बिना रजिस्ट्रेशन साहूकारी कारोबार करना दण्डनीय अपराध |
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साहूकार द्वारा अधिक ब्याज मांगने या प्रताड़ित करने पर एसडीएम, थाना प्रभारी को कर सकते हैं शिकायत
प्रदेश में बिना रजिस्ट्रेशन कराए साहूकारी का कारोबार करना दण्डनीय अपराध है। मध्यप्रदेश साहूकार अधिनियम 1934 के अनुसार प्रदेश में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी कार्यालय में बिना रजिस्ट्रीकरण करवाए तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के बगैर साहूकारी का कारोबार नहीं कर सकता है।
साहूकारी का कारोबार करने के इच्छुक जिले के किसी भी व्यक्ति को सर्वप्रथम रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार एवं शहरी क्षेत्र के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकरण करवाना तथा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
इसके अतिरिक्त यदि किसी आम व्यक्ति को साहूकारी का कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा परेशान या प्रताड़ित किया जाता है अथवा नियत ब्याज से अधिक की मांग की जाती है तो संबंधित व्यक्ति अपने क्षेत्र के एसडीएम तथा थाना प्रभारी को शिकायती आवेदन दे सकता है।