Sunday, May 13, 2018

विधिक सहायता योजनाओं के प्रचार प्रसार में पैरालीगल वालेन्टियर्स की है महत्वपूर्ण भूमिका : जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शुक्ला


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खण्डवा | ‘‘कानून की जानकारी जिला स्तर से लेकर प्रत्येक तहसील के प्रत्येक गांव के अंतिम छोर तक रह रहे आमजन तक जाकर उन्हें हर संभव कानूनी सलाह एवं सहायता प्रदान कर उन्हें सक्षम बनाने का कार्य पैरालीगल वालेन्टियर करते है, ताकि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे सकें, क्योंकि न्याय सबके लिये है और कानून की नजर में सब समान है। यह बात जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री संजय शुक्ला ने पैरालीगल वालेन्टियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर कही।   
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा द्वारा शनिवार को एडीआर सेंटर, भवन में पैरालीगल वालेन्टियर्स के लिये एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष श्री संजय शुक्ला द्वारा मॉ सरस्वती एवं महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर किया गया। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री बी. एल. प्रजापति एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चंद्रेश मंडलोई उपस्थित रहे।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के अगले सत्र में विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. अत्याचार निवारण अधिनियम श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने फैमिली लॉ जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम विवाह अधिनियम, दत्तक ग्रहण, भरण-पोषण अधिनियम, कस्टडी एवं गार्जियनशिप, न्यायिक पृथक्करण एवं तलाक जैसे अधिनियमों को विस्तारपूर्वक बताया। साथ ही संपत्ति विधि अंतर्गत वसीयत, संपत्ति का अंतरण संबंधी प्रावधान एवं पंजीयन के नियमों से अवगत कराया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम सत्र में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के श्री बी.एल. प्रजापति ने पैरालीगल वालेन्टियर्स को संबोधित करते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण में संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना, मध्यस्थता योजना, समस्त प्रकार की लोक अदालतों की जानकारी, विधिक साक्षरता शिविर, लीगल एड क्लीनिक, मध्यप्रदेश अपराध पीडि़त प्रतिकर योजना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। तत्पश्चात् जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चंद्रेश मंडलोई ने पैरालीगल वालेन्टियर्स के उद्देश्य एवं उनके द्वारा कौन-कौन से कार्य किये जाने है एवं किये गये कार्यो का प्रतिवेदन किस प्रकार प्रस्तुत किया जाना है तथा बेसिक कम्यूनिकेशन , ऑबजर्वेशन एवं ड्राफ्टिंग स्किल्स के बारे में बताया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे सत्र में पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 श्री सुशील कुमार जोशी ने पैरालीगल वालेन्टियर्स को महिलाओं से संबंधित कानूनों जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम,  दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994, आईपीसी एवं सीआरपीसी के प्रावधानों पर प्रकाश डाला। इसके बाद महिला सशक्तिकरण विभाग काउंसलर श्री राजकुमार साहू ने महिला सशक्तिकरण विभाग समेकित बाल संरक्षण योजना में संचालित समस्त योजनाओं के बारे में बताया एवं संचालित योजनाओ का लाभ किस प्रकार से जरूरतमंद लोगों को दिया जा सकता है, के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
कार्यक्रम के अगले सत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री बी. एल. प्रजापति ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के साथ मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्त्तव्य के बारे में पैरालीगल वालेन्टियर्स को अवगत कराया तथा आपराधिक विधि - एफआईआर, 138 एनआईएक्ट (चैक बाउंस), गिरफ्तारी, जमानत, अभियुक्त के अधिकार, महिलाओं संबंधी आपराधिक विधि के प्रावधानों को विस्तारपूर्वक समझाया गया।
षष्टम सिविल जज वर्ग-1 श्री कपिल वर्मा ने बालकों से संबंधित कानूनी प्रावधानों जैसे किशोर न्याय अधिनियम, बालश्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, कारखाना अधिनियम 1948, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, पाक्सो अधिनियम 2012 को विस्तारपूर्वक बताया गया।  साथ ही आमजन के हितार्थ कानूनी प्रावधान जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम पर भी विस्तापूर्वक जानकारी दी गई।  तत्पश्चात् प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड श्रीमती रेखा आर. चंद्रवंशी ने किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के उद्देश्यों एवं प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी पैरालीगल वालेन्टियर्स को दी गई।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के अगले सत्र में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चंद्रेश मंडलोई ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित किये जाने वाले विधिक साक्षरता शिविर में पैरालीगल वालेन्टियर्स के क्या कर्त्तव्य है एवं क्या दायित्व है, के बारे में विस्तारपूर्वक बताया।
मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित लोक सेवा गारंटी कानून को बेहतर तरीके से समझने के लिये सामाजिक न्याय विभाग, खंडवा से समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी श्री धीरज गोयल ने मुख्यमंत्री कल्याण पेंशन योजना, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, विवाह पंजीयन आदि योजनाओ को विस्तारपूर्वक समझाया तथा उक्त प्रमाण पत्र को कहां से एवं किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, उसकी प्रक्रिया को विस्तारपूर्वक बताया गया।
कार्यक्रम पश्चात् उपस्थित पैरालीगल वालेन्टियर्स से प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित किये गये विषयों पर परिचर्चा की गई एवं संबंधित विषयों के संबंध में पैरालीगल वालेन्टियर्स से प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछे गये एवं पैरालीगल वालेन्टियर्स द्वारा पूछे गये सवालों के जवाब दिये गये। सचिव श्री बी. एल. प्रजापति ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में उपस्थित हुए पैरालीगल वालेन्टियर्स को शुभकामनायें देते हुए पैरालीगल वालेन्टियर्स के रूप में बेहतर कार्य करने हेतु आवश्यक मार्गदर्षन प्रदान किया एवं प्रमाण पत्र वितरित किये गये।  प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 55 पैरालीगल वालेन्टियर्स ने भाग लिया।

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