Thursday, December 4, 2025

सूचना के अधिकार की धज्जियां उड़ने वाले जबलपुर के खेल और लोक सूचना अधिकारी पर ₹10,000 का जुर्माना


सूचना के अधिकार की धज्जियां उड़ने वाले जबलपुर के खेल और लोक सूचना अधिकारी आशीष पांडे पर ₹10,000 का जुर्माना

*सूचना आयोग ने लगाया जबलपुर के खेल अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी आशीष पांडे पर 10,000 का जुर्माना*

जिले एवं तहसीलों में ब्यूरो संवाददाताओं की आवश्यकता है हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें : 9893221036 

भोपाल/ जबलपुर । मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने जबलपुर के खेल और युवा कल्याण विभाग के संभागीय खेल अधिकारी और जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पांडे के खिलाफ सुनवाई कर दोषी पाए जाने पर ₹10000 का शास्ति अधिरोपित की है। 

सूचना आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने माना कि सूचना के अधिकार के तहत अपीलार्थी श्री विनय जी. डेविड द्वारा सूचना की जानकारी के लिए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पांडे के द्वारा चाही गई जानकारी जो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई थी उसे छुपाने दबाने गुमराह करने के लिए जानबूझकर अपीलार्थी डेविड का आवेदन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत निरस्त किया गया था, जो कि अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन है। उक्त कृत्य अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्यवाही योग्य है। अतः तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डे संभागीय खेल अधिकारी, कार्यालय जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी, जबलपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसके जवाब में लोक सूचना अधिकारी आशीष पांडे

श्री आशीष पाण्डे ( लोक सूचना अधिकारी )
जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी

अपने वकील के साथ सूचना आयोग में 23 अक्टूबर 2025 को पेशी के दौरान उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। अपने पक्ष में उक्त प्रकरण पर अनेकों दलील दी गई, परंतु एक भी दलील काम नहीं आई । अपीलार्थी विनय जी. डेविड ने आयोग को बताया कि लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पांडे सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देना चाहते वह हर जानकारी को छुपाने की नीयत से कार्य करते हैं कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके आरटीआई के आवेदन को निरस्त कर देते। इस प्रकरण के मामले में भी उन्होंने जानकारी नहीं देते हुए आरटीई आवेदन को निरस्त कर दिया। जिस कारण मुझे प्रथम अपीलीय अधिकारी के सामने आवेदन प्रस्तुत करना पड़ा अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण पर किसी भी प्रकार का विचार विमर्श करवाई नहीं की । इसी कारण मुझे मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत करनी पड़ी इस सभी प्रकरण में करीब 3 साल का वक्त लग गया।

सूचना आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने अपने आदेश में कहा कि इस प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी का दायित्व था कि यदि जानकारी उनके कार्यालय में अगर जानकारी नहीं थी तो उस भाग के लिए अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत आवेदन संबंधित कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी को अंतरित किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया। लोक सूचना अधिकारी यह कहकर दायित्व से नहीं बच सकते कि मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी से संबंधित जानकारी होने के कारण वह जानकारी उपलब्ध नहीं करा सके, जबकि अपीलार्थी के आवेदन में चाही गई जानकारी प्रकटन योग्य होने से समयावधि में उपलब्ध करायी जानी चाहिए थी।

सूचना आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने कहा कि उपरोक्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय आवेदन में चाही गई प्रकटन योग्य जानकारी नहीं देना चाहते थे। उनके उपरोक्त आचरण को देखते हुए यह परिलक्षित होता है कि उनका उद्देश्य जानकारी प्रकटन नहीं करने का था। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार दायित्व निर्वहन नहीं करने के कारण अपीलार्थी के आवेदन में चाही गई जानकारी समयावधि में उपलब्ध नहीं कराने के लिए तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय द्वारा अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन किया गया है, जिससे अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध कराने में अत्यधिक विलंब हुआ है। उक्त कृत्य अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत शास्ति अधिरोपित करने योग्य है। प्रकरण एवं तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी की सेवा अवधि के दृष्टिगत उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने का निर्णय लिया गया।

साथ ही अपीलार्थी द्वारा एक अन्य आवेदन लोक सूचना अधिकारी को पेश किया गया था जिसकी द्वितीय अपील क्रमांक ए-590/रा०सू०आ० / जबलपुर / 2023 का निराकरण राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 30 जनवरी 2025 से किया गया है। इस मामले में भी लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय ही थे, इसमें भी उन्होंने जानकारी नहीं दी थी, किन्तु इस मामले में उन्हें दंडित नहीं किया गया था।

अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय, संभागीय खेल अधिकारी, कार्यालय जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, जिला-जबलपुर पर रू. 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। उपरोक्त अधिकारी / कर्मचारी उक्त शास्ति राशि एक माह के भीतर आयोग कार्यालय में जमा करेंगे। शास्ति ( जुर्माना) राशि जमा करने का पालन प्रतिवेदन के लिए मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग जबलपुर संभाग के प्रबाचक म०प्र०राज्य सूचना आयोग भोपाल ने प्रकरण क्रमांक ए-592/2023/ जबलपुर // 115885 का आदेश दिनांक 18 नवंबर 2025 को जारी कर दिया है । मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में 26 दिसंबर 2025 पेशी नियत की हैं।

उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया जाता है कि वह शास्ति राशि "सचिव, राज्य सूचना आयोग, भोपाल" को देय बैंक ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से शासकीय कोष के मद-"मुख्य शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप शीर्ष 60 अन्य सेवायें, लघु शीर्ष 118 अन्य प्राप्तियाँ (0000)" में जमा कर उक्त बैंक ड्राफ्ट / चालान की प्रति के साथ पालन प्रतिवेदन आगामी पेशी के एक सप्ताह पूर्व आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

लोक प्राधिकारी- प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्तानुसार अधिकारी / कर्मचारी द्वारा शास्ति राशि समयावधि में आयोग कार्यालय में जमा हो जाए अन्यथा म०प्र० सूचना का अधिकार (अपील तथा फीस) नियम, 2005 के नियम-8 (6) (तीन) के अनुसार उनके वेतन से कटौती कर तथा उनके सेवा-पुस्तिका में इन्द्राज करते हुए उसकी प्रति सहित आयोग को चालान / बैंक ड्राफ्ट/ नगद रूप में आयोग कार्यालय में जमा कराकर प्रति सहित आयोग को पालन प्रतिवेदन पेश करें।

प्रकरण तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय द्वारा शास्ति राशि रू. 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) जमा करने का पालन प्रतिवेदन हेतु दिनांक 26.12.2025 को प्रातः 11.00 बजे नियत किया जाता है।

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने प्रकरण में अपीलार्थी विनय जी. डेविड द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील के प्रकरण में तत्कालीन प्रथम अपील अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा को भी अधिनियम की धारा 19(1) के प्रावधान अनुसार समयावधि में निराकरण आदेश पारित नहीं किए जाने पर सूचना आयुक्त ने तात्कालिक प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के उक्त कृत के लिए आयोग द्वारा निंदा व्यक्त करते हुए समझाईश दी है कि भविष्य में अधिनियम के प्रावधान अनुसार गुण-दोष के आधार पर समयावधि में प्रथम अपील का निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें।

*अधिक जानकारी के लिए*

*प्रकरण में अपीलार्थी*

*विनय जी. डेविड* 

से संपर्क करें : 98932 21036 

*( संपर्क का समय सुबह 11 बजे से रात्रि 10 बजे तक )*

Wednesday, December 3, 2025

कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने किया तीन आदतन अपराधियों का जिला बदर


कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने किया तीन आदतन अपराधियों का जिला बदर


जबलपुर. जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने राज्‍य सुरक्षा अधिनियम के तहत अलग-अलग आदेश जारी कर तीन आदतन अपराधियों का उनके समाज विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण के उद्देश्‍य से जिला बदर कर दिया है।

जिला बदर किये गये इन अपराधियों में कुलियाना मोहल्‍ला मदन महल निवासी राकेश झारिया उम्र 36 वर्ष, बापू कॉलोनी लटकारी का पड़ाव निवासी संकेत राठौर उम्र 22 वर्ष एवं बरगी बायपास रोड थाना बरगी निवासी संजय उर्फ छोटू माली उम्र 33 वर्ष शामिल है।

पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्‍याय की अनुशंसा पर इन तीनों अपराधियों को तीन-तीन माह की अवधि के लिए जिले से निष्‍काषित किया गया है। इस दौरान ये जबलपुर सहित इससे लगे मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, सिवनी, कटनी, दमोह एवं उमरिया जिलों की राजस्‍व सीमा में भी प्रवेश और निवास नहीं कर सकेंगे।

जिला बदर किये गये तीनों आदतन अपराधियों पर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने, हत्‍या, जुआं सट्टा खिलाने, अवैध वसूली करने, बलवा करने, शाराब का अवैध विक्रय करने जैसे कई गंभीर प्रकरण दर्ज हैं।

Tuesday, December 2, 2025

भवन निर्माण सामग्री न ढंकने और खाद्य प्रतिष्ठानों में गंदगी पर बड़ी कार्रवाई, निगमायुक्त के निर्देश पर अभियान चलाकर 74 चालान कटे

 


भवन निर्माण सामग्री न ढंकने और खाद्य प्रतिष्ठानों में गंदगी पर बड़ी कार्रवाई

  • सड़कों पर गंदगी फैलाना अब पड़ेगा महंगा - निगमायुक्त
  • भवन निर्माण सामग्री न ढंकने और खाद्य प्रतिष्ठानों में गंदगी पर बड़ी कार्रवाई
  • निगमायुक्त के निर्देश पर अभियान चलाकर 74 चालान कटे, जुर्माने के रूप में वसूले गए 23 हजार 8 सौ रूपये

जबलपुर। शहर की सड़कों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अब अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जा रही है। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर शहर की सड़कों पर गंदगी फैलाने और खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। इसी के तहत आज से प्रारंभ हुई कार्रवाई में शहर के विभिन्न हिस्सों में जॉंच दलों के द्वारा चालानी कार्रवाई कर जुर्माना अधिरोपित किया गया है। निगमायुक्त ने कहा कि सड़कों पर गंदगी फैलाना नागरिकों, व्यापारियों को अब महंगा पड़ेगा। निगम के स्वास्थ्य अमले ने संभाग क्रमांक 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, और 16 में विशेष अभियान चलाकर 74 चालान काटे और मौके पर ही 23 हजार 8 सौ की वसूली की। संभाग क्रमांक 2 के अंतर्गत शताब्दीपुरम, उखरी आदि प्लाजा, मेहता पेट्रोल पंप, लेबर चौक, कछपुरा रेलवे लाइन, गुलौआ चौक के पास स्थित दुकानदारों की जांच की गई एवं निर्मानाधीन भवनों की जांच की गई जिसमें सड़क पर मलवा रेत, डस्ट तथा भवन को ग्रीन नेट से न ढंकने पर चालान की कार्रवाई की गई, साथ ही खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच कर, लाइसेंस, दुकान पर डस्टबिन एवं गंदगी पाए जाने पर चालान जुर्माना की कार्यवाही की गई।

भवन निर्माण सामग्री खुली रखने पर जुर्माना

निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने बताया कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए निगम द्वारा लगातार अपील की जा रही है कि सभी भवन निर्माण सामग्री (जैसे रेत, डस्ट, और मलबा) को सड़क पर खुला न रखा जाए और निर्माणाधीन भवनों को अनिवार्य रूप से ग्रीन नेट से ढंका जाए। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई। संभाग 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 और 16 के विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कई स्थानों पर मलबा, रेत और डस्ट खुले में पड़ा था, जिससे हवा में धूल उड़ रही थी। साथ ही, कई निर्माणाधीन इमारतों को ग्रीन नेट से नहीं ढंका गया था। इन सभी मामलों में मौके पर ही नियमानुसार चालानी कार्रवाई की गई। निगम ने चेतावनी दी है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच, गंदगी पर कार्रवाई

निगमायुक्त श्री अहिरवार ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के साथ-साथ निगम ने नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्य प्रतिष्ठानों की भी सघन जांच की। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों के भोजनालयों, होटलों और खान-पान की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान, कई प्रतिष्ठानों में लाइसेंस की कमी, दुकान और आस-पास गंदगी की मौजूदगी, और डस्टबिन का उपयोग न किए जाने जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। निगम ने तत्काल ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ जुर्माना लगाया, जिनका उद्देश्य खाद्य स्वच्छता के प्रति लापरवाही बरतने वालों को सख्त संदेश देना था। निगम अधिकारी ने बताया कि खाने-पीने की दुकानों में साफ-सफाई और वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। निगम प्रशासन ने नागरिकों और व्यवसायियों से अपील की है कि वे स्वच्छ और स्वस्थ शहर के निर्माण में सहयोग करें।

कार्यवाही में मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक श्रीमती हर्षा पटेल, सचिन जैन, वैभव तिवारी, आनंदराव, स्वास्थ्य निरीक्षक अक्षय कोरी, राम कोरी, संभाग सुपरवाइजर व्यंकटेश, संतोष सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अनिल बारी आदि उपस्थित रहे।

Monday, December 1, 2025

विश्व एड्स दिवस पर स्वास्थ्य शिविरों एवं जागरूकता की गतिविधियों का हुआ आयोजन

विश्व एड्स दिवस पर स्वास्थ्य शिविरों एवं जागरूकता की गतिविधियों का हुआ आयोजन

जिले एवं तहसीलों में ब्यूरो संवाददाताओं की आवश्यकता है हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें : 9893221036

जन-जागरूकता रैली को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा एवं जिला टीबी एवं एड्स नियंत्रण अधिकारी डॉ संतोष सिंह ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में जिला चिकित्सालय के चिकित्सक एवं स्टाफ तथा सोसाइटी फॉर प्रगति भारत, जन जाग्रति युवा मंच, वन स्टॉप सेंटर, डॉ सुधा गुप्ता मेमोरियल सोसाइटी के पदाधिकारी एवं नर्सिंग छात्राएं मौजूद थे।

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विश्व एड्स दिवस हर साल एक दिसंबर को एचआईवी एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस बीमारी से निपटने के लिए एकजुट होने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की एड्स दिवस की थीम "बाधाओं पर विजय, एड्स प्रतिक्रिया में परिवर्तन" रखी गई है। इस थीम को एड्स को खत्म करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए चुना गया है।

इसे भी पढ़ें:- ईसाई समाज के नटवरलाल “बंटी और बबली” ने छत्तीसगढ़ डायसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटर हेड में की धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए के गबन किया, प्रकरण दर्ज

इसी उद्देश्य को लेकर जबलपुर जिले की समस्त स्वास्थ्य संस्थानों में भी एड्स के बचाव एवं जनजागरूकता हेतु शिविर एवं विभिन्न गतिविधियां आयोजन किया गया। एड्स के प्रति जागरूकता लाने के लिए रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय विजेता नर्सिंग छात्राओं को पुरस्कृत किया गया।

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