Sunday, March 22, 2026

RTI: आपसे नहीं पूछा जा सकता सूचना मांगने का कारण, पहचान बताना भी जरूरी नहीं, आवेदन करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें


RTI: आपसे नहीं पूछा जा सकता सूचना मांगने का कारण, पहचान बताना भी जरूरी नहीं,
आवेदन करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें


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आयोग ने कहा कि आरटीआई अधिनियम, 2005 केंद्रीय कानून है और इसकी धारा 6 (2) आवेदक को अपनी पहचान छुपाने और बिना कोई कारण बताए जानकारी मांगने की अनुमति देती है.


Right to Information: आरटीआई यानी राइट टू इन्‍फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार. लोकतंत्र को मजबूत करने, शासन में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने समेत कई अहम उद्देश्यों के लिए संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया. इसके बारे में अमूमन लोग यही मानते आए हैं कि किसी ​भी विषय में सरकार या सरकार से संबद्ध मंत्रालय, विभागों या अन्य सरकारी मशीनरीज से सूचना मांगे जाने के लिए एक निर्धारित फॉरमैट में आवेदन करना पड़ता है. लेकिन ऐसा करना आवश्यक नहीं है. आप सादे कागज पर आवेदन लिखकर भी सूचना मांग सकते हैं.

एक और अहम जानकारी ये कि आपसे कभी भी सूचना मांगे जाने का कारण नहीं पूछा जा सकता है. हरियाणा के राज्य सूचना आयोग (SIC) ने मंगलवार को इस बारे में स्पष्ट किया कि कोई भी प्राधिकरण किसी आवेदक को किसी विशेष प्रारूप में सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत आवेदन दाखिल करने को मजबूर नहीं कर सकता. यही नहीं, सूचना मांगने के कारण का खुलासा करने के लिए भी आपको मजबूर नहीं ​किया जा सकता है.

पहचान गुप्त रखकर और बिना कारण बताए मांग सकते हैं सूचना

आयोग ने कहा कि आरटीआई अधिनियम, 2005 केंद्रीय कानून है और इसकी धारा 6 (2) आवेदक को अपनी पहचान छुपाने और बिना कोई कारण बताए जानकारी मांगने की अनुमति देती है. आयोग ने कहा, “कोई भी प्राधिकरण किसी आरटीआई आवेदक को किसी विशेष प्रारूप में आरटीआई आवेदन दाखिल करने और सूचना मांगने के लिए कारण का खुलासा करने और अपनी पहचान बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है. आरटीआई आवेदक को केवल उतनी ही जानकारी साझा करनी होगी, जो उसके पते पर अपेक्षित जानकारी की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त हो.”

आवेदक की इच्छा पर निर्भर करता है

आयोग ने कानून के प्रावधान का हवाला देते हुए कहा, “सूचना के लिए आग्रह करने वाले आवेदक के लिए जरूरी नहीं है कि वह सूचना मांगने का कोई कारण बताए या कोई अन्य व्यक्तिगत विवरण दे, उसे सिर्फ वह जानकारी देनी है जो उससे संपर्क करने के लिए जरूरी हो.”

आयोग ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 2021 में अधिसूचित नियमों में आज तक कहीं भी यह अनिवार्य नहीं किया है कि आरटीआई के तहत जानकारी के लिए ‘व्यक्ति को फॉर्म ‘ए’ प्रोफार्मा का उपयोग करना होगा और अपना पहचान पत्र जमा करना होगा और अन्य विवरण देना होगा जैसा और फॉर्म ए में उल्लिखित है.”

वकील की शिकायत पर आयोग ने किया स्पष्ट

जगाधरी के एक वकील ने मई में हरियाणा राज्य सूचना आयोग के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया था कि एक जन सूचना अधिकारी ने दो अलग-अलग आधारों पर सूचना देने से इनकार कर दिया. अधिकारी का कहना था कि अपीलकर्ता को मॉडल फॉर्म ‘ए’ में नए सिरे से जानकारी मांगनी होगी और अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, या सरकार द्वारा जारी कोई पहचान पत्र जमा कराना होगा, जैसा हरियाणा सूचना का अधिकार (संशोधन) नियम, 2021 में दिए गए मॉडल फॉर्म ‘ए’ में बताया गया है.

आयोग ने शिकायतकर्ता की शिकायत को अपील में बदलने के आग्रह को स्वीकार करते हुए कहा, “यह पूरी तरह से आरटीआई आवेदक की इच्छा पर है कि वह फॉर्म ए का उपयोग करता है या नहीं और पहचान पत्र देता है या नहीं.”

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