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| घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करने वाले ढाबों पर गिरी गाज, संयुक्त टीम की कार्रवाई में आठ घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त |
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घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करने वाले ढाबों पर गिरी गाज
जबलपुर संभाग के मण्डला जिला के नगरीय क्षेत्र में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने आज कड़ा रुख अपनाया। शनिवार को राजस्व विभाग, खाद्य एवं आबकारी विभाग की एक संयुक्त टीम ने नगर के प्रमुख होटलों और ढाबों पर औचक छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान भारी अनियमितता पाते हुए टीम ने कुल 8 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं।
प्रशासन को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नियम विरुद्ध तरीके से घरेलू सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर संयुक्त टीम ने मंडला नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया। जांच दल के पहुँचते ही कई होटल संचालकों में हड़कंप की स्थिति देखी गई।
जांच के दौरान टीम ने पाया कि कई नामी होटलों और ढाबों की रसोई में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडरों से खाना पकाया जा रहा था। एनएच-34 रेस्टोरेंट से सर्वाधिक 3 सिलेंडर बरामद किए गए, राजस्थानी ढाबा से 3 सिलेंडर अवैध रूप से उपयोग होते पाए गए, विशाल भोजनालय से 1 सिलेंडर जब्त किया गया, विशाल ढाबा से भी 1 सिलेंडर टीम ने अपने कब्जे में लिया।
प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि व्यावसायिक कार्यों में घरेलू गैस का उपयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत गंभीर अपराध है। जब्त किए गए सभी 8 सिलेंडरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और संबंधित संचालकों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस संयुक्त कार्रवाई में प्रभारी तहसीलदार श्री हिमांशु भलावी, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री
जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि यह अभियान केवल एक दिन की कार्रवाई नहीं है। आगामी दिनों में भी इस तरह की संयुक्त जांच निरंतर जारी रहेगी। अधिकारियों ने सभी होटल और ढाबा संचालकों को निर्देशित किया है कि वे केवल नीले (व्यावसायिक) सिलेंडरों का ही उपयोग करें, अन्यथा उनके लाइसेंस निरस्त करने जैसी कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है।


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