Friday, June 10, 2016

कई सहारा मीडिया कर्मी बर्खास्त

⚡ Toc New ⚡

कर्मचारियों से जबरन इस्तीफा लिखवाना, कांट्रैक्ट रिन्यू न करना, कांट्रेक्टर से रिटेनर बना देना, तथाकथित सेफ एक्जिट प्लान के बहाने बाहर का रास्ता दिखाना, बडी संख्या में बीसों साल पुराने कर्मचारियों को दूध में पडी मक्खी की तरह निकाल देना, सेवानिवृत्त की आयु 60 से 65 करने के बाद भी 80 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी करने के बाद भी " बाबा-ए-रोजगार" से नवाजे जाने वाले और अपने आपको सहाराश्री कहलवाने वाले सुब्रतो राय जी नहीं जुडाया जो उसने 22 मीडिया कर्मियों को बर्खास्त कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार अपने-आपको सबका अभिभावक कहने वाले सुब्रतो राय ने ताजा आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले मोहित श्रीवास्तव व गीता रावत (और बाकी साथी क्षमा करेंगे सबका नाम भडास पर होने के बावजूद पता नहीं चल पाया कारण नामों की सूची डाउनलोड हुई नहीं) को बर्खास्त कर दिया।

अब सवाल उठता है कि इन्हें बर्खास्त क्यों किया गया? महीनों का बकाया वेतन मांगना अपराध है क्या ? श्रम कानून के तहत काम लेने के वेतन न देना संज्ञेय न सही अपराध तो है ही। मालिक काम करवाने के बाद वेतन न दे तो जुर्म नहीं कर्मचारी वेतन मांगे तो अपराध है, मालिक छंटनी कर दे, तालाबंदी कर दे तो यह अपराध नहीं उसका अधिकार है। कर्मचारी वेतन न मिलने पर हडताल करे तो औद्योगिक अशांति कहलाती है मालिक धारा 144 लगवाकर कर्मचारियों की पिटाई कराये तो सही है। मालिक करे तो सही कर्मचारी करे तो गलत , क्या यही है " श्रमेव जयते "???

बताते चलें कि जबसे सहारा प्रमुख सुब्रत राय जेल गए तबसे कर्मचारियों खासकर मीडिया कर्मियों को नियमित सैलरी (जून को छोडकर, जून में मान्यवर इस धरा पर अवतरित हुए है) नहीं मिल रही है। 2014 तक आधा वेतन दिया जाता रहा बाद में वो भी यदाकदा का रूप ले लिया। सूत्रों का कहना है कि सुब्रत मीडिया कर्मियों से खुन्नस खाये हुए हैं कि मीडिया उन्हें न तो उन्हें जेल जाने से बचा पाया और न ही जेल से बाहर निकलवाने में मदद की। उनका मानना है कि राइजिंग कर मीडिया ऐसा कर सकता था। वर्ना कोई और कारण समझ में नहीं आता कि मीडिया के साथ सौतेला व्यवहार किया जाए वो भी तब जब संस्थान की बेहतर स्थिति का दावा 7 जून 2016 को विभिन्न अखबारों में एक-एक पेज के दिये गए विज्ञापन में वो कर चुके हैं। क्या यह सही है कि मातृ संस्था सहारा इंडिया के पास अपनी देनदारी से तीन गुना अधिक की चल-अचल संपत्तियां/परसंपत्तियां है और और वो अपने छोटे से छोटे पद पर काम करने वाले, नौकरी छोडने वालों और नौकरी से निकाले जाने वालों को पीएफ और ग्रच्यूटी जाने दीजिए वेतन का बकाया ही नहीं दे रही है क्यों ? क्यों ?? क्यों ??? आखिर में सुब्रतो चाहते क्या हैं?

CCH ADD

CCH ADD
CCH ADD

dhamaal Posts

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

ANI NEWS INDIA

‘‘ANI NEWS INDIA’’ सर्वश्रेष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया ऑनलाइन नेटवर्क’’ हेतु को स्थानीय स्तर पर कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू कर्मचारियों की सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले एवं तहसीलों में जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की आवश्यकता है।

कार्य क्षेत्र :- जो अपने कार्य क्षेत्र में समाचार / विज्ञापन सम्बन्धी नेटवर्क का संचालन कर सके । आवेदक के आवासीय क्षेत्र के समीपस्थ स्थानीय नियुक्ति।
आवेदन आमन्त्रित :- सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 2 फोटोग्राफ सहित अधिकतम अन्तिम तिथि 30 मई 2019 शाम 5 बजे तक स्वंय / डाक / कोरियर द्वारा आवेदन करें।
नियुक्ति :- सामान्य कार्य परीक्षण, सीधे प्रवेश ( प्रथम आये प्रथम पाये )

पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार। ( पांच अंकों मे + )

कार्य :- उम्मीदवार को समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन (व्यापार) मे रूचि होना अनिवार्य है.
आवश्यक सामग्री :- संसथान तय नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री देगा, परिचय पत्र, पीआरओ लेटर, व्यूज हेतु माइक एवं माइक आईडी दी जाएगी।
प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थानीय कार्यालय मे दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र की जबाबदारी दी जावेगी।
पता :- ‘‘ANI NEWS INDIA’’
‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया नेटवर्क’’
23/टी-7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, प्रेस काम्पलेक्स,
नीयर दैनिक भास्कर प्रेस, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)
मोबाइल : 098932 21036


क्र. पद का नाम योग्यता
1. जिला ब्यूरो प्रमुख स्नातक
2. तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / हायर सेकेंडरी (12 वीं )
3. क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
4. क्राइम रिपोर्टरों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
5. ग्रामीण संवाददाता हाई स्कूल (10 वीं )

SUPER HIT POSTS

TIOC

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

''टाइम्स ऑफ क्राइम''


23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1,

प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011

Mobile No

98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।

http://tocnewsindia.blogspot.com




यदि आपको किसी विभाग में हुए भ्रष्टाचार या फिर मीडिया जगत में खबरों को लेकर हुई सौदेबाजी की खबर है तो हमें जानकारी मेल करें. हम उसे वेबसाइट पर प्रमुखता से स्थान देंगे. किसी भी तरह की जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा.
हमारा mob no 09893221036, 8989655519 & हमारा मेल है E-mail: timesofcrime@gmail.com, toc_news@yahoo.co.in, toc_news@rediffmail.com

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1, प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नं. - 98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।





Followers

toc news