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भोपाल. शहर की एक अदालत ने चेक बाउंस के 2 मामलों में तिलहन संघ के तत्कालीन ऑडिटर अरविंद जैन को दोषी मानते हुए एक साल की कैद और 2 लाख 40 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश आलोक अवस्थी ने अभियुक्त अरविंद जैन की 2 अपीलों पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत का फैसला यथावत रखा।
- वहीं, अदालत ने उसे चेक बाउंस के एक अन्य मामले में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर कर दिया है। अदालत से अपील निरस्त होने के बाद अरविंद जैन को हिरासत में लेकर केंद्रीय जेल भोपाल भेज दिया गया। परिवादी आरसी गर्ग ने अरविंद जैन के खिलाफ एक लाख रुपए के चेक बाउंस के 3 मामले अदालत में पेश किए थे।
- चेक बाउंस के मामलों की सुनवाई कर रहे हैं मजिस्ट्रेट ने तीनों मामलों में अरविंद जैन को दोषी मानते हुए एक साल की जेल और प्रत्येक मामले में एक लाख 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ अरविंद जैन ने सत्र न्यायालय की कोर्ट में अपील की थी।
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