चिटफंड संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश, यह कर दिया जाने क्या है |
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नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में चिट फंड संशोधन विधेयक पेश किया। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह विधेयक पेश किया, जिसमें व्यक्तियों की संकलित चिट रकम की अधिकतम सीमा को एक लाख रुपये से संशोधित कर तीन लाख रुपये करने का प्रावधान किया गया है।
वहीं, फर्मों के लिए चिट फंड की अधिकतम सीमा 6 लाख से 18 लाख रुपये करने की बात कही गई है। विधेयक के उद्देश्यों व कारणों में कहा गया है कि चिट फंड अधिनियम 1982 को चिट फंडों के विनियमन का उपबंध करने के लिए लाया गया था ।
यह (चिट फंड) भारत में देशी कारोबार है, जिसने निम्न आय वाली गृहणियों की वित्तीय आवश्यकताओं की परंपरागत रूप से पूर्ति की है। चिट फंड एक ऐसा तंत्र है जो किसी योजना में जमा और बचतों को मिश्रित करता है।
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