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जिला ब्यूरो चीफ छिंदवाड़ा // जय नारायण गुप्ता : 9111914114
छिन्दवाडा. 30 नवंबर 2018. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा विनियम) 2010 के प्रावधानों के पालन में म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा संचालित निःशुल्क अधिवक्ता योजना के अन्तर्गत पैनल अधिवक्ता सूची में नाम जुड़वाने के लिये इच्छुक अधिवक्ताओं से आगामी 10 दिसंबर तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है ।
उल्लेखनीय है कि इस योजना के अंतर्गत जिला न्यायालय छिन्दवाड़ा एवं सिविल न्यायालय अमरवाड़ा, चौरई, जुन्नारदेव, पांढुर्णा, परासिया व सौंसर में जरूरतमंद एवं निर्धन व्यक्तियों को उनके सिविल एवं आपराधिक विवादों/मामलों में निःशुल्क वकील की सुविधा उपलब्ध जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाती है ।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2019 में निःशुल्क वकील की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री बी.एस.भदौरिया के आदेशानुसार पैनल अधिवक्ता सूची में इच्छुक अधिवक्ताओं का नाम जोड़ने के लिये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया हैं और ऐसे इच्छुक अधिवक्ताओं की सूची उपलब्ध कराने के लिये जिला अधिवक्ता संघ एवं तहसील के अधिवक्ता संघों को आवेदन प्रारूप के साथ पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि सिविल, आपराधिक तथा राजस्व प्रकरणों के साथ-साथ कुटुम्ब न्यायालय, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता फोरम, किशोर न्याय बोर्ड (बाल न्यायालय) आदि के जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क वकील की सुविधा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराने के संबंध में संबंधित पक्षकारों की ओर से पैरवी करने के लिये अधिवक्ताओं की पैनल सूची तैयार की जा रही है।
उन्होंने जिले के सभी अधिवक्ताओं से अनुरोध किया है कि यदि वे निःशुल्क अधिवक्ता योजना के अन्तर्गत जरूरतमंद व्यक्तियों की न्यायालय में पैरवी करना चाहते हैं या उनका प्रकरण लड़ना चाहते हैं तो वे पैनल अधिवक्ता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिये संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव अथवा अन्य पदाधिकारी से संपर्क कर निर्धारित तिथि तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं । अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिन्दवाड़ा अथवा तहसील विधिक सेवा समिति कार्यालय से संपर्क कर सकते है ।