Wednesday, July 3, 2019

स्कूली छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को सीएसपी रायगढ़ ने ली स्कूल प्रबंधक व बस संचालकों की बैठक

स्कूली छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को सीएसपी रायगढ़ ने ली स्कूल प्रबंधक व बस संचालकों की बैठक

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जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822 
रायगढ़।  पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री राजेश कुमार अग्रवाल के दिशा निर्देशन पर आज दिनांक 02.07.19 को नगर पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री अविनाश सिंह ठाकुर द्वारा शहर के स्कूल प्रबंधक व स्कूल बस के संचालकों की बैठक कन्ट्रोल रूम में लिया गया । बैठक में श्री अविनाश सिंह ठाकुर द्वारा स्कूल प्रबंधक व बस संचालकों को माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन का पालन करने का निर्देश दिये है । इसके पूर्व यातायात उप पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. मिंज द्वारा शहर के सभी प्रमुख स्कूलों में चलने वाली स्कूल बस के फिटनेश की जांच किया गया था । सीएसपी श्री ठाकुर द्वारा इस गाईडलाईन का पालन करने के निर्देश दिये गये हैं :-

*स्कूल बस सुरक्षा के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन* -

1- बस के पीछे और सामने “ स्कूल बस ” लिखा जाना चाहिए ।

2- अगर यह एक किराए की बस है तो ”स्कूल ड्यूटी” पर स्पष्ट रूप से संकेत दिया जाना चाहिए ।

3- बस में अनिवार्य रूप से ”फर्स्ट एड बॉक्स” होना चाहिए ।

4- बस की खिड़कियां क्षैतिज ग्रिल के साथ फीट की जानी चाहिए ।

5- बस में अग्निशमन यंत्र होना चाहिए ।

6- बस पर स्कूल का नाम और टेलीफोन नंबर लिखा जाना चाहिए ।

7- स्कूल बैग सुरक्षित रखने के लिए सीटों के नीचे एक जगह फीट होनी चाहिए ।

8- बस में स्कूल से एक अटेंडेंट होना चाहिए तथा बस में स्पीड गवर्नेंस होना चाहिए तथा 40 km तक की गति सीमा के साथ फिट होनी चाहिए ।

9- चालक को भारी वाहन चलाने का अनुभव कम से कम 05 वर्ष का होना चाहिए । अनिवार्य रूप से हल्के नीले रंग की शर्ट, हल्के नीले रंग की पैंट, काले जूते पहनने चाहिए उसका नाम शर्ट के साथ दिखना चाहिए ।

10- एक चालक जिसने 01 वर्ष में लाल बत्ती जम्प अनाधिकृत व्यक्ति को ड्राइव करने के लिए अनुमति देने के लिए दो बार से अधिक बार शिकायत हो हो उसे नियोजित नहीं किया जा सकता ।

11- एक चालक को एक बार भी तेज गति से नशे में वाहन चलना, खतरनाक ड्राइविंग के संबंध में अपराध दर्ज किया गया हो तो उसे नियोजित नहीं किया जा सकता ।

12- बस चालक को स्कुल टैक्सी में लये जा रहे बच्चों की पूरी एक सूची लेनी होगी जिसमें नाम, कक्षा, आवासीय पता, रक्त समूह और स्टॉपेज मार्ग योजना आदि को इंगित किया जाएगा ।

13-  यदि विद्यालय के बच्चों की आयु 12 वर्ष से कम हो तो बच्चों की संख्या अनुमोदित बैठने की क्षमता के डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगी  । 12 वर्ष के ऊपर के बच्चे को एक व्यक्ति माना जाएगा ।

14-  कोई भी माता-पिता/संरक्षक या शिक्षक भी इन सुरक्षा मापदंडों को सुनिश्चित करने के लिए यात्रा कर सकते हैं ।

15- बसों में नियमानुसार दो दरवाजे प्रवेश एवं निर्गम के हो तथा आपातकालीन खिड़की लगी हो ।

16- स्कूल के बस के चालक का नेत्र परीक्षण तथा इस दृष्टि से स्वास्थ्य परीक्षण कि वह मादक द्रव्यों के सेवन का आदी हो तो नहीं नियमानुसार 06 माह के अंतराल उनका परीक्षण कराया जाना आवश्यक है ।

17-  स्कूल परिसर तथा गेट के सामने सीसीटीवी की संख्या बढ़ाई जाए ।

18-  केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1969 के प्रावधानों के अनुसार बस में वाहन चालक के अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति भी हो यदि बस में छात्राएं भी हो तो उस बस में महिला अध्यापक अथवा सहायिका की सुनिश्चित हो ।

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