उपायुक्त सहकारिता विश्वकर्मा निलंबित
गलत विनियोजन कर बैंक की राशि को असुरक्षित करने का आरोप
राज्य शासन द्वारा उपायुक्त सहकारिता एवं तत्कालीन प्रबंध संचालक भोपाल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भोपाल को पदीय अधिकारों का बैंक की राशि के विनियोजन में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय आयुक्त सहकारिता मध्यप्रदेश भोपाल रहेगा तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
उपसचिव सहकारिता विभाग मध्यप्रदेश शासन सुश्री पुष्पा कुलेश द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में बताया गया है कि विश्वकर्मा ने नॉन एस एल आर विनियोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड के निर्देशानुसार बैंक की राशि का विनियोजन नहीं किया तथा प्रतिबंधित कंपनियों में विनियोजन कर बैंक की पूंजी को असुरक्षित किया।
विश्वकर्मा वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ भोपाल मैं कार्यरत हैं।
गलत विनियोजन कर बैंक की राशि को असुरक्षित करने का आरोप
राज्य शासन द्वारा उपायुक्त सहकारिता एवं तत्कालीन प्रबंध संचालक भोपाल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भोपाल को पदीय अधिकारों का बैंक की राशि के विनियोजन में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय आयुक्त सहकारिता मध्यप्रदेश भोपाल रहेगा तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
उपसचिव सहकारिता विभाग मध्यप्रदेश शासन सुश्री पुष्पा कुलेश द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में बताया गया है कि विश्वकर्मा ने नॉन एस एल आर विनियोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड के निर्देशानुसार बैंक की राशि का विनियोजन नहीं किया तथा प्रतिबंधित कंपनियों में विनियोजन कर बैंक की पूंजी को असुरक्षित किया।
विश्वकर्मा वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ भोपाल मैं कार्यरत हैं।