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जबलपुर | जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्तियों से एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से 15 मई तक आवेदन आमंत्रित हैं।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनान्तर्गत 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण उद्यमियों को अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु 10 लाख से 2 करोड़ रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत शासन द्वारा मार्जिनमनी अनुदान, ब्याज अनुदान एवं ऋण गारंटी उपलब्ध कराई जा रही है। जिले के लिए चालू वित्तीय वर्ष हेतु 50 उद्यमियों को लाभान्वित करने के लक्ष्य की पूर्ति हेतु 15 मई तक एम.पी. ऑनलाइन से आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।
शासन की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 50 हजार से 10 लाख रूपये से कम तक की योजनाओं हेतु लक्ष्य 880 के विरूद्ध 18 से 45 वर्ष के मध्य आयु के कम से कम 5वीं पास बेरोजगारों को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने हेतु आवेदन एम.पी. ऑनलाइन से 15 मई 2018 तक प्राप्त किये जायेंगे। शासन की नवीन योजना मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत 224 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस योजना में 18 से 45 वर्ष के मध्य आयु तथा न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किसान परिवारों के युवाओं के लिए कृषि आधारित उद्योग/सेवा/व्यवसाय गतिविधियों के लिए 50 हजार रूपये से 2 करोड़ रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाना है। इस योजनाके लिए भी आवेदन 15 मई तक प्राप्त किये जा रहे हैं।
जिला प्रशासन की पहल पर जिले के लक्ष्य 15 अगस्त तक पूर्ण किये जाने हैं। इसलिए वर्ष 2018-19 में 15 मई तक सभी योजनाओं में लक्ष्य के तीन गुना प्रकरण बैंकों को प्रेषित कर दिये जायेंगे। बैंकों द्वारा भी प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण मई-जून तक करते हुए उन्हें आवंटित लक्ष्य के अनुरूप प्रकरणों में स्वीकृति एवं वितरण का कार्य पूर्ण किया जाना है। इन योजनाओं में प्रकरण 15 मई तक ही बैंकों को भेजे जायेंगे। इच्छुक आवेदक योजना का लाभ लेने हेतु यथाशीघ्र आवेदन करें। योजनाओं की विस्तृत जानकारी हेतु महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, उद्योग भवन द्वितीय तल कटंगा जबलपुर में स्थापित हेल्प डेस्क से संपर्क करें।
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