लाकडाउन के संबंध में 01 से 30 जून तक के लिए नये दिशा निर्देश जारी |
ब्यूरो चीफ बालाघाट // वीरेंद्र श्रीवास : 83196 08778
रात्री 09 बजे से सुबह 05 बजे तक लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध
बालाघाट. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेशानुसार 01 से 30 जून 2020 तक के लिए लाकडाउन के उपाय एवं नये दिशा निर्देश के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दीपक आर्य ने बालाघाट जिले में कंटेनमेंट जोनों में लाकडाउन को 30 जून 2020 तक बढ़ाने एवं निषिद्ध गतिविधियों को कंटेनमेंट जोनों से बाहर चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू करने 01 से 30 जून 2020 तक के लिए नये दिशा निर्देश जारी किये है।
जारी किये गये निर्देशों के अनुसार जिले में सभी स्कूल, कालेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगें। आनलईन दूरस्थ शिक्षण की अनुमति रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जायेगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में 08 जून 2020 से सार्वजनिक धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, होटल्स, रेस्टारेंट्स एवं अन्य आतिथ्य सेवायें तथा शापिंग माल्स, मानक प्रचालन प्रक्रियायें (एसओपी) जारी किये जाने के उपरांत संचालित किये जा सकेगें। सिनेमा हाल, जिम्नेजियम, स्वीमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स थियेटर्स, बार और आडिटोरियम, असेम्बली हाल्स एवं इसी प्रकार के अन्य स्थानों को शुरू करने की तारीखों के बारे में निर्णय, स्थिति के आकलन के आधार पर लिया जाकर निर्देश जारी किये जायेंगें। इसी प्रकार सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य, अन्य सभा तथा बड़े जमावड़े को शुरू करने की तारीखों के बारे में भी निर्णय, स्थिति के आकलन के आधार पर लिया जाकर निर्देश जारी किये जायेंगें।
आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्री 09 बजे से सुबह 05 बजे के बीच जिले में लोगों की आवाजाही कड़ाई से निषिद्ध रहेगी। जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा कर्फ्यू जारी रहेगा और इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलायें एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहेंगें। वे केवल आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए ही बाहर जा सकेगें। सभी सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर एवं परिवहन के दौरान फेसकवर पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जायेगा।
सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में सभी व्यक्तियों द्वारा सोशल डिस्टेंशिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 06 फीट की दूरी रखी जायेगी। दुकानों में ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंशिंग सुनिश्चित की जायेगी और दुकानों पर एक बार में 05 से अधिक व्यक्तियों को आने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि के सेवन की अनुमति नहीं रहेगी। समस्त कार्यस्थलों, जन सुविधाओं और दरवाजे हेंडल आदि जैसे मानक सम्पर्क में आने वाली सभी चीजों का बार-बार सेनिटाईजेशन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना आवश्यक होगा।
जिले के सभी सेलून, पार्लर प्रात: 09 बजे से सांय 06 बजे तक खोले जा सकते है। लेकिन सेलून संचालक किसी भी परिस्थिति में एक टावेल का उपयोग एक से अधिक व्यक्ति के लिए नहीं करेगा। सेलून संचालक को डिस्पोजल या टीसू पेपर का उपयोग करना होगा। इस निर्देश का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। पान की दुकानों को प्रात: 09 बजे से सांय 05 बजे तक सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुए खोला जा सकता है।
कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। इन जोनों में और इन जोनों से लोगों की आवाजाही रोकने के लिए सख्त घेराबंदी की जायेगी। यहां केवल चिकित्सा संबंधी आपात सेवाओं और आवयश्क वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखने के लिए संबंधित लोगों की आवा-जाही की अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट जोन में गहन कांट्रेक्ट ट्रेसिंग की जायेगी, हर घर की निगरानी की जायेगी और अपेक्षित चिकित्सा उपाय किये जायेंगें।
व्यक्तियों एवं सामानों के एक राज्य से दूसरे राज्य में व राज्य के भीतर आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए कोई अनुमति एवं ई-परमिट की आवश्यकता भी नहीं होगी।
जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को अपने प्रभार वाले क्षेत्र में इन निर्देशों का पालन कराने के लिए इन्सीडेंट कमांडर नियुक्त किया गया है। इनके द्वारा अपने प्रभार वाले क्षेत्र में लाकडाउन की अवधि में इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।