भोपाल| गिरफ्तारी वारंट का डर दिखाकर फरियादी से छह हजार की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए प्रधान आरक्षक मूलचंद द्विवेदी को अदालत ने तीन साल की जेल और डेढ़ हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। सोमवार को लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश काशीनाथ सिंह ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने सहआरोपी महेंद्र महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। विशेष लोक अभियोजक विवेक गौड़ ने बताया कि विनय डेविड ने 17 मई 2013 को लोकायुक्त संगठन में शिकायत की थी कि एमपी नगर थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक मूलचंद द्विवेदी दस हजार रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा है। लोकायुक्त पुलिस ने 23 मई 2013 को आरोपी को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर किया था।
Bhaskar News Network | Oct 25, 2016, 04:10 AM IST
दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर
http://www.bhaskar.com/news/MP-BPL-HMU-MAT-latest-bhopal-news-041003-1253487-NOR.html
Bhaskar News Network | Oct 25, 2016, 04:10 AM IST
दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर
http://www.bhaskar.com/news/MP-BPL-HMU-MAT-latest-bhopal-news-041003-1253487-NOR.html
********************************************************************
लोकायुक्त ने प्रधान आरक्षक मूलचंद द्विवेदी आरोपी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था के फोटो
प्रधान आरक्षक मूलचंद द्विवेदी |
No comments:
Post a Comment