पब माफ़िया के ख़िलाफ़ हुई घेराबंदी : कानून को ताक पर रखकर रात 11.30 बजे के बाद भी कैसे मिल रही शराबः हाई कोर्ट |
TOC NEWS @ www.tocnews.org
खबरों और जिले, तहसील की एजेंसी के लिये सम्पर्क करें : 98932 21036
जनहित याचिका में नोटिस जारी, एसएसपी-कलेक्टर से जवाब तलब
इंदौर। शहर के पबों में रात साढ़े 11 बजे बाद तक शराब मिलने और अवयस्कों को शराब परोसने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने आबकारी कमिश्नर, इंदौर कलेक्टर और एसएसपी को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है।
कोर्ट ने मामले में दायर जनहित याचिका में यह नोटिस दिया है। याचिका मनदीप वर्मा ने एडवोकेट सुधा श्रीवास्तव के माध्यम से लगाई है। इसमें कहा है कि नियमानुसार रात साढ़े 11 बजे बाद शराब बेची नहीं जा सकती, लेकिन शहर में जहां-तहां इस समय के बाद भी शराब मिल रही है।
पबों को बंद करने का एक समय तय होने के बावजूद देर रात तक पार्टियां चलती रहती हैं। कानून है कि अवयस्क को शराब नहीं परोसी जा सकती, लेकिन इन पबों में किशोरों को खुलेआम शराब परोसी जा रही है। तमाम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और पुलिस व प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। युवा देश का भविष्य होते हैं।
शासन की अनदेखी से एक पूरी पीढ़ी अंधेरे के गर्त में जा रही है और कोई कुछ नहीं कर रहा। याचिका की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की बेंच में हुई। आरंभिक तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी कर शासन से जवाब मांगा है। याचिका में अगली सुनवाई अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में होगी।