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खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाली 13 प्रतिष्ठानों पर 4.25 लाख का जुर्माना अधिरोपित |
जबलपुर। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह के निर्देश पर खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने और दूषित खाद्य सामग्री के विक्रय पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा की गई आकस्मिक जांच की कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के दोषी 13 प्रतिष्ठानों पर अपर कलेक्टर न्यायालय ने 4 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।
अपर कलेक्टर एवं जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक गहलोत द्वारा पारित इन निर्णयों में नर्मदा रोड़, एस सक्वायर स्थित हीरा स्वीट्स पर बिना अनुज्ञप्ति और मिथ्याछाप बूंदी लड्डू बेचने के आरोप में 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है तथा साउथ सिविल लाइन स्थित दीपक डेयरी और नर्मदा रोड़, बादशाह हलवाई मंदिर स्थित श्री डेयरी पर अवमानक पनीर विक्रय करने के कारण 50-50 हजार रुपये का दंड अधिरोपित किया गया है।
इसी प्रकार बड़ा पत्थर रांझी स्थित अलका भण्डार पर मिथ्याछाप मलाई बर्फी का विक्रय करने पर 50 हजार रुपये, इंद्राना रोड़ मझौली स्थित सुनील कुमार जैन गोदाम पर बिना पंजीयन के कार्य करने के आरोप में 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
गल्ला मण्डी निवाडगंज स्थित श्री गणेश अनाज भण्डार पर 25 हजार रुपये, शास्त्री ब्रिज स्थित सिंघई इंटरप्राइजेस पर 20 हजार रुपये और गढ़ा फाटक स्थित राम अनाज भण्डार पर भी 20 हजार रुपये की, साकेतनगर रांझी स्थित स्नैक्स अटैक पर 15 हजार रुपये, लक्ष्मीनारायण मार्केट रांझी स्थित हॉट एन चीप रेस्टोरेंट पर 15 हजार रुपये तथा अंपायर टॉकीज रोड़ स्थित आदेश आइसक्रीम पर 10 हजार रुपये का दंड निर्धारित किया गया है। साथ ही झामनदास चौक द्वारकानगर स्थित बहरानी फार्मा, कृषि उपज मण्डी स्थित सब्जी विक्रेता अशोक गुप्ता और मुकादमगंज स्थित पारस किराना पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अधारताल निवासी लक्ष्य अग्रवाल और भर्तीपुर स्थित सुप्रीम प्लास्टिक पर भी 5-5 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। अभिहित अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा के अनुसार एक माह के भीतर जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर इन संस्थानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे।


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