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इंडियन चर्च ऑफ ट्रस्टीज की अरबों रुपये की जमीन अवैध रूप से बेचने का आरोप
सिविल लाइंस पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटीप्रयागराज। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बिशप पीटर बलदेव समेत 16 लोगों पर सिविल लाइंस थाने में धोखाधड़ी समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे उन्होंने इंडियन चर्च ऑफ ट्रस्टीज की अरबों रुपये की जमीन अवैध तरीके से बेच दी। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है।
रिपोर्ट चर्च ऑफ इंडिया पाकिस्तान, बर्मा एंड सिलोन (सीआईपीबीसी) की लखनऊ डायोसिस के बिशप जॉन अगस्टिन की ओर से दर्ज कराई गई है। उनका आरोप है कि 1970 में चर्च ऑफ इंडिया के कुछ बिशप ने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया व इसके अधीन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन का गठन किया। फिर मेट्रोपोलियन की जगह बिशप ऑफ कलकत्ता की फर्जी नियुक्ति कर दी।
आरोप है कि इन्हीं लोगों ने 1991 में फर्जी पदाधिकारी बनकर इंडियन चर्च ऑफ ट्रस्टीज की देश भर में फैली 100 अरब की संपत्ति चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन के नाम कर दी। आरोप है कि बिशप पीटर बलदेव, पीसी सिंह, पीपी मरांडी, पीके समंतोराय, जनरल सेक्रेटरी एलवन मसीह, जयंत अग्रवाल, पल दुपहरे, पीपी हाबिल, सुरेश जैकब, राजीव चंद, एआर स्टीफन, एचआर माल, मार्विन मैसी, प्रेस मसीह, अशोक विश्वास, प्रबल दत्ता, शशि प्रकाश आदि ने साजिश के तहत डायोसिस ऑफ लखनऊ, 25 महात्मा गांधी मार्ग सिविल लाइंस की अरबों रुपये की संपत्ति जालसाजी कर दूसरी संस्थाओं को हस्तांतरित कर दी। इसमें से 100 अरब की संपत्ति बेचकर रकम आपस में बांट ली। सिविल लाइंस पुलिस ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है।
सोर्खस खबर // अमर उजाला ब्यूरो
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