मोखा की पत्नी जसमीत और मैनेजर सोनिया की जमानत खारिज, जेल भेजा |
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नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामला
जबलपुर । कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु मरीजो को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाकर उनसे मोटी रकम वसूल करने और जीवन के साथ खिलवाड करने के आरोपी सिटी अस्पताल के संचालक आरोपी सरबजीत सिंह मोखा की पत्नी जसमीत मोखा तथा अस्पताल की मैनेजर सोनिया खत्री शुक्ला की जमानत अर्जी जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश अयाज मोहम्मद ने गंभीर मामला मानकर, धारा-420, 120, 467, 468, 273, 275 एवं अन्य धाराओ के तहत खारिज कर दी।
सुनवाई के दौरान शासन की ओर से अधिवक्ता अशोक पटेल तथा आपत्तिकर्त्ता अधिवक्ता मनीष मिश्रा व रविन्द्र दत्त ने आपत्ति ली। उल्लेखनीय है कि मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह मोखा एन.एस.ए. के तहत जेल मे निरुध है और उसका पुत्र हरकरण मोखा को सोमवार को जिला न्यायालय में सरेंडर करने जाते समय पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मोखा के खास राजदार राकेश शर्मा को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
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