देश भर में कहीं भी अब अगर शराब पीकर ड्राइव किया तो दो साल जेल या पांच हजार जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जिसके तहत शराब पी कर गाड़ी चलाने वालों को कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है। मंत्रिमंडल की गुरुवार को हुई बैठक में अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई इससे यातायात के नियमो का उल्लंघन करने वालों से अधिक कड़ाई से निपटा जाएगा।
संसद के बजट सत्र में मोटर व्हीकल एक्ट का संशोधित रूप पेश किया जाएगा। जिसमें ट्रैफिक कानून तोड़ने पर जुर्माना की रकम में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। नये कानून के अनुसार बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन पर न केवल ऊंचा जुर्माना देना होगा बल्कि उस व्यक्ति को जेल भी भेजा जा सकेगा। यह नियम लागू होने के बाद ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल फोन पर बात करने पर पहली बार 500 रुपया का जुर्माना लगेगा। बाद में इसी तरह के उल्लंघन पर जुर्माना राशि 5,000 रुपए तक होगी। इसी तरह रेड लाइट पार करने और सीट बेल्ट न बाधने या हेल्मेट का इस्तेमाल न करने पर 500 से 1,500 रुपए तक जुर्माना लगेगा। बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी चलाने पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है।