Saturday, August 1, 2015

शपथ पत्र में भरना होगा नहीं बेचेंगे एक्सपायरी सामान

Toc News @ Bhopal
भोपाल। एक तरफ व्यापारियों के लिए फूड लाइसेंस बनवाने की आखिरी तारीख नजदीक आती जा रही है, वहीं अब फूड सेफ्टी एक्ट के तहत नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब व्यापारी को फूड लाइसेंस बनवाने शपथ पत्र भरकर देना होगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरटी ऑफ इंडिया के निर्देशों के मुताबिक शपथ पत्र में व्यापारी को यह लिखकर देना होगा कि दुकान में सफाई न होने पर और एक्सपायटी तारीख के सामान की बिक्री के लिए वह खुद जिम्मेदार होगा। ऐसा न करने पर व्यापारी के खिलाफ स्पाट फाइन के तौर पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। व्यापारियों के अनुसार 20 जुलाई से पहले फूड लाइसेंस के ऑनलाइन आवेदन के दौरान शपथ-पत्र देने जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी लेकिन अब बिना शपथ पत्र के फूड लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है।
4 अगस्त है आखिरी तारीख
फूड लाइसेंस बनवाने के लिए अब सिर्फ 4 दिन ही बाकी रह गए हैं,ऐसे में 4 अगस्त तक व्यापारियों को अपने फूड लाइसेंस बनवाने हैं। इसके बाद उनके खिलाफ जुर्माना किया जा सकता है। भोपाल में खाद्य-पेय पदार्थों का क्रय-विक्रय करने वाले और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों की संख्या 30 हजार से अधिक है।

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