प्रतिनिधि// सावित्री लोधी (अशोक नगर// टाइम्स ऑफ क्राइम)
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अशोक नगर , म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 का निर्माण करने में प्रदेश के सभी विधायको का योगदान है। म.प्र. देश में ऐसा पहला राज्य है जिसमें इस विधेयक को बनाने की पहल की गई है। पटवारी से लेकर उच्च स्तर के विभिन्न अधिकारियों को इस विधेयक को ईमानदारी से लागू करना चाहिये। नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री एवं अशोकनगर जिले के प्रभारी मंत्री मनोहर ऊॅटवाल ने यह बात आज नगर के शासकीय महाविद्यालय में आयोजित भव्य समारोह में विधेयक के क्रियान्वयन कार्यक्रम के अवसर पर कही। इसके पूर्व जिले के प्रभारी एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास राज्य मंत्री मनोहर ऊॅटवाल एवं अतिथियों द्वारा पं. दीनदयाल उपाध्याय के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्जवलित कर एवं माल्यापर्ण कर कार्यक्रम की शुरूआत की गई। कार्यक्रम की शुरूआत में कलेक्टर श्री ए.के. सिंह ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम की विशेषताओं के बारें में जानकारी देते हुए बताया कि यह अधिनियम 9 विभागों की 26 सेवाओं को समय सीमा में आमजन को उपलब्ध करान के लिए तैयार किया गया है। इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई है। इस समय सीमा में पदभिहित अधिकारी को यह सेवा प्रदान करनी होगी। समय सीमा में कार्य न करने अथवा अनावश्यक कारणों से विलम्ब करने वाले अधिकारी- कर्मचारियों को दंड देने का प्रावधान है। दोषी अधिकारी कर्मचारी पर 250 रू. से लेकर 5000 रू. तक के दंड की व्यवस्था की गई है। दंड के रूप में मिलने वाली राशि पीडित व्यक्ति को क्षति पूर्ति के रूप में दी जा सकेगी। इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग का गठन भी किया गया है। अधिनियम के तहत प्रावधानिक जुर्माना शासकीय कर्मचारी के वेतन से कांटा जाएगा।कार्यक्रम में विधायक लड्डूराम कोरी ने कहा कि लोक सेवा गारंटी कानून बनाकर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को सौगात दी है। अब उनके काम समय सीमा में करने के लिए अधिकारी कर्मचारी मजबूर होगें। विधायकदेशराज सिंह यादव ने कहा कि इस अधिनियम के तहत ऐसे विभाग लिए गए है जिनका सर्वाधिक काम जनता को पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह शुरूआत है और समय के साथ इसमें और भी सुधार होगें। विधायक श्री राजकुमार सिंह यादव ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री इस विधेयक को लागू करने के लिए बधाई के पात्र है। पूरे देश में यह अधिनियम लागू होना चाहियें। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मलकीत सिंह संधू ने कहा कि कानून का डंडा चलेगा तभी आम जनता के काम शीघ्रता से होगें। उन्होने अधिनियम का व्यापक प्रचार प्रसार करने का अहवान भी किया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को मंत्री श्री ऊॅटवाल द्वारा चैक वितरित किए गए। इस अवसर पर जन प्रतिनिधीगण, पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रशेखर सोलंकी तथा ए.डी.एम. ए.के. मंादलिया,विधायक लड्डूराम कोरी, देशराजसिंह यादव,राजकुमार सिंह यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष मलकीत सिंह संधू, जिला पंचायत उपाध्यक्ष यादवेन्द्र सिंह यादव, भानू रघुवंषी जिलाध्यक्ष, नीरज मनोरिया, एके मांदलिया, चंद्रषेखर सिंह सोलंकी पुलिस अधीक्षक, एके सिंह जिलाधीष, अमिताभ सरवैया, सहित विभिन्न अधिकारीगण मौजूद थे।
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