसदी शाखाओं पर आधार पंजीकरण केंद्र खुलवाने होंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो 1 अक्टूबर से बैंकों को 20 हजार रुपए प्रति ब्रांच जुर्माना देना पड़ेगा।
यह जानकारी प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण ने दी है। उन्होंने कहा कि जुलाई में प्राधिकरण ने निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अगस्त के अंत तक 10 फीसदी शाखाओं पर आधार पंजीकरण एवं जरूरी जानकारी मुहैया कराने के लिए इंतजाम करने के लिए कहा था।
इस आदेश के बाद कुछ बैंकों ने और समय मांगा था। इसलिए बैंकों को अब 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। ये भी कहा गया है कि जिन बैंकों ने 30 सितंबर तक इस शर्त को पूरा नहीं किया, तो उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि बैंकों को हर 100 शाखाओं में से 10 शाखाओं पर यह सुविधा प्रदान करनी होगी।