क्या विभागीय नोटशीट की कॉपी सूचना के अधिकार के तहत दी जा सकती है? |
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सूचना का अधिकार को संविधान की धारा 19(1) के तहत मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है
यह अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि सरकारी काम कैसे होता है सरकार का क्या काम है और यह किस तरीके से करती है इसकी जानकारी जनता को होनी चाहिए
यह सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि सबकुछ ओपेन है लेकिन आरटीआई ऐक्ट की धारा 8 (1) के तहत भारत के अखंडत संप्रभुवता सुरक्षा व आर्थिक महत्व के सूचना को छूट दिया गया है जिसको स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है जिसको लेकर विवाद देखने को मिलता रहता है ।
जहा तक विभागीय नोटशीट की बात है तो हां यह सूचना अधिकार के तहत दी जा सकती है क्योंकि यहां सरकारी काम कैसे होता हैं यह उध्येश पूरा हो रहा है क्योंकि कोई भी विभाग का नोटशीट सरकारी कार्य से ही संबंधित होगा।
नहीं इस सूचना को नहीं सार्वजनिक की जा सकती हैं यदि यह भारत के रक्षा मंत्रालय के किसी विभाग का अपने कर्मचारी से संवेदनशील निदेश हो । आईबी के विभागीय नोटिस हो इस तरह से कोई भी देश को क्षति पहुंचने का शंका हो ।
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