Friday, December 19, 2025

व्हीएफजे में एवीएनएल चेयरमैन कप 2025 का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह हुआ आयोजित, एवीएनएल के सीएमडी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल

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जबलपुर. व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में आज एवीएनएल के सीएमडी श्री संजय द्विवेदी के मुख्य आतिथ्य में एवीएनएल चेयरमैन कप 2025 का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर श्रीमती रश्मि द्विवेदी, चेयरपर्सन महिला कल्याण समिति एवीएनएल तथा श्री सत्यब्रत मुखर्जी, डायरेक्टर ऑपरेशन एवं एच आर, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

https://www.youtube.com/watch?v=m1RZqiDengU
मुख्य अतिथि श्री संजय द्विवेदी, सीएमडी एवीएनएल ने सभी खेल प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन के लिए समस्त आयोजक मंडल को अपनी शुभकामनाएं दी

इसके अलावा एवीएनएल की सभी रक्षा इकाइयों के मुख्य महाप्रबंधक एवं सभी महिला कल्याण समितियों के चेयरपर्सन की भी गरिमामयी उपस्थिति रही।

श्री प्रवीण कुमार, मुख्य महाप्रबंधक व्हीएफजे ने अपने स्वागत भाषण में सभी अतिथियों का अभिनंदन किया तथा इस आयोजन के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की।

इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि श्री संजय द्विवेदी, सीएमडी एवीएनएल ने सभी खेल प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन के लिए समस्त आयोजक मंडल को अपनी शुभकामनाएं दी तथा इस आयोजन को सभी खिलाड़ियों के बीच आपसी सद्भाव एवं भाईचारा बढ़ाने तथा टीम बिल्डिंग का एक शानदार मंच बताया।

इसके पहले श्री सत्यब्रत मुखर्जी, डायरेक्टर ऑपरेशन एवं एच आर एवीएनएल ने भी अपने उद्बोधन में एवीएनएल चेयरमैन कप के 2025 के सफल आयोजन के लिए पूरी व्हीएफजे टीम को अपनी शुभकामनाएं दी और इस पूरे आयोजन को सराहा।

व्हीएफजे में 13 दिसंबर से 18 दिसंबर तक कुल 08 प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, इसके सभी विजेता खिलाड़ियों को समारोह के मुख्य अतिथि श्री संजय द्विवेदी ने पुरस्कृत किया।

इस पूरे आयोजन में व्हीएफजे के अलावा हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई, इंजन फैक्ट्री चेन्नई, मशीन एवं प्रोटोटाइप फैक्ट्री अंबरनाथ महाराष्ट्र और ऑर्डनेंस फैक्ट्री मेडक के खिलाड़ी शामिल हुए।

इन खेल प्रतियोगिताओं के अंतर्गत टीम इवेंट में, क्रिकेट में आयुध निर्माणी मेडक की टीम, बॉस्केटबॉल में व्हीएफजे की टीम, शतरंज (टीम चैम्पियनशिप) में व्हीएफजे की टीम तथा बैडमिंटन (टीम चैम्पियनशिप) में एचवीएफ की टीम विजेता रही।
इसी प्रकार सिंगल्स में, टेबल टेनिस (महिला) में सुश्री एल वेनीला, टेबल टेनिस (पुरुष) में श्री एन बालासुब्रह्मण्यम विजेता रहे।
टेबल टेनिस (पुरुष युगल) में श्री आर दीनदरन एवं श्री बी कार्तिक विजेता रहे।

स्नूकर में श्री प्रशांत अहिरवार एवं बिलियर्ड्स में श्री टीवीएस नागराजू विजेता रहे।

शतरंज (पुरुष ओपन) में श्री राजेश दीवान तथा महिला ओपन में सुश्री के. कविता विजेता रहे।

कैरम (पुरुष) में श्री जयशीलन एवं महिला वर्ग में सुश्री लावण्या आर. विजेता रहे।

इसी प्रकार बैडमिंटन (एकल पुरुष) में श्री डी. सरावानन तथा युगल पुरुष में श्री डी. सरावानन एवं श्री एम राजावेल विजेता रहे।

इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ जिसमें शहर की "श्री जानकी रमन बैंड ऑफ वीमेन" एवं "कदम संस्था" के कलाकारों ने गीत संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में समा बांधा।

कार्यक्रम के अंत में श्री बी राजेश कन्ना, महाप्रबंधक ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

इस अवसर पर श्री प्रणव प्रियंक स्पोर्ट्स ऑफिसर, श्रीमती श्वेता जौहरी गुप्ता, श्रीमती आस्था श्रीवास्तव, श्रीमती देवश्री चक्रवर्ती उप महाप्रबंधक सहित बड़ी संख्या में अधिकारी,कर्मचारी, यूनियन एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं कार्यसमिति व जेसीएम के सदस्य तथा सभी निर्माणियों के खिलाड़ी शामिल हुए।

Tuesday, December 16, 2025

कट्टे की दम पर भूरा ज्वेलर्स के संचालक से लूट, पिता-बेटा दोनों हुए लहूलुहान, तीन बैग भरे ज़ेवर लेकर फरार


कट्टे की दम पर भूरा ज्वेलर्स के संचालक से लूट, पिता-बेटा दोनों हुए लहूलुहान, तीन बैग भरे ज़ेवर लेकर फरार

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जबलपुर। पनागर के भूरा ज्वेलर्स के संचालकों के साथ मंगलवार की रात आठ बजे हुई कट्टे की नोंक पर लूट से पूरे क्षेत्र में सनसनी फ़ैल गई। वारदात को अंजाम देने वाले तीन मोटरसाइकिल पर आए थे, जिन्हें भूरा ज्वेलर्स के संचालकों को ठीक उनके घर के रास्ते में घेर लिया और जेवरों के बैग छीन लिए।

बताया जाता है कि विरोध करनें पर दुकान संचालकों पर कट्टे की बट और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में दुकान संचालक के बेटे के हाथ पर चाकुओं के बार किए गए। वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे चार में से 3 बैगों के आभूषण लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रकरण दर्ज कर फरार आरापियों की तलाश में जुट गई है।

बताया गया कि रोजाना की तरह भूरा ज्वेलर्स पनागर के संचालक सुनील सोनी और उनका पुत्र संभव सोनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे। उनके पास दुकान के सोने और चांदी के आभूषण के चार बैग थे। इसी बीच नकाबपोश रास्ते में दाखिल हुए और कट्टा दिखाकर बैग छीनने का प्रयास किया।

जब दुकान संचालक सुनील सोनी ने विरोध किया तो एक नकाबपोश ने उन पर हमला बोल दिया, जिससे संचालक बुरी तरह लहुलुहान हो गए। संभव के चिल्लाने पर एक अन्य नकाबपोश ने उसके हाथ पर चाकू से वार कर घायल कर दिया।

Monday, December 15, 2025

भेड़ाघाट में सेल्फी लेते वक्त महिला नर्मदा में गिरी, मौतः पति और बेटी के सामने हुआ हादसा


भेड़ाघाट में सेल्फी लेते वक्त महिला स्वाति गर्ग नर्मदा में गिरी, मौत पति और बेटी के सामने हुआ हादसा


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जबलपुर में सेल्फी ले रही एक महिला नर्मदा नदी में जा गिरी और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। महिला अपनी सालगिरह मनाने बेटी और पति के साथ भेड़ा घाट पहुंची थी जहां फोटो शूट के दौरान हादसा हो गया ...\

जबलपुर के पर्यटन स्थल न्यू भेड़ाघाट में मोबाइल से सेल्फी लेते वक्त एक महिला अपने पति और 10 साल की बेटी के सामने नर्मदा नदी में गिर गई। महिला की तलाश में घंटों तक गोताखोर जुटे रहे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। रविवार शाम को घटनास्थल से करीब दो किलोमीटर दूर स्वर्गद्वारी में महिला का शव बरामद हुआ। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

मृतका की पहचान विजय नगर निवासी स्वाति गर्ग (36) के रूप में हुई है। बताया गया कि शनिवार को स्वाति की शादी की सालगिरह थी। इसे मनाने के लिए वह अपने पति, बेटी और सास के साथ न्यू भेड़ाघाट पहुंची थीं। इसी दौरान सेल्फी लेते समय उनका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में समा गईं।

परिवार संग मनाने आई थीं शादी की सालगिरह

विजय नगर के रामेश्वरम कॉलोनी निवासी आशीष गर्ग ओएफके फैक्ट्री में जूनियर वर्क मैनेजर के पद पर पदस्थ हैं। शनिवार दोपहर फैक्ट्री से लौटने के बाद वह परिवार के साथ शादी की सालगिरह मनाने निकले थे। त्रिपुरी माता के दर्शन करने के बाद आशीष अपनी पत्नी स्वाति, 10 वर्षीय बेटी आगिका और मां के साथ न्यू भेड़ाघाट पहुंचे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने किया बेकरी निर्माण केंद्रों और ठेलों, फास्ट फूड स्टॉल का निरीक्षण. गुणवत्तापूर्ण सामग्री का इस्तेमाल करने के निर्देश


खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने किया बेकरी निर्माण केंद्रों और ठेलों, फास्ट फूड स्टॉल का निरीक्षण. गुणवत्तापूर्ण सामग्री का इस्तेमाल करने के निर्देश

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गुणवत्तापूर्ण सामग्री का इस्तेमाल करने के निर्देश

जबलपुर. कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन की बेकरी निर्माण केन्द्रों तथा मुख्य मार्गों पर संचालित चाइनीज, फास्ट फूड स्टॉल के निरीक्षण की कार्यवाही सोमवार को भी जारी रही।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सोमवार को बिलहरी स्थित सोनू चाइनीज सेंटर से चिली सॉस, साई राम चाइनीज से पेटिस, ब्यौहारबाग हाईकोर्ट रोड स्थित ब्रदर्स फूड्स् प्वाइंट से चिकन टिक्का, नवाब कोरमा से चिकन सोरबा, रानीताल यादव कॉलोनी स्थित स्पेशलिस्ट चाइनीज सेंटर से नूडल्स एवं स्टैण्डर्ड फूड स्टॉल से पावभाजी की भाजी तथा शहपुरा स्थित जैन बेकरी से चॉकलेट एवं केक के नमूने लिये गये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार दुबे के अनुसार निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारियों को गुणवत्तापूर्ण सॉस, तेल, पाव, नूडल्स आदि का उपयोग करने के निर्देश दिये गये। साथ ही खाद्य पदार्थों के लेबल पर अंकित अवसान तिथि का विशेष ध्यान रखने की हिदायत भी दी गई। खाद्य पदार्थ का उपयोग अवसान तिथि व्यतीत होने के पश्चात करते पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी भी निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने दी।

जबलपुर जिले के पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिये तीन दिवसीय सही शिविर 17 दिसंबर से


जबलपुर जिले के पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिये तीन दिवसीय सही शिविर 17 दिसंबर से


जबलपुर. संभागायुक्त धनंजय सिंह के निर्देश पर जबलपुर संभाग के प्रत्येक जिले में सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत संभाग के सभी जिलों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों की तारीखें भी तय कर ली गई हैं।

प्रभारी संभागीय पेंशन अधिकारी साकेत जैन के अनुसार संभागायुक्त की मंशा के अनुरूप पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये जबलपुर, कटनी, सिवनी, मंडला और डिंडौरी जिले में तीन-तीन दिवसीय शिविर लगाये जायेंगे। इन जिलों में शिविरों का आयोजन 17 से 19 दिसम्बर तक किया जायेगा। छिंदवाड़ा जिले में भी शिविर इन्हीं तारीखों के आसपास लगाया जाएगा। जबकि, बालाघाट और नरसिंहपुर जिले में पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिये 17 और 18 दिसम्बर को दो दिवसीय शिविर लगाये जा रहे हैं।

संभागीय पेंशन अधिकारी ने संभाग के सभी जिलों के आहरण संवितरण अधिकारियों को अपने कार्यालय से संबंधित पेंशन प्रकरणों का जिला पेंशन कार्यालयों में लगाये जा रहे शिविरों के माध्यम से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

Saturday, December 13, 2025

व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में निर्माणी के मुख्य महाप्रबंधक प्रवीण कुमार के मुख्य आतिथ्य में एवीएनएल चेयरमैन कप 2025 का भव्य शुभारंभ


व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में निर्माणी के मुख्य महाप्रबंधक प्रवीण कुमार के मुख्य आतिथ्य में  एवीएनएल चेयरमैन कप 2025 का भव्य शुभारंभ

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  • व्हीएफजे में एवीएनएल चेयरमैन कप 2025 का हुआ भव्य शुभारंभ
  • व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में आज निर्माणी के मुख्य महाप्रबंधक श्री प्रवीण कुमार के मुख्य आतिथ्य में एवीएनएल चेयरमैन कप 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ।
  • श्री प्रवीण कुमार जी ने एवीएनएल ध्वज फहराकर एवं मशाल रैली पूरा कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की।
  • इसके साथ ही मुख्य अतिथि एवं सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की सफलता की कामना कीl

जबलपुर. व्हीएफजे के स्पोर्ट्स ऑफिसर श्री प्रणव प्रियांक ने मुख्य अतिथि एवं उपस्थित अन्य सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया और बताया कि व्हीएफजे में 13 दिसंबर से 18 दिसंबर तक कुल 08 प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को खेल सत्यनिष्ठा की शपथ भी दिलाई।

उद्घाटन समारोह में व्हीएफजे के अलावा हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई, इंजन फैक्ट्री चेन्नई, मशीन एवं प्रोटोटाइप फैक्ट्री अंबरनाथ महाराष्ट्र और ऑर्डनेंस फैक्ट्री मेडक के खिलाड़ी शामिल हुए। सभी इकाइयों के खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया और मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया।

एवीएनएल चेयरमैन कप के शुभारंभ अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए जिसमें महिला कल्याण समिति एवीएनएल द्वारा संचालित स्कूलों अंकुर विद्या मंदिर और विद्या मंदिर के बच्चों ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियां दी। साथ ही व्हीएफजे के सांस्कृतिक कला परिषद के कलाकारों ने अपनी संगीतमय प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में समा बांधा।

इसी बीच मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ महिला अधिकारियों ने एक सांकेतिक मैच खेलकर और तत्पश्चात आसमान में गुब्बारे छोड़कर एवीएनएल चेयरमैन कप के अंतर्गत खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया।

कार्यक्रम के दौरान अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि श्री प्रवीण कुमार जी ने एवीएनएल के अधीन कार्यरत विभिन्न रक्षा इकाइयों से आए खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन हेतु शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये टूर्नामेंट सभी खिलाड़ियों के बीच पारस्परिक सहयोग बढ़ाने, टीम बिल्डिंग करने और उनके व्यक्तित्व विकास के लिए उत्कृष्ट मंच साबित होगा और सभी अपने स्वयं का तथा अपनी निर्माणियों के गौरव में वृद्धि करते हुए समग्र रूप से एवीएनएल का गौरव बढ़ाएंगे।

कार्यक्रम के अंत में श्री गौरव दीक्षित कार्य प्रबंधक ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

इस अवसर पर श्री टी डोलाशंकर महाप्रबंधक, श्री आशुतोष कुमार महाप्रबंधक, श्री रामेश्वर मीणा महाप्रबंधक, श्री बी राजेश कन्ना महाप्रबंधक, श्री प्रणव प्रियंक स्पोर्ट्स ऑफिसर, श्रीमती श्वेता जौहरी गुप्ता, श्रीमती आस्था श्रीवास्तव, श्रीमती देवश्री चक्रवर्ती उप महाप्रबंधक सहित बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी एवं यूनियन एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं कार्यसमिति व जेसीएम के सदस्य शामिल हुए।

Thursday, December 11, 2025

IAS संतोष वर्मा की जाएगी नौकरी? सीएम के निर्देश पर केंद्र को भेजेंगे बर्खास्तगी का प्रस्ताव


IAS संतोष वर्मा की जाएगी नौकरी? सीएम के निर्देश पर केंद्र को भेजेंगे बर्खास्तगी का प्रस्ताव

* मुख्यमंत्री डा मोहन यादव द्वारा संतोष वर्मा प्रकरण का लिया संज्ञान.

* जीएडी को दिये सख़्त कारवाई के निर्देश. 

* मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लिये गये निर्णय- 

1. राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये पदोन्नति फ़र्ज़ी और जाली आदेश तैयार कर ली गई है. विभिन्न न्यायालय में आपराधिक प्रकरण लंबित है. फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों और धोखाधड़ी के आधार पर ली गई आईएएस की पदोन्नति ग़लत है. अतः आईएएस से बर्खास्त करने का प्रस्ताव केन्द्र शासन को प्रेषित किया जा रहा है.

2. श्री वर्मा के विरूद्ध जाली और फ़र्ज़ी दस्तावेज़ के आधार पर संनिष्ठा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आरोप के लिये विभागीय जांच अंतिम स्तर पर है. वर्तमान प्रकरण में संतोष वर्मा द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का प्रस्तुत जबाव संतोषजनक नहीं है. उनके द्वारा सतत मर्यादा विहीन वक्तव्य जारी किये जा रहे हैं. अतः उन्हें चार्जशीट जारी करने का निर्णय लिया गया. 

3. राज्य शासन द्वारा श्री वर्मा को उप सचिव कृषि विभाग से हटाकर जीएडी पूल में बिना विभाग और बिना कार्य  के अटैच करने का निर्णय लिया गया.

Saturday, December 6, 2025

व्हीएफजे में 13 से 18 दिसम्बर तक आयोजित होगा एवीएनएल चेयरमैन कप, एवीएनएल की सभी इकाईयों से शामिल होंगे खिलाड़ी


व्हीएफजे में 13 से 18 दिसम्बर तक आयोजित होगा एवीएनएल चेयरमैन कप, एवीएनएल की सभी इकाईयों से शामिल होंगे खिलाड़ी

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जबलपुर में 13 दिसम्बर 2025 को व्हीएफजे के मुख्य महाप्रबंधक श्री प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में एवीएनएल चेयरमैन कप 2025 का शुभारंभ किया जाएगा, जबकि 18 दिसम्बर 2025 को भव्य समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पुरस्कार वितरण के साथ कार्यक्रम का संपन्न होगा।

VFJ में AVNL चेयरमैन कप 2025 का आयोजन पर सीजीएम प्रवीण कुमार से TOC NEWS की चर्चा

जबलपुर, व्हीकल फैक्टरी जबलपुर में 13 दिसम्बर से 18 दिसम्बर 2025 तक एवीएनएल चेयरमैन कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में क्रिकेट, बिलियर्ड्स, स्नूकर, बैडमिंटन, बॉस्केटबॉल, शतरंज, टेबल टेनिस एवं कैरम की खेल प्रतियोगिताओं में एवीएनएल के अधीनस्थ कार्यरत सभी रक्षा उत्पादन इकाईयों के खिलाडी अपनी प्रतिभा एवं कौशल का प्रदर्शन करेंगे।

सीजीएम प्रवीण कुमार, डीजीएम श्वेता जौहरी ने खेल प्रतियोगिताओं के बारे में बताया कि एवीएनएल चेयरमैन कप आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (एवीएनएल) चेन्नई द्वारा स्थापित एक उत्कृष्ट मंच है, जिसमें एवीएनएल के अधीन विभिन्न रक्षा उत्पादन इकाईयों में कार्यरत कर्मचारी आपसी भाईचारा, टीम बिल्डिंग, पर्सनॉलिटी डेवलपमेंट एवं अनुशासन का पालन करते हुए न केवल अपनी उत्पादकता एवं कार्यक्षमता में वृद्दि करते हैं अपितु अपनी निर्माणी एवं संगठन को भी सशक्त एवं सुदृढ़ बनाते हैं।

इस प्रकार के खेल आयोजनों से कार्मिकों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और वे नई ऊर्जा, आत्मविश्वास एवं एक स्वस्थ जीवनशैली के साथ अपना कार्य पूरा कर पाते हैं।

करोड़ों रूपये की धोखाधड़ी के प्रकरणों में लंबे समय से फरार उद्घोषित ईनामी आरोपी अमित खम्परिया गिरफ्तार, पुलिस ने बताई पूरी कहानी वीडियो में...


करोड़ों रूपये की धोखाधड़ी के प्रकरणों में लंबे समय से फरार उद्घोषित ईनामी आरोपी अमित खम्परिया गिरफ्तार, पुलिस ने बताई पूरी कहानी वीडियो में...

जिले एवं तहसीलों में ब्यूरो संवाददाताओं की आवश्यकता है हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें : 9893221036

थाना संजीवनी नगर एवं थाना मदनमहल में पंजीबद्ध प्रकरणों में पुलिस अधीक्षक जबलपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन जबलपुर तथा जिला मण्डला के नैनपुर थाने में पंजीबद्ध प्रकरण में पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट जोन बालाघाट ने किया था कुल 1 लाख रूपये का ईनाम उद्घोषित


https://www.youtube.com/watch?v=H-dLcYfJ-ks

वीडियो : पुलिस ने बताई पूरी कहानी वीडियो में....... करोड़ों रूपये की धोखाधड़ी के प्रकरणों में लंबे समय से फरार उद्घोषित ईनामी आरोपी अमित खम्परिया गिरफ्तार

करोड़ों रूपये की धोखाधड़ी के प्रकरणों में 

जबलपुर. प्रभारियों को प्रकरणों में फरार आरोपियों, एवं फरार वारंटियों तथा उद्घोषित ईनामी आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीमें जिले व जिले/राज्य से बाहर रवाना करते हुये अधिक से अधिक फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया गया है। आदेश के परिपालन में अमित खम्परिया पिता अनुरूद्ध चतुर्वेदी उम्र 40 वर्ष निवासी दुर्गा कालोनी संजीवनी नगर को थाना संजीवनी नगर एवं क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा फरार 1 लाख रूपये के ईनामी आरोपी अमित खम्परिया को गिरफ्तार किया गया है।

उल्लेखनीय है कि थाना संजीवनी नगर के अपराध क्रमांक 134/2022 धारा 420, 406, 386, भा.द.वि. एवं अपराध क्रमांक 141/2022 धारा 294, 323, 506 भादवि, 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 क, एससीएसटी, , अपराध क्रमंाक 11/2024 धारा 420, 409, 506, 386,120बी भादवि तथा थाना मदन महल के अपराध क्रमांक 86/22 धारा 420, 406, 467, 468, 471, 474, 112, 120बी, 109, 204 भादवि के प्रकरण में आरोपी अमित खम्परिया पिता अनुरूद्ध खम्परिया निवासी दुर्गा कालोनी संजीवनी नगर का फरार था।

सूचना के अधिकार की धज्जियां उड़ने वाले जबलपुर के खेल और लोक सूचना अधिकारी पर ₹10,000 का जुर्माना, म.प्र. राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति

 पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा थाना संजीवनी नगर के अपराध क्रमंाक 11/2024 धारा 420, 409, 506, 386,120बी भादवि के प्रकरण में 10 हजार रूपये का ईनाम उद्घोषित किया गया तथा थाना संजीवनी नगर के अपराध क्रमांक 141/2022, एवं 134/2022 तथा थाना मदनमहल के अपराध क्रमांक 86/22 धारा के उपरोक्त प्रकरणों में फरार आरोपी अमित खम्परिया पर उद्घोषित ईनाम राशि में अभिवृद्धि हेतु अनुशंसा करने पर पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन जबलपुर श्री प्रमोद वर्मा (भा.पु.से.) द्वारा थाना संजीवनी नगर के अपराध क्रमांक 134/2022 धारा 420, 406, 386, भा.द.वि. एवं अपराध क्रमांक 141/2022 धारा 294, 323, 506 भादवि, धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 क, एससीएसटी में 30 हजार रूपये के नगद पुरूकार तथा थाना मदनमहल के अपराध क्रमांक 86/22 धारा 420, 406, 467, 468, 471, 474, 112, 120बी, 109, 204 भादवि के प्रकरण में 30 हजार रूपये के नगद पुरूस्कार से पुरूस्कत करने की उद्घोषणा की गयी ।

इसी प्रकार पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट जो बालाघाट द्वारा भी जिला मण्डला के धोखाधडी के प्रकरण में फरार अमित खम्परिया की गिरफ्तारी पर 30 हजार रूपये के नगद पुरूस्कार से पुरूस्कत करने की उद्घोषणा की गयी थी। आरोपी अमित खम्परिया की तलाश हेतु हर सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी। दौरान पतासाजी के अमित खम्परिया के नागपुर में होने की जानकारी मिलने पर चौकी प्रभारी धनवंतरी नगर दिनेश गौतम के नेतृत्व में एक टीम द्वारा नागपुर के थाना वथोडा क्षेत्र में दबिश देते हुये अमित खम्परिया पिता अनुरूद्ध खम्परिया निवासी दुर्गा कालोनी संजीवनी नगर को अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी अमित खम्परिया को थाना संजीवनी नगर एवं थाना मदनमहल के प्रकरणों में विधिवत गिरफ्तार कर मान्नीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अमित खम्परिया के विरूद्ध पंजीबद्ध हैं कुल 17 अपराध

1-जिला कटनी - 1 अपराध- थाना विजय राघवगढ थाने में अपराध क्रमांक 220/2016 धारा 379, 120 बी 34 भादवि, 21 अवैध उत्खनन अधिनियम ,

2- जिला उमरिया- 3 अपराध - थाना मानपुर में अपराध क्रमांक 20/2013 धारा 294,323,324,506,34 एवं अपराध क्रमांक 65/2013 294, 506, 34 भादवि, तथा थाना कोतवाली में 302, 120बी, 307, 34 भादवि,

3- जिला मण्डला - 4 अपराध - थाना खटिया में अपराध क्रमांक 25/2011 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि एवं अपराध क्रमांक 22/2011 धारा 420, 446, 448, 471, 474 भादवि, थाना नैनपुर में अपराध क्रमांक 60/2023 एवं अपराध क्रमांक 488/2022 धारा 205,417,419,420,466,467,471,506,120बी,34 भादवि ,

4- जिला जबलपुर - 9 अपराध- थाना मदनमहल में अपराध क्रमांक 86/2022 धारा 420, 406, 447, 448, 471, 474, 109,, 112, 114,120 भादवि, एवं अपराध क्रमांक 44/2020 धारा 188 भादवि का , तथा थाना भेडाघाट में अपराध क्रमांक 269/2010 धारा 147, 148, 149, 325, 307 भादवि तथा थाना गढा में अपराध क्रमांक 413/2017 धारा 294,323,506,341, 34 भादवि, एवं थाना लार्डगंज में अपराध क्रमांक 322/2020 धारा 188, 269, 270 एवं अपराध क्रमांक 471/2018 417, 468,120 बी भादवि, तथा थाना संजीवनी नगर के अपराध क्रमांक 134/2022 धारा 420, 406, 386, भा.द.वि. एवं अपराध क्रमांक 141/2022 धारा 294, 323, 506 भादवि, 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 क, एससीएसटी, अपराध क्रमंाक 11/2024 धारा 420, 409, 506, 386,120बी भादवि ।

*उल्लेखनीय भूमिका- * लंबे समय से फारार ईनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी संजीवनी नगर श्री बी.डी. द्विवेदी ,चौकी प्रभारी धनवंतरी नगर उप निरीक्षक दिनेश गौतम, चौकी धनवंतरी नगर में पदस्थ आरक्षक रजनीश यादव, क्राईम ब्रांच के सहायक उप निरीक्षक अनिल पाण्डे, प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह, आरक्षक त्रिलोक पारधी, सायबर सेल के आरक्षक अरविंद सूर्यवंशी की सराहनीय भूमिका रही।

Friday, December 5, 2025

RTI की सूचना नहीं देने वाले अधिकारी पर राज्‍य सूचना आयुक्‍त ने लगाया 10 हजार का जुर्माना, म.प्र. राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति


RTI की सूचना नहीं देने वाले अधिकारी पर राज्‍य सूचना आयुक्‍त ने लगाया 10 हजार का जुर्माना, म.प्र. राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति

*सूचना आयोग ने लगाया जबलपुर के खेल अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी आशीष पांडे पर 10,000 का जुर्माना*

जिले एवं तहसीलों में ब्यूरो संवाददाताओं की आवश्यकता है हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें : 9893221036 

"एक क्लिक पर आदेश"  :- सूचना के अधिकार की धज्जियां उड़ने वाले जबलपुर के खेल और लोक सूचना अधिकारी पर ₹10,000 का जुर्माना, म.प्र. राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति

भोपाल/ जबलपुर । मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने जबलपुर के खेल और युवा कल्याण विभाग के संभागीय खेल अधिकारी और जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पांडे के खिलाफ सुनवाई कर दोषी पाए जाने पर ₹10000 का शास्ति अधिरोपित की है। 

सूचना आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने माना कि सूचना के अधिकार के तहत अपीलार्थी श्री विनय जी. डेविड द्वारा सूचना की जानकारी के लिए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पांडे के द्वारा चाही गई जानकारी जो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई थी उसे छुपाने दबाने गुमराह करने के लिए जानबूझकर अपीलार्थी डेविड का आवेदन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत निरस्त किया गया था, जो कि अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन है। उक्त कृत्य अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्यवाही योग्य है। अतः तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डे संभागीय खेल अधिकारी, कार्यालय जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी, जबलपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसके जवाब में लोक सूचना अधिकारी आशीष पांडे

श्री आशीष पाण्डे ( लोक सूचना अधिकारी )
जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी

अपने वकील के साथ सूचना आयोग में 23 अक्टूबर 2025 को पेशी के दौरान उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। अपने पक्ष में उक्त प्रकरण पर अनेकों दलील दी गई, परंतु एक भी दलील काम नहीं आई । अपीलार्थी विनय जी. डेविड ने आयोग को बताया कि लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पांडे सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देना चाहते वह हर जानकारी को छुपाने की नीयत से कार्य करते हैं कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके आरटीआई के आवेदन को निरस्त कर देते। इस प्रकरण के मामले में भी उन्होंने जानकारी नहीं देते हुए आरटीई आवेदन को निरस्त कर दिया। जिस कारण मुझे प्रथम अपीलीय अधिकारी के सामने आवेदन प्रस्तुत करना पड़ा अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण पर किसी भी प्रकार का विचार विमर्श करवाई नहीं की । इसी कारण मुझे मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत करनी पड़ी इस सभी प्रकरण में करीब 3 साल का वक्त लग गया।



सूचना के अधिकार की धज्जियां उड़ने वाले जबलपुर के खेल और लोक सूचना अधिकारी पर ₹10,000 का जुर्माना, म.प्र. राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति

सूचना आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने अपने आदेश में कहा कि इस प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी का दायित्व था कि यदि जानकारी उनके कार्यालय में अगर जानकारी नहीं थी तो उस भाग के लिए अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत आवेदन संबंधित कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी को अंतरित किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया। लोक सूचना अधिकारी यह कहकर दायित्व से नहीं बच सकते कि मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी से संबंधित जानकारी होने के कारण वह जानकारी उपलब्ध नहीं करा सके, जबकि अपीलार्थी के आवेदन में चाही गई जानकारी प्रकटन योग्य होने से समयावधि में उपलब्ध करायी जानी चाहिए थी।

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त माननीय श्री ओंकार सिंह द्वारा पारित आदेश अपील प्रकरण क्रमांक ए 592/2023

सूचना आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने कहा कि उपरोक्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय आवेदन में चाही गई प्रकटन योग्य जानकारी नहीं देना चाहते थे। उनके उपरोक्त आचरण को देखते हुए यह परिलक्षित होता है कि उनका उद्देश्य जानकारी प्रकटन नहीं करने का था। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार दायित्व निर्वहन नहीं करने के कारण अपीलार्थी के आवेदन में चाही गई जानकारी समयावधि में उपलब्ध नहीं कराने के लिए तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय द्वारा अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन किया गया है, जिससे अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध कराने में अत्यधिक विलंब हुआ है। उक्त कृत्य अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत शास्ति अधिरोपित करने योग्य है। प्रकरण एवं तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी की सेवा अवधि के दृष्टिगत उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने का निर्णय लिया गया।

साथ ही अपीलार्थी द्वारा एक अन्य आवेदन लोक सूचना अधिकारी को पेश किया गया था जिसकी द्वितीय अपील क्रमांक ए-590/रा०सू०आ० / जबलपुर / 2023 का निराकरण राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 30 जनवरी 2025 से किया गया है। इस मामले में भी लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय ही थे, इसमें भी उन्होंने जानकारी नहीं दी थी, किन्तु इस मामले में उन्हें दंडित नहीं किया गया था।

अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय, संभागीय खेल अधिकारी, कार्यालय जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, जिला-जबलपुर पर रू. 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। उपरोक्त अधिकारी / कर्मचारी उक्त शास्ति राशि एक माह के भीतर आयोग कार्यालय में जमा करेंगे। शास्ति ( जुर्माना) राशि जमा करने का पालन प्रतिवेदन के लिए मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग जबलपुर संभाग के प्रबाचक म०प्र०राज्य सूचना आयोग भोपाल ने प्रकरण क्रमांक ए-592/2023/ जबलपुर // 115885 का आदेश दिनांक 18 नवंबर 2025 को जारी कर दिया है । मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में 26 दिसंबर 2025 पेशी नियत की हैं।

उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया जाता है कि वह शास्ति राशि "सचिव, राज्य सूचना आयोग, भोपाल" को देय बैंक ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से शासकीय कोष के मद-"मुख्य शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप शीर्ष 60 अन्य सेवायें, लघु शीर्ष 118 अन्य प्राप्तियाँ (0000)" में जमा कर उक्त बैंक ड्राफ्ट / चालान की प्रति के साथ पालन प्रतिवेदन आगामी पेशी के एक सप्ताह पूर्व आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

लोक प्राधिकारी- प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्तानुसार अधिकारी / कर्मचारी द्वारा शास्ति राशि समयावधि में आयोग कार्यालय में जमा हो जाए अन्यथा म०प्र० सूचना का अधिकार (अपील तथा फीस) नियम, 2005 के नियम-8 (6) (तीन) के अनुसार उनके वेतन से कटौती कर तथा उनके सेवा-पुस्तिका में इन्द्राज करते हुए उसकी प्रति सहित आयोग को चालान / बैंक ड्राफ्ट/ नगद रूप में आयोग कार्यालय में जमा कराकर प्रति सहित आयोग को पालन प्रतिवेदन पेश करें।

प्रकरण तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय द्वारा शास्ति राशि रू. 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) जमा करने का पालन प्रतिवेदन हेतु दिनांक 26.12.2025 को प्रातः 11.00 बजे नियत किया जाता है।

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने प्रकरण में अपीलार्थी विनय जी. डेविड द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील के प्रकरण में तत्कालीन प्रथम अपील अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा को भी अधिनियम की धारा 19(1) के प्रावधान अनुसार समयावधि में निराकरण आदेश पारित नहीं किए जाने पर सूचना आयुक्त ने तात्कालिक प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के उक्त कृत के लिए आयोग द्वारा निंदा व्यक्त करते हुए समझाईश दी है कि भविष्य में अधिनियम के प्रावधान अनुसार गुण-दोष के आधार पर समयावधि में प्रथम अपील का निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें।

*अधिक जानकारी के लिए*

*प्रकरण में अपीलार्थी*

*विनय जी. डेविड* 

से संपर्क करें : 98932 21036 

*( संपर्क का समय सुबह 11 बजे से रात्रि 10 बजे तक )*

बिना लाइसेंस के मटर और गेहूं के बीज का भंडारण और विक्रय करने के मामले में शहपुरा के दुकानदार के विरुध्द एफआईआर दर्ज


बिना लाइसेंस के मटर और गेहूं के बीज का भंडारण और विक्रय करने के मामले में शहपुरा के दुकानदार के विरुध्द एफआईआर दर्ज

जिले एवं तहसीलों में ब्यूरो संवाददाताओं की आवश्यकता है हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें : 9893221036

जबलपुर. बिना लाइसेंस के गेहूं और मटर के बीज का भंडारण एवं विक्रय करने के मामले में किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा शहपुरा कृषि उपज मंडी के पीछे स्थित दुकान के संचालक के विरुद्ध शहपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

उप संचालक कृषि डॉ एस के निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला नोडल अधिकारी गुण नियंत्रण एवं सहायक संचालक कृषि रवि आम्रवंशी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी पाटन डॉ. इंदिरा त्रिपाठी, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एस के परतेती, बीज निरीक्षक पंकज श्रीवास्तव एवं कृषि विस्तार अधिकारी निधि भलावी द्वारा गत दिवस शहपुरा मंडी के पीछे कमर्शियल एरिया स्थित सचिन जैन की दुकान का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान दुकान में अवैध रूप से बिना लाईसेंस के मटर एवं गेहूं बीज का भंडारण एवं विक्रय करना पाया गया था।

उप संचालक कृषि के मुताबिक निरीक्षण के दौरान दुकान में उपस्थित सचिन जैन से बीज लाईसेंस एवं अन्य दस्तावेजों की जानकारी मांगे जाने पर कोई जानकारी अथवा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। निरीक्षण में पाया गया कि इनके द्वारा कार्यालय उप संचालक कृषि जबलपुर से बीज लाईसेंस भी नहीं लिया गया है।

डॉ निगम ने बताया कि निरीक्षण के दौरान दुकान में भण्डारित करीब 3 लाख 14 हजार 600 रुपये का मटर का 28 क्विंटल बीज तथा 39 हजार 960 रुपये कीमत का गेहूं का 10. 80 क्विंटल बीज जब्त किया गया था तथा जब्त किये गये बीज को दुकान संचालक के सुपुर्द कर इसका विक्रय प्रतिबंधित कर दिया गया था।

बिना लाईसेंस के बीजों का भंडारण एवं विक्रय करने के इस मामले में सचिन जैन के विरुद्ध शहपुरा थाने में बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के नियम 3 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं धारा 7 के उल्लंघन प्रकरण कायम किया गया है।

Thursday, December 4, 2025

सूचना के अधिकार की धज्जियां उड़ने वाले जबलपुर के खेल और लोक सूचना अधिकारी पर ₹10,000 का जुर्माना, म.प्र. राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति


सूचना के अधिकार की धज्जियां उड़ने वाले जबलपुर के खेल और लोक सूचना अधिकारी आशीष पांडे पर ₹10,000 का जुर्माना

*सूचना आयोग ने लगाया जबलपुर के खेल अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी आशीष पांडे पर 10,000 का जुर्माना*

जिले एवं तहसीलों में ब्यूरो संवाददाताओं की आवश्यकता है हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें : 9893221036 

भोपाल/ जबलपुर । मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने जबलपुर के खेल और युवा कल्याण विभाग के संभागीय खेल अधिकारी और जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पांडे के खिलाफ सुनवाई कर दोषी पाए जाने पर ₹10000 का शास्ति अधिरोपित की है। 

सूचना आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने माना कि सूचना के अधिकार के तहत अपीलार्थी श्री विनय जी. डेविड द्वारा सूचना की जानकारी के लिए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पांडे के द्वारा चाही गई जानकारी जो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई थी उसे छुपाने दबाने गुमराह करने के लिए जानबूझकर अपीलार्थी डेविड का आवेदन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत निरस्त किया गया था, जो कि अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन है। उक्त कृत्य अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्यवाही योग्य है। अतः तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डे संभागीय खेल अधिकारी, कार्यालय जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी, जबलपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसके जवाब में लोक सूचना अधिकारी आशीष पांडे

श्री आशीष पाण्डे ( लोक सूचना अधिकारी )
जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी

अपने वकील के साथ सूचना आयोग में 23 अक्टूबर 2025 को पेशी के दौरान उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। अपने पक्ष में उक्त प्रकरण पर अनेकों दलील दी गई, परंतु एक भी दलील काम नहीं आई । अपीलार्थी विनय जी. डेविड ने आयोग को बताया कि लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पांडे सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देना चाहते वह हर जानकारी को छुपाने की नीयत से कार्य करते हैं कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके आरटीआई के आवेदन को निरस्त कर देते। इस प्रकरण के मामले में भी उन्होंने जानकारी नहीं देते हुए आरटीई आवेदन को निरस्त कर दिया। जिस कारण मुझे प्रथम अपीलीय अधिकारी के सामने आवेदन प्रस्तुत करना पड़ा अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण पर किसी भी प्रकार का विचार विमर्श करवाई नहीं की । इसी कारण मुझे मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत करनी पड़ी इस सभी प्रकरण में करीब 3 साल का वक्त लग गया।

सूचना आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने अपने आदेश में कहा कि इस प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी का दायित्व था कि यदि जानकारी उनके कार्यालय में अगर जानकारी नहीं थी तो उस भाग के लिए अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत आवेदन संबंधित कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी को अंतरित किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया। लोक सूचना अधिकारी यह कहकर दायित्व से नहीं बच सकते कि मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी से संबंधित जानकारी होने के कारण वह जानकारी उपलब्ध नहीं करा सके, जबकि अपीलार्थी के आवेदन में चाही गई जानकारी प्रकटन योग्य होने से समयावधि में उपलब्ध करायी जानी चाहिए थी।

"एक क्लिक पर आदेश"  :- सूचना के अधिकार की धज्जियां उड़ने वाले जबलपुर के खेल और लोक सूचना अधिकारी पर ₹10,000 का जुर्माना, म.प्र. राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति

सूचना आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने कहा कि उपरोक्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय आवेदन में चाही गई प्रकटन योग्य जानकारी नहीं देना चाहते थे। उनके उपरोक्त आचरण को देखते हुए यह परिलक्षित होता है कि उनका उद्देश्य जानकारी प्रकटन नहीं करने का था। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार दायित्व निर्वहन नहीं करने के कारण अपीलार्थी के आवेदन में चाही गई जानकारी समयावधि में उपलब्ध नहीं कराने के लिए तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय द्वारा अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन किया गया है, जिससे अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध कराने में अत्यधिक विलंब हुआ है। उक्त कृत्य अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत शास्ति अधिरोपित करने योग्य है। प्रकरण एवं तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी की सेवा अवधि के दृष्टिगत उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने का निर्णय लिया गया।

साथ ही अपीलार्थी द्वारा एक अन्य आवेदन लोक सूचना अधिकारी को पेश किया गया था जिसकी द्वितीय अपील क्रमांक ए-590/रा०सू०आ० / जबलपुर / 2023 का निराकरण राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 30 जनवरी 2025 से किया गया है। इस मामले में भी लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय ही थे, इसमें भी उन्होंने जानकारी नहीं दी थी, किन्तु इस मामले में उन्हें दंडित नहीं किया गया था।

अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय, संभागीय खेल अधिकारी, कार्यालय जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, जिला-जबलपुर पर रू. 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। उपरोक्त अधिकारी / कर्मचारी उक्त शास्ति राशि एक माह के भीतर आयोग कार्यालय में जमा करेंगे। शास्ति ( जुर्माना) राशि जमा करने का पालन प्रतिवेदन के लिए मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग जबलपुर संभाग के प्रबाचक म०प्र०राज्य सूचना आयोग भोपाल ने प्रकरण क्रमांक ए-592/2023/ जबलपुर // 115885 का आदेश दिनांक 18 नवंबर 2025 को जारी कर दिया है । मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में 26 दिसंबर 2025 पेशी नियत की हैं।

उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया जाता है कि वह शास्ति राशि "सचिव, राज्य सूचना आयोग, भोपाल" को देय बैंक ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से शासकीय कोष के मद-"मुख्य शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप शीर्ष 60 अन्य सेवायें, लघु शीर्ष 118 अन्य प्राप्तियाँ (0000)" में जमा कर उक्त बैंक ड्राफ्ट / चालान की प्रति के साथ पालन प्रतिवेदन आगामी पेशी के एक सप्ताह पूर्व आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

लोक प्राधिकारी- प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्तानुसार अधिकारी / कर्मचारी द्वारा शास्ति राशि समयावधि में आयोग कार्यालय में जमा हो जाए अन्यथा म०प्र० सूचना का अधिकार (अपील तथा फीस) नियम, 2005 के नियम-8 (6) (तीन) के अनुसार उनके वेतन से कटौती कर तथा उनके सेवा-पुस्तिका में इन्द्राज करते हुए उसकी प्रति सहित आयोग को चालान / बैंक ड्राफ्ट/ नगद रूप में आयोग कार्यालय में जमा कराकर प्रति सहित आयोग को पालन प्रतिवेदन पेश करें।

प्रकरण तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय द्वारा शास्ति राशि रू. 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) जमा करने का पालन प्रतिवेदन हेतु दिनांक 26.12.2025 को प्रातः 11.00 बजे नियत किया जाता है।

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने प्रकरण में अपीलार्थी विनय जी. डेविड द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील के प्रकरण में तत्कालीन प्रथम अपील अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा को भी अधिनियम की धारा 19(1) के प्रावधान अनुसार समयावधि में निराकरण आदेश पारित नहीं किए जाने पर सूचना आयुक्त ने तात्कालिक प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के उक्त कृत के लिए आयोग द्वारा निंदा व्यक्त करते हुए समझाईश दी है कि भविष्य में अधिनियम के प्रावधान अनुसार गुण-दोष के आधार पर समयावधि में प्रथम अपील का निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें।

*अधिक जानकारी के लिए*

*प्रकरण में अपीलार्थी*

*विनय जी. डेविड* 

से संपर्क करें : 98932 21036 

*( संपर्क का समय सुबह 11 बजे से रात्रि 10 बजे तक )*

Wednesday, December 3, 2025

कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने किया तीन आदतन अपराधियों का जिला बदर


कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने किया तीन आदतन अपराधियों का जिला बदर


जबलपुर. जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने राज्‍य सुरक्षा अधिनियम के तहत अलग-अलग आदेश जारी कर तीन आदतन अपराधियों का उनके समाज विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण के उद्देश्‍य से जिला बदर कर दिया है।

जिला बदर किये गये इन अपराधियों में कुलियाना मोहल्‍ला मदन महल निवासी राकेश झारिया उम्र 36 वर्ष, बापू कॉलोनी लटकारी का पड़ाव निवासी संकेत राठौर उम्र 22 वर्ष एवं बरगी बायपास रोड थाना बरगी निवासी संजय उर्फ छोटू माली उम्र 33 वर्ष शामिल है।

पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्‍याय की अनुशंसा पर इन तीनों अपराधियों को तीन-तीन माह की अवधि के लिए जिले से निष्‍काषित किया गया है। इस दौरान ये जबलपुर सहित इससे लगे मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, सिवनी, कटनी, दमोह एवं उमरिया जिलों की राजस्‍व सीमा में भी प्रवेश और निवास नहीं कर सकेंगे।

जिला बदर किये गये तीनों आदतन अपराधियों पर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने, हत्‍या, जुआं सट्टा खिलाने, अवैध वसूली करने, बलवा करने, शाराब का अवैध विक्रय करने जैसे कई गंभीर प्रकरण दर्ज हैं।

Tuesday, December 2, 2025

भवन निर्माण सामग्री न ढंकने और खाद्य प्रतिष्ठानों में गंदगी पर बड़ी कार्रवाई, निगमायुक्त के निर्देश पर अभियान चलाकर 74 चालान कटे

 


भवन निर्माण सामग्री न ढंकने और खाद्य प्रतिष्ठानों में गंदगी पर बड़ी कार्रवाई

  • सड़कों पर गंदगी फैलाना अब पड़ेगा महंगा - निगमायुक्त
  • भवन निर्माण सामग्री न ढंकने और खाद्य प्रतिष्ठानों में गंदगी पर बड़ी कार्रवाई
  • निगमायुक्त के निर्देश पर अभियान चलाकर 74 चालान कटे, जुर्माने के रूप में वसूले गए 23 हजार 8 सौ रूपये

जबलपुर। शहर की सड़कों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अब अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जा रही है। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर शहर की सड़कों पर गंदगी फैलाने और खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। इसी के तहत आज से प्रारंभ हुई कार्रवाई में शहर के विभिन्न हिस्सों में जॉंच दलों के द्वारा चालानी कार्रवाई कर जुर्माना अधिरोपित किया गया है। निगमायुक्त ने कहा कि सड़कों पर गंदगी फैलाना नागरिकों, व्यापारियों को अब महंगा पड़ेगा। निगम के स्वास्थ्य अमले ने संभाग क्रमांक 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, और 16 में विशेष अभियान चलाकर 74 चालान काटे और मौके पर ही 23 हजार 8 सौ की वसूली की। संभाग क्रमांक 2 के अंतर्गत शताब्दीपुरम, उखरी आदि प्लाजा, मेहता पेट्रोल पंप, लेबर चौक, कछपुरा रेलवे लाइन, गुलौआ चौक के पास स्थित दुकानदारों की जांच की गई एवं निर्मानाधीन भवनों की जांच की गई जिसमें सड़क पर मलवा रेत, डस्ट तथा भवन को ग्रीन नेट से न ढंकने पर चालान की कार्रवाई की गई, साथ ही खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच कर, लाइसेंस, दुकान पर डस्टबिन एवं गंदगी पाए जाने पर चालान जुर्माना की कार्यवाही की गई।

भवन निर्माण सामग्री खुली रखने पर जुर्माना

निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने बताया कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए निगम द्वारा लगातार अपील की जा रही है कि सभी भवन निर्माण सामग्री (जैसे रेत, डस्ट, और मलबा) को सड़क पर खुला न रखा जाए और निर्माणाधीन भवनों को अनिवार्य रूप से ग्रीन नेट से ढंका जाए। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई। संभाग 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 और 16 के विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कई स्थानों पर मलबा, रेत और डस्ट खुले में पड़ा था, जिससे हवा में धूल उड़ रही थी। साथ ही, कई निर्माणाधीन इमारतों को ग्रीन नेट से नहीं ढंका गया था। इन सभी मामलों में मौके पर ही नियमानुसार चालानी कार्रवाई की गई। निगम ने चेतावनी दी है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच, गंदगी पर कार्रवाई

निगमायुक्त श्री अहिरवार ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के साथ-साथ निगम ने नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्य प्रतिष्ठानों की भी सघन जांच की। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों के भोजनालयों, होटलों और खान-पान की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान, कई प्रतिष्ठानों में लाइसेंस की कमी, दुकान और आस-पास गंदगी की मौजूदगी, और डस्टबिन का उपयोग न किए जाने जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। निगम ने तत्काल ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ जुर्माना लगाया, जिनका उद्देश्य खाद्य स्वच्छता के प्रति लापरवाही बरतने वालों को सख्त संदेश देना था। निगम अधिकारी ने बताया कि खाने-पीने की दुकानों में साफ-सफाई और वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। निगम प्रशासन ने नागरिकों और व्यवसायियों से अपील की है कि वे स्वच्छ और स्वस्थ शहर के निर्माण में सहयोग करें।

कार्यवाही में मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक श्रीमती हर्षा पटेल, सचिन जैन, वैभव तिवारी, आनंदराव, स्वास्थ्य निरीक्षक अक्षय कोरी, राम कोरी, संभाग सुपरवाइजर व्यंकटेश, संतोष सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अनिल बारी आदि उपस्थित रहे।

Monday, December 1, 2025

विश्व एड्स दिवस पर स्वास्थ्य शिविरों एवं जागरूकता की गतिविधियों का हुआ आयोजन

विश्व एड्स दिवस पर स्वास्थ्य शिविरों एवं जागरूकता की गतिविधियों का हुआ आयोजन

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जन-जागरूकता रैली को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा एवं जिला टीबी एवं एड्स नियंत्रण अधिकारी डॉ संतोष सिंह ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में जिला चिकित्सालय के चिकित्सक एवं स्टाफ तथा सोसाइटी फॉर प्रगति भारत, जन जाग्रति युवा मंच, वन स्टॉप सेंटर, डॉ सुधा गुप्ता मेमोरियल सोसाइटी के पदाधिकारी एवं नर्सिंग छात्राएं मौजूद थे।

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विश्व एड्स दिवस हर साल एक दिसंबर को एचआईवी एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस बीमारी से निपटने के लिए एकजुट होने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की एड्स दिवस की थीम "बाधाओं पर विजय, एड्स प्रतिक्रिया में परिवर्तन" रखी गई है। इस थीम को एड्स को खत्म करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए चुना गया है।

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इसी उद्देश्य को लेकर जबलपुर जिले की समस्त स्वास्थ्य संस्थानों में भी एड्स के बचाव एवं जनजागरूकता हेतु शिविर एवं विभिन्न गतिविधियां आयोजन किया गया। एड्स के प्रति जागरूकता लाने के लिए रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय विजेता नर्सिंग छात्राओं को पुरस्कृत किया गया।

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